ऑक्सिजन सिलेंडर की जमाखोरी पर ‘आप’ विधायक को HC का नोटिस

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ऑक्सिजन सिलेंडर की जमाखोरी पर ‘आप’ विधायक को HC का नोटिस

ऑक्सिजन सिलेंडर की जमाखोरी पर ‘आप’ विधायक को HC का नोटिस

नई दिल्‍ली
दिल्‍ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन को ऑक्सिजन सिलेंडर की जमाखोरी के आरोप में नोटिस भेजा है। इमरान हुसैन से सोमवार को कोर्ट में पेश होकर इस मामले में जवाब देने के लिए कहा गया है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘आप विधायक इमरान हुसैन को नोटिस जारी करने का आदेश दिया जाता है। उन्‍हें व्‍हाट्सएप के जरिये यह नोटिस भेजा जाए। उनका ईमेल कोर्ट मास्‍टर को मुहैया कराया जाए। हम इमरान हुसैन को कोर्ट में मौजूद रहने और अपना जवाब दाखिल करने का आदेश देते हैं।’

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जस्टिस विपिन सांघ्‍वी और रेखा पल्‍लवी ने भी दिल्‍ली सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट को सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने आश्‍वस्‍त किया कि अगर मंत्री या इसमें शामिल किसी अन्‍य व्‍यक्ति के बारे में इस तरह के कोई आरोप सही हैं तो कार्रवाई की जाएगी।

याचिकाकर्ता के एडवोकेट अमित तिवारी ने इन आरोपों को ‘व्‍यापक’ करार दिया। उन्‍होंने फेसबुक पोस्‍ट का हवाला देते हुए फोटो के जरिये यह साबित करने की कोशिश की कि हुसैन ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कथित तौर पर ऑक्सिजन सिलेंडर बांटे।

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हालांकि, कोर्ट ने पूछा कि क्‍या हुसैन ने दिल्‍ली के बाहर से सिलेंडरों की खरीद की। अगर हुसैन ने शहर के अस्‍पतालों और नर्सिंग होम्‍स के लिए आवंटित ऑक्सिजन सिलेंडर के कोटे से इन्‍हें नहीं लिया है तो पूछताछ की जरूरत नहीं है। बेंच ने कहा कि यहां तक गुरुद्वारा भी ऑक्सिजन मुहैया करा रहे हैं।

इसके पहले कोर्ट ने दिल्‍ली सरकार से लोगों से अपील करने के लिए कहा था कि अगर उन्‍हें ऑक्सिजन सिलेंडर की जरूरत नहीं है तो वे इन्‍हें सरेंडर कर दें। इनकी जमाखोरी की आवश्‍यकता नहीं है।

दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि भले ही भाजपा नेता गौतम गंभीर हों या आप विधायक इमरान हुसैन, अगर किसी तरह के उल्लंघन की जानकारी मिलती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गंभीर ने इससे पहले ट्वीट किया था कि कोविड-19 मरीजों के लिए अहम मानी जाने वाली कुछ दवाएंं उनके कार्यालय में उपलब्ध हैं और जिन्हें जरूरत है, वे वहां से ले सकते हैं। उन्होंने यह भी ट्वीट किया था कि उन्होंने ऑक्सिजन कॉन्‍सेंट्रेटर्स का प्रबंध किया है। जिन्हें जरूरत हो वे इन्हें ले सकते हैं।

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