Karnataka Hijab row LIVE: ’20 साल से यूनिफॉर्म लागू, तब परेशानी नहीं हुई, CFI ने स्टूडेंट्स को भड़काया’, हिजाब पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी

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Karnataka Hijab row LIVE: ’20 साल से यूनिफॉर्म लागू, तब परेशानी नहीं हुई, CFI ने स्टूडेंट्स को भड़काया’, हिजाब पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी

Karnataka Hijab row LIVE: ’20 साल से यूनिफॉर्म लागू, तब परेशानी नहीं हुई, CFI ने स्टूडेंट्स को भड़काया’, हिजाब पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी

बेंगलुरु: हिजाब विवाद (Karnataka Hijab row) को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में 9वें दिन की सुनवाई जारी है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट इस हफ्ते के आखिर तक सुनवाई पूरी करना चाहती है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार की ओर से महाधिवक्ता (एजी) प्रभुलिंग नवदगी ने कहा था कि कैंपस में हिजाब पहनने पर कोई पाबंदी नहीं है और केवल कक्षाओं में हिजाब की अनुमति नहीं है। चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, वर्दी सभी के लिए जरूरी है। पढ़े लाइव अपडेट्स-

अपडेट@ 3.30PM
नगानंद: 20 साल से हमारे यहां यूनिफॉर्म कोड लागू है। तब सबकुछ शांतिपूर्ण था और अचानक से सीएफआई जैसे संगठन आते हैं और स्टूडेंट्स-पैरंट्स को भड़काते हैं और इस वजह से पूरा एजुकेशन सिस्टम पीड़ित हो रहा है।

अपडेट@3.25PM
नगानंद: आर्टिकल 25 के उल्लंघन पर बहस हुई। सरकार ने निर्धारित नहीं किया था, यह कहा था कि संस्थान खुद निर्णय लें। हमारे संस्थान में 2004 से यूनिफॉर्म कोड लागू है।

अपडेट@3.15 PM-
नगानंद: कुछ टीचर्स को भी धमकी दी गई। वे शिकायत दर्ज कराने में डर रहे हैं। एक टीचर ने कल जाकर शिकायत की। एक औऱ आरोप लग रहा है कि हम स्टूडेंट्स को डांट रहे थे। हम कई साल से टीचर्स हैं और वे स्टूडेंट्स को बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। मैं आरोपों को खारिज करता हूं।

ऐडवोकेट ताहिर: इस घटना के बाद कुछ जगहों पर शॉल बांटने की खबर आई थी। अगर एक संगठन को लेकर रिपोर्ट मांगी जाती है तो दूसरे संगठनों को भी देखना चाहिए।

अपडेट@3 PM-
नगानंद ने बताया कि सीएफआई को एक छात्र संघ माना जाता है, लेकिन यह मान्यता प्राप्त नहीं है। यह एक ऐसा संगठन है जो कॉलेज आकर हंगामा करता है। कोर्ट ने ऐडवोकेट जनरल से पूछा कि क्या आपके पास सीएफआई को लेकर कुछ खुफिया इनपुट हैं? इस पर एजी ने कहा कि उनके पास कुछ सूचनाएं हैं जिसे वह सील पेपर में पेश करेंगे।

अपडेट@2.45 PM-
नगानंद ने बताया कि 30 दिसंबर को कट्टरपंथी गुट कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) से कुछ लोगों ने अथॉरिटी से संपर्क कर हिजाब पहनने की अनुमति देने पर जोर दिया। मना करने पर स्टूडेंट ने अभद्रता की। सीएफआई विरोध प्रदर्शन को कोऑर्डिनेट कर रहा है।

अपडेट@2.40 PM-
सीनियर ऐडवोकेट एस नगानंद ने पीयू कॉलेज की तरफ से हिजाब के विरोध में दलीलें रखीं। उन्होंने कोर्ट को एक याचिकाकर्ता की बिना हिजाब की तस्वीर वाले आधार कार्ड की फोटो दिखाई। नगानंद ने कहा, ‘ऐसा नहीं है कि छात्र यह दावा कर रहे हैं कि उन्हें हमेशा सार्वजनिक रूप से हिजाब पहनना चाहिए।’

सांकेतिक तस्वीर



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