PF account: पीएफ अकाउंट है तो, फ्री में मिलेगा 7 लाख का बीमा | If you have a PF account, you will get free insurance of Rs 7 lakh | Patrika News h3>
अगर आपका पीएफ अकाउंट ( PF account ) है तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती हैं। पीएफ अकाउंट होल्डर ( pf account holder ) को सरकार ब्याज के साथ-साथ कई अन्य सुविधाएं भी दे रही है।
बंद पड़े खाते पर भी मिलता रहेगा ब्याज
मुफ्त बीमा के साथ पीएफ खाताधारकों को बंद पड़े खाते पर ब्याज भी मिलता है। अगर आपका पीएफ खाता तीन साल से अधिक समय से निष्क्रिय है, तो भी आपको ब्याज मिलता रहेगा। यह बदलाव 2016 में ईपीएफओ की ओर से किया गया है। इससे पहले तीन साल तक पीएफ खाता निष्क्रिय रहने पर ब्याज नहीं मिलता था। पीएफ खाता धारक 58 साल की उम्र के बाद पेंशन पाने का हकदार होता है। इसके लिए पीएफ खाते में कम से कम 15 साल तक हर महीने योगदान करना जरूरी है। ईपीएफओ नियमों के तहत कर्मचारियों के बेसिक वेतन के साथ दिए गया 12 फीसदी का हिस्सा पीएफ खाते में जाता है। कंपनी भी इतना ही योगदान करती है। इसका 3.67 फीसदी हिस्सा कर्मचारियों के पीएफ खाते में जाता है, जबकि 8.33 फ़ीसदी पेंशन योजना में
लोन लेकर कर सकते है
आपातकालीन स्थिति में पीएफ खाताधारकों को लोन भी आसानी से मिल जाता है। इस पर उसे पीएफ जमा पर मिलने वाले ब्याज से एक से ज्यादा इंटरेस्ट का भुगतान करना होगा। यह लोन तीन साल के लिए होता है। होम लोन के भुगतान के लिए आप अपने पीएफ खाते में जमा रकम का 90 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं। जमीन खरीदने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कर्मचारी अगर किसी कंपनी में 5 साल तक अपनी सेवाएं दे देता है, तो पीएफ खाते से निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता। इससे कम समय तक नौकरी करने पर पीएफ निकासी पर 10 फीसदी टीडीएस के साथ टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। साथ ही पीएफ अकाउंट में निवेश पर टैक्स में बचत मिलती है। पुराने टैक्स स्लैब में अपने पीएफ खाते में सालाना 1.50 लाख रुपए तक योगदान कर आयकर कानून की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं। नए स्लैम में यह सुविधा नहीं है।