नहीं थम रहे मासूमों से रेप… कहीं पांच साल की बालिका से अश्लील हरकत, कहीं मारने की धमकी देकर बलात्कार | Somewhere obscene act with a five-year-old girl, rape by threatening | Patrika News

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नहीं थम रहे मासूमों से रेप… कहीं पांच साल की बालिका से अश्लील हरकत, कहीं मारने की धमकी देकर बलात्कार | Somewhere obscene act with a five-year-old girl, rape by threatening | Patrika News

नहीं थम रहे मासूमों से रेप… कहीं पांच साल की बालिका से अश्लील हरकत, कहीं मारने की धमकी देकर बलात्कार | Somewhere obscene act with a five-year-old girl, rape by threatening | Patrika News

झुंझुनूं में एक धार्मिक स्थल पर आए दिल्ली के एक परिवार की पांच साल की बालिका से अश्लील हरकत का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली का एक परिवार धार्मिक यात्रा पर आया हुआ था। बुधवार को धार्मिक स्थल स्थित कैंटीन से बच्चों के लिए दूध समेत अन्य खाने-पीने की चीजें खरीदी। इसी दौरान उनकी पांच साल की बालिका बरामदे में चली गई तो कैंटीन कर्मचारी उत्तरप्रदेश के नीमेष ने उसके साथ अश्लील हरकत की।

जयपुर

Published: February 25, 2022 12:29:25 am

जयपुर। झुंझुनूं में एक धार्मिक स्थल पर आए दिल्ली के एक परिवार की पांच साल की बालिका से अश्लील हरकत का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली का एक परिवार धार्मिक यात्रा पर आया हुआ था। बुधवार को धार्मिक स्थल स्थित कैंटीन से बच्चों के लिए दूध समेत अन्य खाने-पीने की चीजें खरीदी। इसी दौरान उनकी पांच साल की बालिका बरामदे में चली गई तो कैंटीन कर्मचारी उत्तरप्रदेश के नीमेष ने उसके साथ अश्लील हरकत की। घटना बालिका ने डरते और रोते हुए परिजनों को बताई, तो गुस्साए परिजनों ने कैंटीन कर्मचारी के साथ मारपीट की। घटना की जानकारी पर पुलिस पहुंची और कर्मचारी को थाने ले आई। इस मामले में बालिका के पिता ने पाक्सो एक्ट में मामला दर्ज कराया है। वहीं, कैंटीन संचालक ने दिल्ली से आए परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कराया है कि उन्होंने कैंटीन से खाने-पीने समेत अन्य सामान लिया और भुगतान करने में बहसबाजी करते हुए कर्मचारी के साथ मारपीट की। पुसिल ने दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी नीमेष को चोट लगने के कारण अस्पताल में भर्ती करवाया है।

नहीं थम रहे मासूमों से रेप… कहीं पांच साल की बालिका से अश्लील हरकत, कहीं मारने की धमकी देकर बलात्कार

जान से मारने की धमकी देकर डेढ साल से करता रहा बलात्कार, मामला दर्ज चूरू जिले के ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली 20 वर्षीय अविवाहिता ने उसी गांव के एक व्यक्ति के खिलाफ डेढ साल से बलात्कार करने व 20 फरवरी शाम को अपहरण कर ले जाने का मामला दर्ज करवाया। पीडि़ता ने बुधवार शाम को अपने ताऊ के लड़के के साथ संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसमें बताया कि उसके गांव का एक व्यक्ति पिछले डेढ साल से उसके साथ बलात्कार करता रहा। विरोध करने पर उसने मेरे परिवार के सभी सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। 20 फरवरी की शाम 5-6 बजे वह शौच के लिए घर से बाहर गई तो वह मुझेे गाड़ी में डालकर मेरा अपहरण कर ले गया। जिला मुख्यालय के एक कस्बे में ले जाकर किसी के घर में मुझे रखा। वहां मेरा मोबाइल भी गायब कर दिया। जैसे-तैसे मेरे घर वालों को सूचना दी। इससे पहले अपहरणकर्ता के घर वाले वहां पहुंचे और मुझे डरा धमका कर वीडियो बनाया व कहा कि कह देना मैं मेरी मर्जी से यहां आई हूं। पुलिस ने पीडि़ता की रिपोर्ट पर आरोपी पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

नाबालिग से बलात्कार, दोषी को सुनाई 20 साल की सजा धौलपुर. विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने 10 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक करीब ढाई साल पुराने मामले में एक आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने सजा सुनाते हुए दोषी दिलीप को आईपीसी की धारा 376 (एबी) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम)/6 में 20 वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे विभिन्न धाराओं में 75 हजार रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया गया है।

विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के ग्रामीण इलाके का है। जहां, 17 जून 2019 को एक परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 10 वर्षीय पुत्री दुकान से खाने की चीज लेकर घर आ रही थी। तभी रास्ते में से आरोपी दिलीप पुत्र चतुर सिंह उसे जबरन उठा कर सूने मकान पर ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपित दिलीप को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया। फिलहाल वह जमानत पर चल रहा है। पुलिस की ओर से आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र पॉक्सो न्यायालय में पेश किया।

अभियोजन द्वारा न्यायालय में 15 साक्षीगणों को पेश किया गया। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने बहस सुनने के उपरांत फैसला सुरक्षित रखते हुए दिलीप पुत्र चतुर सिंह को आईपीसी की धारा 376(एबी)और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम)/6 में 20 वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा विभिन्न धाराओं में 75 हजार रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया है। इसमे से 60 हजार रुपए पीडि़ता को दिलाए जाएंगे।

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