दिल्ली में वाहनों की बेकाबू रफ्तार पर लगी लगाम, ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड लिमिट में किया संशोधन h3>
दिल्ली की सड़कों पर फर्राटा भरने वाले बेकाबू वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को नई स्पीड लिमिट तय कर दी है। टू-व्हीलर से लेकर कार, ऑटो और ट्रकों तक के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट तय कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, संशोधित नई स्पीड लिमिट तत्काल आधार पर लागू होगी।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जारी संशोधित स्पीड लिमिट वाली एक नई लिस्ट में यह साफ बताया गया है कि राजधानी में कौन-कौन सी सड़कों पर कौन सा वाहन अधिकतम कितनी स्पीड में चल सकता है।
नई लिस्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने एम1 कैटेगरी के वाहनों यानी कार, जीप, टैक्सी और अन्य ऐप-आधारित कैब के लिए अधिकांश सड़कों, राजमार्गों और फ्लाईओवर पर अधिकतम गति सीमा 50-70 किमी / घंटा तय की है। इस प्रकार के वाहनों के लिए आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक बाजारों और सर्विस रोड के अंदर सभी छोटी सड़कों पर गति सीमा 30 किमी / घंटा निर्धारित की गई है।
नजफगढ़ में टेम्पो की चपेट में आने से चार लोगों की मौत, मृतकों में तीन एक ही परिवार के लोग
Delhi Traffic Police has revised maximum speed limit all over Delhi for different categories of Motor Vehicles plying on Delhi Roads which has been published in Delhi Gazette vide No https://t.co/P0P1QhqSmE.20/4/2003/HP-II/1324 and the copy of this notification is attached below pic.twitter.com/pCUtdr4yH0
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) June 11, 2021
वहीं, टू-व्हीलर्स यानी मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि के लिए, दिल्ली पुलिस ने अधिकांश सड़कों, राजमार्गों और फ्लाईओवर पर अधिकतम गति सीमा 50-60 किमी / घंटा निर्धारित की है। इस प्रकार के वाहनों के लिए आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक बाजारों और सर्विस रोड के अंदर सभी छोटी सड़कों पर गति सीमा 30 किमी / घंटा तय की गई है।
अधिकांश सड़कों पर एम2 श्रेणी के वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) यानी मोटरकार, डिलीवरी वैन आदि की गति सीमा 50-60 किमी/घंटा निर्धारित की गई है। ग्रामीण सेवा, टीएसआर, फटफट सेवा और क्वाड्रिसाइकिल सहित सभी परिवहन वाहनों की गति सीमा 40 किमी / घंटा पर बनी हुई है।
दिल्ली पुलिस ने सूचित किया कि यदि कोई वाहन चालक तय गति सीमा का उल्लंघन करता है, लेकिन निर्धारित नियमों के 5% के भीतर रहता है, तो उसे माफ कर दिया जाएगा। हालांकि, यदि कोई वाहन निर्धारित अधिकतम गति सीमा के 5% से अधिक है, तो दिल्ली पुलिस मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 183 के तहत अपराध का संज्ञान लेगी।
दिल्ली की सड़कों पर फर्राटा भरने वाले बेकाबू वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को नई स्पीड लिमिट तय कर दी है। टू-व्हीलर से लेकर कार, ऑटो और ट्रकों तक के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट तय कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, संशोधित नई स्पीड लिमिट तत्काल आधार पर लागू होगी।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जारी संशोधित स्पीड लिमिट वाली एक नई लिस्ट में यह साफ बताया गया है कि राजधानी में कौन-कौन सी सड़कों पर कौन सा वाहन अधिकतम कितनी स्पीड में चल सकता है।
नई लिस्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने एम1 कैटेगरी के वाहनों यानी कार, जीप, टैक्सी और अन्य ऐप-आधारित कैब के लिए अधिकांश सड़कों, राजमार्गों और फ्लाईओवर पर अधिकतम गति सीमा 50-70 किमी / घंटा तय की है। इस प्रकार के वाहनों के लिए आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक बाजारों और सर्विस रोड के अंदर सभी छोटी सड़कों पर गति सीमा 30 किमी / घंटा निर्धारित की गई है।
नजफगढ़ में टेम्पो की चपेट में आने से चार लोगों की मौत, मृतकों में तीन एक ही परिवार के लोग
Delhi Traffic Police has revised maximum speed limit all over Delhi for different categories of Motor Vehicles plying on Delhi Roads which has been published in Delhi Gazette vide No https://t.co/P0P1QhqSmE.20/4/2003/HP-II/1324 and the copy of this notification is attached below pic.twitter.com/pCUtdr4yH0
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) June 11, 2021
वहीं, टू-व्हीलर्स यानी मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि के लिए, दिल्ली पुलिस ने अधिकांश सड़कों, राजमार्गों और फ्लाईओवर पर अधिकतम गति सीमा 50-60 किमी / घंटा निर्धारित की है। इस प्रकार के वाहनों के लिए आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक बाजारों और सर्विस रोड के अंदर सभी छोटी सड़कों पर गति सीमा 30 किमी / घंटा तय की गई है।
अधिकांश सड़कों पर एम2 श्रेणी के वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) यानी मोटरकार, डिलीवरी वैन आदि की गति सीमा 50-60 किमी/घंटा निर्धारित की गई है। ग्रामीण सेवा, टीएसआर, फटफट सेवा और क्वाड्रिसाइकिल सहित सभी परिवहन वाहनों की गति सीमा 40 किमी / घंटा पर बनी हुई है।
दिल्ली पुलिस ने सूचित किया कि यदि कोई वाहन चालक तय गति सीमा का उल्लंघन करता है, लेकिन निर्धारित नियमों के 5% के भीतर रहता है, तो उसे माफ कर दिया जाएगा। हालांकि, यदि कोई वाहन निर्धारित अधिकतम गति सीमा के 5% से अधिक है, तो दिल्ली पुलिस मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 183 के तहत अपराध का संज्ञान लेगी।