Karnatka Hijab Row Live Updates Hearing in Karnatka High Court on Hijab Controversy Hijab Controversy Live: कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर आज भी होगी सुनवाई, ओवैसी बोले- किसी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं h3>
कर्नाटक के उडुपी जिले के एक सरकारी कॉलेज में हिजाब को लेकर जारी हंगामे का असर अब देश के विभिन्न राज्यों में देखने को मिल रहा है। सियासी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और विपक्ष सामने-सामने है। हिजाब पर पाबंदी से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बुधवार को इस मामले को मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी के पास भेज दिया। मुख्य न्यायाधीश ने तीन सदस्यीय पीठ का गठन कर दिया। पीठ में जस्टिस अवस्थी के अलावा, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी शामिल हैं। पीठ गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक के स्कूल में हिजाब पर रोक के मामले में कहा कि हिजाब पहनना मुस्लिम महिलाओं का अधिकार है। इसमें किसी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिजाब विवाद से जुड़े सभी अपडेट्स जानने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ बने रहें…
Thu, 10 Feb 2022 10:45 AM
सीएम बोम्मई बोले- बाहरी लोग राज्य में शांति भंग न करें
कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई हिजाब विवाद पर कहा, “मैं बाहरी लोगों से अपील करता हूं कि वे स्कूल परिसरों और राज्य में शांति भंग न करें। शांतिपूर्ण माहौल बनाना हमारा कर्तव्य है, ताकि न्याय दिया जा सके।”
I appeal to outsiders to not disturb peace and tranquility in school campuses and in the State. It is our duty to create a peaceful atmosphere so that justice can be delivered: Karnataka CM Basavaraj Bommai on hijab row, in Bengaluru pic.twitter.com/JfxLsrrDLx
— ANI (@ANI) February 10, 2022
Thu, 10 Feb 2022 10:38 AM
Hijab Controversy LIVE: कर्नाटक के सीएम बोम्मई बोले- छात्रों के दिमाग में भरा गया जहर
कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने हिजाब विवाद को लेकर अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि यह विवाद बताता है कि यदि समाज में ध्रुवीकरण हो तो फिर क्या हो सकता है। जिन छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, उनके दिमाग में सांप्रदायिक जहर भरा गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
Thu, 10 Feb 2022 10:35 AM
Hijab Controversy LIVE: हिजाब की मांग के समर्थन में JNU में प्रदर्शन
स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने की मांग के समर्थन में जेएनयू में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। जेएनयू की 200 छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। छात्राओं का कहना है कि स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर रोक पितृसत्तात्मक और इस्लामोफोबिक रवैये को दर्शाता है।
Thu, 10 Feb 2022 10:06 AM
झंडा फहराने को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव
कांग्रेस के लोकसभा सांसद मणिकम टैगोर ने कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थान में भगवा झंडा फहराने की घटना के बारे में लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया।
Thu, 10 Feb 2022 08:55 AM
पाकिस्तान का आरोप- हिजाब विवाद के पीछे RSS-BJP
पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, “चार्ज डी ‘अफेयर्स से भारत सरकार को यह बताने के लिए कहा गया कि कर्नाटक में आरएसएस-बीजेपी की ओर से हिजाब विरोधी अभियान पर पाकिस्तान चिंतित है, जो अमानवीयकरण की दिशा में बहिष्करणवादी और बहुसंख्यकवादी एजेंडे का हिस्सा है।”
Thu, 10 Feb 2022 08:09 AM
पाकिस्तान ने हिजाब विवाद पर भारतीय राजदूत को किया तलब
पाकिस्तान ने कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को लेकर इस्लामाबाद में भारतीय चार्ज डी’अफेयर्स को तलब किया है। बुधवार को जारी बयान में विदेश कार्यालय ने कहा, “भारतीय चार्ज डी अफेयर्स को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया। इस दौरान मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाने को लेकर सरकार की ‘गंभीर चिंता और निंदनीय कृत्य की निंदा’ से अवगत कराया गया।”
Thu, 10 Feb 2022 06:45 AM
हिजाब का समर्थन करने वाली छात्रा को जमीयत ने दिए पांच लाख
कर्नाटक के स्कूल में हिजाब पर रोक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली छात्रा के पक्ष में जमीयत उलेमा-ए-हिन्द खड़ा हो गया है। जमीयत ने छात्रा को पांच लाख रुपये दिए हैं। मंगलवार को कर्नाटक के उड्डपी जिले के महात्मा गांधी कॉलेज की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें हिजाब पहनकर जा रही एक छात्रा को स्कूल के छात्रों की भीड़ कॉलेज में प्रवेश से रोक रही है। एक और जहां छात्र नारे लगा रहे हैं, तो जवाब में छात्रा भी नारे लगाते दिखाई दे रही है। जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने हिजाब पहनने वाली छात्रा को पांच लाख रुपये देने की घोषणा की थी। बुधवार को जमीयत- उलेमा-ए-हिन्द के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती इफ्तिखार अहमद के नेतृत्व में मंडिया पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने छात्रा बीबी मुस्कान को पांच लाख रुपये का चेक सौंप दिया।
Thu, 10 Feb 2022 05:55 AM
हिजाब विवाद : कोलकाता में छात्रों ने निकाली रैली
कर्नाटक के हिजाब विवाद मामले में बुधवार को कोलकाता में आलिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने रैली निकाली। इस मौके पर छात्रों ने कहा कि भारत के नागरिकों को अधिकार है कि उन्हें क्या पहनना है और सभी अपनी धार्मिक मर्यादा का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। हाथों में तिरंगा लिए छात्रों ने कहा कि किसी पर भी जबरन सरकार कुछ भी नहीं थोप सकती। इस रैली में हिजाब पहने कई महिलाओं ने भी भाग लिया। ज्ञात रहे कि कर्नाटक से मंगलवार को शुरू हुए हिजाब विवाद मामले को लेकर पूरे देश में प्रदर्शनों का दौर चल रहा है।
Thu, 10 Feb 2022 05:54 AM
हिजाब हमारा अधिकार, इसमें दखल बर्दाश्त नहीं: ओवैसी
एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक के स्कूल में हिजाब पर रोक के मामले में कहा कि हिजाब पहनना मुस्लिम महिलाओं का अधिकार है। इसमें किसी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘हम क्या पहनते हैं और क्या खाते हैं, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। हम किसी के घर में नहीं झांक रहे। कर्नाटक में एक बेटी ने बहादुरी का काम किया। मैंने इस लड़की और उनके वालिद से बात की है।’ उन्होंने एक सवाल के जवाब में पाकिस्तान को संदेश देते हुए कहा कि उन्होंने मलाला को नहीं पढ़ने दिया पर हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे। यह हमारा आपस का मामला है। पाकिस्तान को अपने घर को संभालना चाहिए।
Thu, 10 Feb 2022 05:53 AM
हिजाब विवाद पर अंतरिम आदेश का अनुरोध
वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने पीठ से अंतरिम आदेश देने का अनुरोध किया क्योंकि परीक्षाएं दो महीने दूर हैं और छात्रों को उनकी शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस पर छात्राओं की ओर से पेश अधिवक्ता देवदत्त कामत ने अनुरोध किया कि लड़कियों को ‘उनकी संस्कृति का पालन करने’ की अनुमति दी जाए। कर्नाटक के महाधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी ने अंतरिम राहत देने और छात्राओं को हिजाब पहनकर कॉलेजों में जाने की अनुमति देने का विरोध किया।
Thu, 10 Feb 2022 05:53 AM
मुस्लिम लड़कियों ने दाखिल की है याचिका
राज्य के उडुपी जिले के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाली कुछ मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब के साथ कक्षाओं में प्रवेश पर रोक के खिलाफ याचिका दायर की है। मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने कहा कि पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं के मद्देनजर ये मामले बुनियादी महत्व के कुछ संवैधानिक प्रश्नों को उठाते हैं। ऐसे मुद्दे जिन पर बहस हुई और महत्वपूर्ण सवालों की व्यापकता को देखते हुए अदालत का विचार है कि मुख्य न्यायाधीश को यह तय करना चाहिए कि क्या इसके लिए बड़ी पीठ का गठन किया जा सकता है। यह भी विचार है कि अंतरिम अर्जियों को भी बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए, जिसका गठन मुख्य न्यायाधीश अवस्थी द्वारा किया जा सकता है।
कर्नाटक के उडुपी जिले के एक सरकारी कॉलेज में हिजाब को लेकर जारी हंगामे का असर अब देश के विभिन्न राज्यों में देखने को मिल रहा है। सियासी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और विपक्ष सामने-सामने है। हिजाब पर पाबंदी से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बुधवार को इस मामले को मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी के पास भेज दिया। मुख्य न्यायाधीश ने तीन सदस्यीय पीठ का गठन कर दिया। पीठ में जस्टिस अवस्थी के अलावा, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी शामिल हैं। पीठ गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक के स्कूल में हिजाब पर रोक के मामले में कहा कि हिजाब पहनना मुस्लिम महिलाओं का अधिकार है। इसमें किसी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिजाब विवाद से जुड़े सभी अपडेट्स जानने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ बने रहें…
सीएम बोम्मई बोले- बाहरी लोग राज्य में शांति भंग न करें
कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई हिजाब विवाद पर कहा, “मैं बाहरी लोगों से अपील करता हूं कि वे स्कूल परिसरों और राज्य में शांति भंग न करें। शांतिपूर्ण माहौल बनाना हमारा कर्तव्य है, ताकि न्याय दिया जा सके।”
I appeal to outsiders to not disturb peace and tranquility in school campuses and in the State. It is our duty to create a peaceful atmosphere so that justice can be delivered: Karnataka CM Basavaraj Bommai on hijab row, in Bengaluru pic.twitter.com/JfxLsrrDLx
— ANI (@ANI) February 10, 2022
Hijab Controversy LIVE: कर्नाटक के सीएम बोम्मई बोले- छात्रों के दिमाग में भरा गया जहर
कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने हिजाब विवाद को लेकर अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि यह विवाद बताता है कि यदि समाज में ध्रुवीकरण हो तो फिर क्या हो सकता है। जिन छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, उनके दिमाग में सांप्रदायिक जहर भरा गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
Hijab Controversy LIVE: हिजाब की मांग के समर्थन में JNU में प्रदर्शन
स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने की मांग के समर्थन में जेएनयू में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। जेएनयू की 200 छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। छात्राओं का कहना है कि स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर रोक पितृसत्तात्मक और इस्लामोफोबिक रवैये को दर्शाता है।
झंडा फहराने को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव
कांग्रेस के लोकसभा सांसद मणिकम टैगोर ने कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थान में भगवा झंडा फहराने की घटना के बारे में लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया।
पाकिस्तान का आरोप- हिजाब विवाद के पीछे RSS-BJP
पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, “चार्ज डी ‘अफेयर्स से भारत सरकार को यह बताने के लिए कहा गया कि कर्नाटक में आरएसएस-बीजेपी की ओर से हिजाब विरोधी अभियान पर पाकिस्तान चिंतित है, जो अमानवीयकरण की दिशा में बहिष्करणवादी और बहुसंख्यकवादी एजेंडे का हिस्सा है।”
पाकिस्तान ने हिजाब विवाद पर भारतीय राजदूत को किया तलब
पाकिस्तान ने कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को लेकर इस्लामाबाद में भारतीय चार्ज डी’अफेयर्स को तलब किया है। बुधवार को जारी बयान में विदेश कार्यालय ने कहा, “भारतीय चार्ज डी अफेयर्स को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया। इस दौरान मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाने को लेकर सरकार की ‘गंभीर चिंता और निंदनीय कृत्य की निंदा’ से अवगत कराया गया।”
हिजाब का समर्थन करने वाली छात्रा को जमीयत ने दिए पांच लाख
कर्नाटक के स्कूल में हिजाब पर रोक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली छात्रा के पक्ष में जमीयत उलेमा-ए-हिन्द खड़ा हो गया है। जमीयत ने छात्रा को पांच लाख रुपये दिए हैं। मंगलवार को कर्नाटक के उड्डपी जिले के महात्मा गांधी कॉलेज की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें हिजाब पहनकर जा रही एक छात्रा को स्कूल के छात्रों की भीड़ कॉलेज में प्रवेश से रोक रही है। एक और जहां छात्र नारे लगा रहे हैं, तो जवाब में छात्रा भी नारे लगाते दिखाई दे रही है। जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने हिजाब पहनने वाली छात्रा को पांच लाख रुपये देने की घोषणा की थी। बुधवार को जमीयत- उलेमा-ए-हिन्द के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती इफ्तिखार अहमद के नेतृत्व में मंडिया पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने छात्रा बीबी मुस्कान को पांच लाख रुपये का चेक सौंप दिया।
हिजाब विवाद : कोलकाता में छात्रों ने निकाली रैली
कर्नाटक के हिजाब विवाद मामले में बुधवार को कोलकाता में आलिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने रैली निकाली। इस मौके पर छात्रों ने कहा कि भारत के नागरिकों को अधिकार है कि उन्हें क्या पहनना है और सभी अपनी धार्मिक मर्यादा का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। हाथों में तिरंगा लिए छात्रों ने कहा कि किसी पर भी जबरन सरकार कुछ भी नहीं थोप सकती। इस रैली में हिजाब पहने कई महिलाओं ने भी भाग लिया। ज्ञात रहे कि कर्नाटक से मंगलवार को शुरू हुए हिजाब विवाद मामले को लेकर पूरे देश में प्रदर्शनों का दौर चल रहा है।
हिजाब हमारा अधिकार, इसमें दखल बर्दाश्त नहीं: ओवैसी
एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक के स्कूल में हिजाब पर रोक के मामले में कहा कि हिजाब पहनना मुस्लिम महिलाओं का अधिकार है। इसमें किसी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘हम क्या पहनते हैं और क्या खाते हैं, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। हम किसी के घर में नहीं झांक रहे। कर्नाटक में एक बेटी ने बहादुरी का काम किया। मैंने इस लड़की और उनके वालिद से बात की है।’ उन्होंने एक सवाल के जवाब में पाकिस्तान को संदेश देते हुए कहा कि उन्होंने मलाला को नहीं पढ़ने दिया पर हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे। यह हमारा आपस का मामला है। पाकिस्तान को अपने घर को संभालना चाहिए।
हिजाब विवाद पर अंतरिम आदेश का अनुरोध
वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने पीठ से अंतरिम आदेश देने का अनुरोध किया क्योंकि परीक्षाएं दो महीने दूर हैं और छात्रों को उनकी शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस पर छात्राओं की ओर से पेश अधिवक्ता देवदत्त कामत ने अनुरोध किया कि लड़कियों को ‘उनकी संस्कृति का पालन करने’ की अनुमति दी जाए। कर्नाटक के महाधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी ने अंतरिम राहत देने और छात्राओं को हिजाब पहनकर कॉलेजों में जाने की अनुमति देने का विरोध किया।
मुस्लिम लड़कियों ने दाखिल की है याचिका
राज्य के उडुपी जिले के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाली कुछ मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब के साथ कक्षाओं में प्रवेश पर रोक के खिलाफ याचिका दायर की है। मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने कहा कि पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं के मद्देनजर ये मामले बुनियादी महत्व के कुछ संवैधानिक प्रश्नों को उठाते हैं। ऐसे मुद्दे जिन पर बहस हुई और महत्वपूर्ण सवालों की व्यापकता को देखते हुए अदालत का विचार है कि मुख्य न्यायाधीश को यह तय करना चाहिए कि क्या इसके लिए बड़ी पीठ का गठन किया जा सकता है। यह भी विचार है कि अंतरिम अर्जियों को भी बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए, जिसका गठन मुख्य न्यायाधीश अवस्थी द्वारा किया जा सकता है।