अगर आप मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पर जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है | If you are going on Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana, then this news | Patrika News h3>
19 अप्रैल से प्रारंभ होकर 22 अप्रैल तक संचालित की जाएगी। इस तीर्थदर्शन यात्रा में भोपाल, सीहोर, रायसेन तथा विदिशा जिले के तीर्थ यात्री शामिल होगें।
भोपाल
Published: April 08, 2022 08:44:04 pm
भोपाल. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के सुगम संचालन के लिए मध्यप्रदेश शासन के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा संबंधित जिला अधिकारियो की आइआरसीटीसी तथा मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम से समन्वय के लिए ड्यूटी लगाई गई है। तीर्थ दर्शन योजना में यात्रा संबंधी आवश्यकताओं एवं जानकारी के लिए यात्री धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की उप सचिव पुष्पा कुलेश 9424657088, संचालनालय धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के सहायक यंत्री अनिल कुमार त्रिपाठी 9425464551, संचालनालय धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के सहायक संचालक सौरभ बंसल 9300817187, संचालनालय धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के सहायक संचालक मनीष तिवारी 9425010191 से संपर्क कर सकते हैं।
चार दिवसीय गणगौर महोत्सव के अंतिम दिन केसरिया गणगौर निकली वही अंतिम दिन छोटी गणगौर की प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया गया
मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा 19 अप्रैल से प्रारंभ होकर 22 अप्रैल तक संचालित की जाएगी। इस तीर्थदर्शन यात्रा में भोपाल, सीहोर, रायसेन तथा विदिशा जिले के तीर्थ यात्री शामिल होगें। तीर्थ दर्शन यात्रा ट्रेन भोपाल रानी कमलापति से विदिशा होते हुए काशी तक यात्रा करेगी। सीहोर एवं रायसेन जिले के यात्रियों का बोर्डिंग भोपाल रानी कमलापति स्टेशन होगा। यात्रा के लिए 65 वर्ष या उससे अधिक आयु महिलाओं के लिए दो वर्ष छूट के नागरिक अपने निकटतम तहसील, स्थानीय निकाय, जनपद कार्यालयों में आवेदन कर सकेंगे।
आवेदक की उम्र 65 वर्ष से अधिक के साथ जाने वाले सहायक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, योजना के अंतर्गत नियम में संशोधन किया गया है । अब 65 वर्ष से अधिक आयु के पति पत्नी यदि एक साथ यात्रा कर रहे हो तो उन्हें भी अनुरक्षक साथ ले जाने की पात्रता है। इसी प्रकार से दिव्यांग 60 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति भी यात्रा हेतु पात्र हैं तथा उस पर आयु का बंधन लागू नहीं होगा। दिव्यांग 80 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति को भी अनुरक्षक साथ ले जाने की पात्रता है।
यात्रियों से अपेक्षा है कि वे मौसम के अनुरूप वस्त्र, ऊनी वस्त्र, व्यक्तिगत उपयोग की सामग्री यथा कंबल, चादर, तौलिया, साबुन, कंघा, दाढ़ी बनाने का सामान आदि साथ में रखे। तीर्थ यात्री अपने साथ ओरीजनल आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की छायाप्रति अनिवार्य रूप से रखें। अधिक जानकारी के लिए सहायक यंत्री अनिल कुमार त्रिपाठी 9425464551 एवं संचालनालय धार्मिक न्यास धर्मस्व कार्यालय दूरभाष 0755-2767116 संपर्क सकते है।
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19 अप्रैल से प्रारंभ होकर 22 अप्रैल तक संचालित की जाएगी। इस तीर्थदर्शन यात्रा में भोपाल, सीहोर, रायसेन तथा विदिशा जिले के तीर्थ यात्री शामिल होगें।
भोपाल
Published: April 08, 2022 08:44:04 pm
भोपाल. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के सुगम संचालन के लिए मध्यप्रदेश शासन के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा संबंधित जिला अधिकारियो की आइआरसीटीसी तथा मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम से समन्वय के लिए ड्यूटी लगाई गई है। तीर्थ दर्शन योजना में यात्रा संबंधी आवश्यकताओं एवं जानकारी के लिए यात्री धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की उप सचिव पुष्पा कुलेश 9424657088, संचालनालय धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के सहायक यंत्री अनिल कुमार त्रिपाठी 9425464551, संचालनालय धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के सहायक संचालक सौरभ बंसल 9300817187, संचालनालय धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के सहायक संचालक मनीष तिवारी 9425010191 से संपर्क कर सकते हैं।
चार दिवसीय गणगौर महोत्सव के अंतिम दिन केसरिया गणगौर निकली वही अंतिम दिन छोटी गणगौर की प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया गया
मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा 19 अप्रैल से प्रारंभ होकर 22 अप्रैल तक संचालित की जाएगी। इस तीर्थदर्शन यात्रा में भोपाल, सीहोर, रायसेन तथा विदिशा जिले के तीर्थ यात्री शामिल होगें। तीर्थ दर्शन यात्रा ट्रेन भोपाल रानी कमलापति से विदिशा होते हुए काशी तक यात्रा करेगी। सीहोर एवं रायसेन जिले के यात्रियों का बोर्डिंग भोपाल रानी कमलापति स्टेशन होगा। यात्रा के लिए 65 वर्ष या उससे अधिक आयु महिलाओं के लिए दो वर्ष छूट के नागरिक अपने निकटतम तहसील, स्थानीय निकाय, जनपद कार्यालयों में आवेदन कर सकेंगे।
आवेदक की उम्र 65 वर्ष से अधिक के साथ जाने वाले सहायक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, योजना के अंतर्गत नियम में संशोधन किया गया है । अब 65 वर्ष से अधिक आयु के पति पत्नी यदि एक साथ यात्रा कर रहे हो तो उन्हें भी अनुरक्षक साथ ले जाने की पात्रता है। इसी प्रकार से दिव्यांग 60 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति भी यात्रा हेतु पात्र हैं तथा उस पर आयु का बंधन लागू नहीं होगा। दिव्यांग 80 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति को भी अनुरक्षक साथ ले जाने की पात्रता है।
यात्रियों से अपेक्षा है कि वे मौसम के अनुरूप वस्त्र, ऊनी वस्त्र, व्यक्तिगत उपयोग की सामग्री यथा कंबल, चादर, तौलिया, साबुन, कंघा, दाढ़ी बनाने का सामान आदि साथ में रखे। तीर्थ यात्री अपने साथ ओरीजनल आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की छायाप्रति अनिवार्य रूप से रखें। अधिक जानकारी के लिए सहायक यंत्री अनिल कुमार त्रिपाठी 9425464551 एवं संचालनालय धार्मिक न्यास धर्मस्व कार्यालय दूरभाष 0755-2767116 संपर्क सकते है।
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