दिल्ली में कोरोना पर DDMA की बैठक कल, कौन-कौन सी पाबंदियां लग सकती हैं? पूरी लिस्ट देखिए h3>
नई दिल्ली: राजधानी में कोरोना संक्रमण की दर 7.72 प्रतिशत पहुंच चुकी है। अभी तक कोविड-19 ग्रेडिड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) की कोई पाबंदी लागू नहीं हुई है। ग्रेप में 0.5 प्रतिशत संक्रमण दर होने पर पाबंदियां लगनी शुरू करने का प्रावधान है। हालांकि, इसमें एक हफ्ते में आए नए मामले और हफ्तेभर में ऑक्सिजन बेड भरने का आकलन करना भी अनिवार्य है। दिल्ली सरकार के ताजा हेल्थ बुलेटिन में कोरोना केस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन बीते हफ्ते में आने वाले नए कोरोना केस और ऑक्सिजन बेड ग्रेप के अनुसार नहीं बढ़ रहे है। इसी वजह से पाबंदियां नहीं लग रही हैं। अब बुधवार को यानी कल दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कोविड के केस और अस्पतालों की स्थिति की समीक्षा के लिए मीटिंग बुलाई है। इसी पर सबकी नजर है।
DDMA बैठक में संक्रमण रेट बढ़ने पर चर्चा होगी। इसे रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। इसमें मास्क की अनिवार्यता पर जोर दिया जा सकता है। अभी बगैर मास्क वालों पर चालान नहीं वसूला जा रहा है। संभव है कि डीडीएमए सही से मास्क नहीं पहनने वालों और बगैर मास्क वालों का चालान काटने की अनुमति प्रदान कर दे। इसके अलावा भी कोई पाबंदी सामने आ सकती है।
क्या है ग्रेप?
ग्रेप को चार चरणों में बांटा गया है। लेवल 1 को येलो, लेवल 2 को अंबर, लेवल 3 को ऑरेंज और लेवल 4 को रेड कोड रंग दिया है। प्रत्येक लेवल में अलग-अलग तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। येलो अलर्ट तब होगा, तब दिल्ली में लगातार दो दिनों तक दैनिक संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत रहने या हफ्ते में 1500 केस या अस्पतालों में 500 बेड भरेंगे। अंबर अलर्ट तब होगा, जब दो दिन तक संक्रमण दर 1 प्रतिशत से अधिक रहे या हफ्ते में 3500 केस या अस्पतालों में 700 से अधिक बेड भर जाएं। ऑरेंज अलर्ट तब होगा, जब संक्रमण दर 2 प्रतिशत से अधिक रहे या हफ्ते में 9000 केस या 1000 बेड भर जाएं। वहीं रेड अलर्ट तब माना जाएगा, जब दिल्ली में संक्रमण दर 5 प्रतिशत से अधिक हो या 16000 केस आएं या 3000 से ज्यादा बेड भर जाएं।
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अलर्ट पर पाबंदियां
येलो अलर्ट
- दिल्ली सरकार के ऑफिस में 50 प्रतिशत स्टाफ (ए ग्रेड के अलावा), प्राइवेट ऑफिस में 50 प्रतिशत स्टाफ
- दुकानें ऑड इवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी।
- हर जोन में 50 प्रतिशत वेंडर एक वीकली मार्केट ही चलेगी।
- रेस्टोरेंट और बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगे।
- सिनेमा, थियेटर, बैंक्वेट हॉल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क बंद होंगे।
- दिल्ली मेट्रो और बसों में 50 प्रतिशत लोग सफर करेंगे, स्टैंडिंग की इजाजत नहीं।
- नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक।
अंबर अलर्ट
- कंस्ट्रक्शन जारी रहेगी।
- दुकान ऑड-ईवन बेस पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी।
- हर जोन में 50 प्रतिशत वेंडर के साथ एक वीकली मार्केट ही लगेगा।
- रेस्टोरेंट और बार बंद, केवल होम डिलिवरी की इजाजत।
- बार्बर शॉप बंद, जिम बंद।
- मेट्रो में 33 प्रतिशत को चलने की इजाजत, बसों में 50 प्रतिशत को सफर की परमिशन।
- ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी कैब, ग्रामीण सेवा में दो सवारी।
- नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू।
- पब्लिक पार्क बंद।
ऑरेंज अलर्ट
- सिर्फ वही निर्माण कार्य होंगे, जहां ऑनसाइट लेबर रह रही है।
- इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद रहेंगी, ऑनसाइट वर्कर के साथ जरूरी चीजों की इंडस्ट्री खुलेगी।
- जरूरी चीजों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। स्टैंड अलोन दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकती हैं।
- मॉल्स बंद रहेंगे।
- वीकली मार्केट बंद रहेंगे।
- दिल्ली मेट्रो बंद।
- बसों में जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को इजाजत, 50 प्रतिशत लोगों को सफर की परमिशन।
क्या दिल्ली में मंडरा रहा कोरोना की चौथी लहर का खतरा?
रेड अलर्ट
- सिर्फ वही कंस्ट्रक्शन जहां ऑनसाइट लेबर है।
- इंडस्ट्री प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद रहेंगी, ऑनसाइट वर्कर के साथ जरूरी चीजों की इंडस्ट्री खुलेंगी।
- जरूरी चीजों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी, स्टैंड अलोन दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकती हैं।
- मॉल्स बंद रहेंगे।
- वीकली मार्केट बंद रहेंगे।
- मेट्रो बंद, बसों में केवल जरूरी सेवाओं के लोगों को ही इजाजत, सिटिंग कैपिसिटी के हिसाब से 50 प्रतिशत को अनुमति।

‘पॉजिटिविटी रेट के आधार पर दिल्ली में नहीं लगे कोविड प्रतिबंध’
कोरोना केस बढ़ने के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की अहम मीटिंग भी बुधवार को होनी है। बैठक से पहले चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने डीडीएमए को पत्र लिखा है। सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि पॉजिटिविटी रेट के आधार पर दिल्ली में कोविड प्रतिबंध नहीं लगने चाहिए। अभी कोरोना नियंत्रित है। संक्रमण रोकने की दिशा में मास्क पहनना जरूर अनिवार्य कर दिया जाए। दिल्ली में केस बढ़ने से सरकार और व्यापारी दोनों चिंतित हैं। 18 अप्रैल को दिल्ली सरकार द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 501 नए केस आए हैं। 290 मरीज रिकवर हुए हैं, वहीं किसी की मौत नहीं हुई है।
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DDMA बैठक में संक्रमण रेट बढ़ने पर चर्चा होगी। इसे रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। इसमें मास्क की अनिवार्यता पर जोर दिया जा सकता है। अभी बगैर मास्क वालों पर चालान नहीं वसूला जा रहा है। संभव है कि डीडीएमए सही से मास्क नहीं पहनने वालों और बगैर मास्क वालों का चालान काटने की अनुमति प्रदान कर दे। इसके अलावा भी कोई पाबंदी सामने आ सकती है।
क्या है ग्रेप?
ग्रेप को चार चरणों में बांटा गया है। लेवल 1 को येलो, लेवल 2 को अंबर, लेवल 3 को ऑरेंज और लेवल 4 को रेड कोड रंग दिया है। प्रत्येक लेवल में अलग-अलग तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। येलो अलर्ट तब होगा, तब दिल्ली में लगातार दो दिनों तक दैनिक संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत रहने या हफ्ते में 1500 केस या अस्पतालों में 500 बेड भरेंगे। अंबर अलर्ट तब होगा, जब दो दिन तक संक्रमण दर 1 प्रतिशत से अधिक रहे या हफ्ते में 3500 केस या अस्पतालों में 700 से अधिक बेड भर जाएं। ऑरेंज अलर्ट तब होगा, जब संक्रमण दर 2 प्रतिशत से अधिक रहे या हफ्ते में 9000 केस या 1000 बेड भर जाएं। वहीं रेड अलर्ट तब माना जाएगा, जब दिल्ली में संक्रमण दर 5 प्रतिशत से अधिक हो या 16000 केस आएं या 3000 से ज्यादा बेड भर जाएं।
कोविड के खिलाफ जंग में मास्क सबसे कारगर हथियार, इस पर नहीं है कोई डिबेट
अलर्ट पर पाबंदियां
येलो अलर्ट
- दिल्ली सरकार के ऑफिस में 50 प्रतिशत स्टाफ (ए ग्रेड के अलावा), प्राइवेट ऑफिस में 50 प्रतिशत स्टाफ
- दुकानें ऑड इवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी।
- हर जोन में 50 प्रतिशत वेंडर एक वीकली मार्केट ही चलेगी।
- रेस्टोरेंट और बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगे।
- सिनेमा, थियेटर, बैंक्वेट हॉल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क बंद होंगे।
- दिल्ली मेट्रो और बसों में 50 प्रतिशत लोग सफर करेंगे, स्टैंडिंग की इजाजत नहीं।
- नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक।
अंबर अलर्ट
- कंस्ट्रक्शन जारी रहेगी।
- दुकान ऑड-ईवन बेस पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी।
- हर जोन में 50 प्रतिशत वेंडर के साथ एक वीकली मार्केट ही लगेगा।
- रेस्टोरेंट और बार बंद, केवल होम डिलिवरी की इजाजत।
- बार्बर शॉप बंद, जिम बंद।
- मेट्रो में 33 प्रतिशत को चलने की इजाजत, बसों में 50 प्रतिशत को सफर की परमिशन।
- ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी कैब, ग्रामीण सेवा में दो सवारी।
- नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू।
- पब्लिक पार्क बंद।
ऑरेंज अलर्ट
- सिर्फ वही निर्माण कार्य होंगे, जहां ऑनसाइट लेबर रह रही है।
- इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद रहेंगी, ऑनसाइट वर्कर के साथ जरूरी चीजों की इंडस्ट्री खुलेगी।
- जरूरी चीजों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। स्टैंड अलोन दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकती हैं।
- मॉल्स बंद रहेंगे।
- वीकली मार्केट बंद रहेंगे।
- दिल्ली मेट्रो बंद।
- बसों में जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को इजाजत, 50 प्रतिशत लोगों को सफर की परमिशन।
क्या दिल्ली में मंडरा रहा कोरोना की चौथी लहर का खतरा?
रेड अलर्ट
- सिर्फ वही कंस्ट्रक्शन जहां ऑनसाइट लेबर है।
- इंडस्ट्री प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद रहेंगी, ऑनसाइट वर्कर के साथ जरूरी चीजों की इंडस्ट्री खुलेंगी।
- जरूरी चीजों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी, स्टैंड अलोन दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुल सकती हैं।
- मॉल्स बंद रहेंगे।
- वीकली मार्केट बंद रहेंगे।
- मेट्रो बंद, बसों में केवल जरूरी सेवाओं के लोगों को ही इजाजत, सिटिंग कैपिसिटी के हिसाब से 50 प्रतिशत को अनुमति।
‘पॉजिटिविटी रेट के आधार पर दिल्ली में नहीं लगे कोविड प्रतिबंध’
कोरोना केस बढ़ने के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की अहम मीटिंग भी बुधवार को होनी है। बैठक से पहले चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने डीडीएमए को पत्र लिखा है। सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि पॉजिटिविटी रेट के आधार पर दिल्ली में कोविड प्रतिबंध नहीं लगने चाहिए। अभी कोरोना नियंत्रित है। संक्रमण रोकने की दिशा में मास्क पहनना जरूर अनिवार्य कर दिया जाए। दिल्ली में केस बढ़ने से सरकार और व्यापारी दोनों चिंतित हैं। 18 अप्रैल को दिल्ली सरकार द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 501 नए केस आए हैं। 290 मरीज रिकवर हुए हैं, वहीं किसी की मौत नहीं हुई है।