आज तंबाकू का सेवन करना पड़ेगा भारी…….. स्वास्थ्य विभाग काटेगा 50 हजार चालान | Tobacco consumption will have to be heavy today | Patrika News

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आज तंबाकू का सेवन करना पड़ेगा भारी…….. स्वास्थ्य विभाग काटेगा 50 हजार चालान | Tobacco consumption will have to be heavy today | Patrika News

आज तंबाकू का सेवन करना पड़ेगा भारी…….. स्वास्थ्य विभाग काटेगा 50 हजार चालान | Tobacco consumption will have to be heavy today | Patrika News

इसी उद्देश्य के साथ शुरू किए गए अभियान में आज जयपुर जिले में करीब 50 हजार चालान काटने का टार्गेट दिया गया है। सीएमएचओ जयपुर प्रथम और द्वितीय दोनों ने व्यापक स्तर पर तैयारी की है और तंबाकू सेवन करने वालों के चालान काटने के लिए अलग अलग टीम का गठन किया है।

सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉ. नरोत्तम शर्मा ने बताया की तम्बाकू उत्पादों को लेकर नियमों का उलंघन करने वालो के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी जिसके तहत अकेले जयपुर जिले में 50 हजार चालान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पंचायत स्तर तक चालान बुक उपलब्ध करवाई गई है। इसमें चिकित्सा विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सहयोग से चालान किए जाएंगे। जिससे चालान के भय से राजस्थान को तम्बाकू मुक्त किया जा सके।

नजर रखेगी टीम,काटेगी चालान
सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान करने और तंबाकू खाने वाले अब प्रशासन की नजर से नहीं बचेंगे। जयपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम सार्वजनिक स्थानों पर तैनात की गई है। जो सार्वजनिक स्थानों पर नजर रख रही है।

यह टीम धूम्रपान व तंबाकू का सेवन करने वालों के चालान काटेगी। पुलिसकर्मी भी सादा वर्दी में सार्वजनिक स्थानों पर नजर रख चालान करेंगे। जयपुर जिला कलक्टर राजन विशाल ने निर्देश दिए है कि अभियान के तहत सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाकू का सेवन कर रहें लोगों के विरूद्ध चालान काटने की कार्रवाई की जाए। जिससे तंबाकू सेवन करने वाले लोगों पर सख्ती कर जयपुर को तंबाकू मुक्त बनाया जा सके।

हर जिले में चालान काटने का लक्ष्य

स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत सभी जिलों में चालान काटने का लक्ष्य तय किया है। हर जिले में एक दिन में आज 20 हजार चालान काट सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाकू का सेवन कर रहें लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
यह है प्रावधान
सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है। इसके लिए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) के तहत कई सख्त प्रावधान भी हैं। कानून के अनुपालन करवाने के लिए कई टीम बनाई हुई है। लेकिन यह टीम सार्वजनिक स्थानों पर रोकथाम नहीं कर पाई है।

शिक्षण संस्थानों के 100 गज परिधि में भी किसी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर रोक है। प्रावधान में सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, स्वास्थ्य केंद्र, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केंद्र, सिनेमा हॉल, पंचायत भवन सहित अन्य सार्वजनिक भवनों, पार्क व उसके आसपास तंबाकू सेवन पर रोक हैं। अगर कोई फिर भी सेवन करता है तो कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई का प्रावधान है।



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