राजस्थान की नई आबकारी नीति जारी,शराब दुकानों की नीलामी नहीं, दो साल के लिए होगा नवीनीकरण | Rajasthan New Excise Policy 2022-2024 | Patrika News

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राजस्थान की नई आबकारी नीति जारी,शराब दुकानों की नीलामी नहीं, दो साल के लिए होगा नवीनीकरण | Rajasthan New Excise Policy 2022-2024 | Patrika News

राजस्थान की नई आबकारी नीति जारी,शराब दुकानों की नीलामी नहीं, दो साल के लिए होगा नवीनीकरण | Rajasthan New Excise Policy 2022-2024 | Patrika News

राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए राज्य सरकार ने दो साल के लिए नई आबकारी नीति जारी कर दी है।

जयपुर

Published: February 06, 2022 03:43:00 pm

जयपुर। राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए राज्य सरकार ने दो साल के लिए नई आबकारी नीति जारी कर दी है। बड़ी बात यह है कि वतर्मान में दुकान चला रहे शराब ठेकेदार ही दो साल के लिए दुकानों का नवीनीकरण करा सकेंगे। जो दुकानों का नवीनीकरण नहीं कराएंगे, उन दुकानों की नीलामी की जाएगी। सालाना आय का लक्ष्य 15 हजार करोड़ रुपए से अधिक का रखा गया है। दुकानों की संख्या पहले की तरह 7665 रहेगी और दुकानों के खुलने का समय भी सुबह 10 से शाम 8 बजे तक रहेगा। वार्षिक गारंटी में 7 से 12 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी।

नए प्रयोग के तौर पर आरएसबीसीएल के जरिए एसी मॉडल शॉप दुकानें खोली जाएंगी। इसी प्रकार एयरपोर्ट पर भी दुकान खोलने के लिए अनुमति दी जाएगी। जिन पर प्रीमियम शराब, हैरिटेज लिकर, प्रीमियम वाईन और प्रीमियम बीयर और असेसरीज ही बेचने की अनुमति होगी। होटल संचालकों को लाइसेंस का नवीनीकरण एक साथ कराने पर 20 फीसदी शुल्क में छूट का प्रावधान किया गया है। मतलब 4 साल की फीस देने पर 5 साल का मिलेगा लाइसेंस। नशे के खिलाफ जागरुकता और प्रचार प्रसार के लिए बजट 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रखा गया है।

28 तक दुकान नवीनीकरण
वर्तमान शराब ठेकेदार अपनी दुकान की कंपोजिट फीस जमा करवाकर 28 फरवरी तक नवीनीकरण करा सकेंगे। नवीनीकरण के लिए तय गारंटी के हिसाब से शराब का उठाव कर बिक्री करने और बकाया पैसा जमा करवाने की शर्त रखी गई है। दुकान की नवीनीकरण राशि 7 मार्च तक ठेकेदार जमा करा सकेंगे। इसी प्रकार 14 मार्च तक सालाना गारंटी राशि जमा करवानी होगी।

4 साल की फीस, 5 साल का लाइसेंस
राज्य सरकार ने होटल संचालकों के लिए पहली बार एक साथ 5 साल के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण कराने की छूट दी है। 5 साल का एकसाथ लाइसेंस लेने पर 20 फीसदी की छूट मिलेगी। ऐसे में 5 साल का लाइसेंस लेने वाले होटल संचालकों को 4 साल की फीस देनी होगी। होटल और रेस्टोरेंट बार की लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी भी नहीं की गई है। लाइसेंस फीस के लिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद सीमा को शहरी क्षेत्र माना जाएगा।

एसी मॉडल शॉप की जिम्मेदारी आरएसबीसीएल पर
राज्य में एसी मॉडल शॉप खोलने का पहली बार प्रावधान किया गया है। यह कमान सरकारी कंपनी राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन (आरएसबीसीएल) को सौंपी गई है। एसी मॉडल शॉप सालाना लाइसेंस फीस पर आवंटित की जाएंगी। आरएसबीसीएल इन मॉडल शॉप को निजी भागीदारी से संचालित कराएगा। इन दुकानों पर प्रीमियम शराब, हेरिटेज लिकर, प्रीमियम वाइन व प्रीमियम बीयर ही बेची जा सकेगी।

इस दुकान के लिए जयपुर शहर में 26 लाख, जोधपुर, उदयपुर शहर के लिए 20 लाख रुपए और दूसरे शहरों के लिए 15 लाख सालाना लाइसेंस फीस रखी गई है। दुकान आवंटन ऑनलाइन नीलामी से तीन साल के लिए होगा। 2 साल अवधि और बढ़ाई जा सकेगी।

एक व्यक्ति को 5 दुकानें
एक व्यक्ति एक जिले में 2 और राज्यभर में अधिकतम 5 दुकानें आवंटित की जा सकेंगी। जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं कराया जाएगा, उनकी ऑनलाइन नीलामी होगी। इसमें आरएसबीसीएल और आरएसजीएसएम भी भाग ले सकेंगे।

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