Vehicle Ownership Transfer: वाहन खरीदते समय ही बना सकेंगे नॉमिनी, मोटर व्हीकल के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

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Vehicle Ownership Transfer: वाहन खरीदते समय ही बना सकेंगे नॉमिनी, मोटर व्हीकल के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव


Vehicle Ownership Transfer: वाहन खरीदते समय ही बना सकेंगे नॉमिनी, मोटर व्हीकल के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

Vehicle Ownership Transfer: मोटर व्हीकल एक्ट में आज एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसका सीधा लाभ वाहन मालिकों को मिलेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम (1989) में आज एक बड़ी तब्दीली की है। जिससे कार या बाइक खरीदते समय ही वाहन मालिक पंजीकरण प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) में एक व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं। इससे वाहन को ट्रांसफर करने में बड़ी मदद मिलेगी। 

यदि वाहन मालिक की मृत्यु हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नामांकित व्यक्ति के नाम से वाहन को ट्रांसफर करने में आसानी होगी। सामान्यत तौर पर ऐसी स्थिति में वाहन मालिक की मृत्यु के बाद वाहन को किसी दूसरे के नाम से ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया काफी जटिल थी। इतना ही नहीं, अलग-अलग राज्यों में इसको लेकर नियम भी भिन्न थें। 

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लेकिन मंत्रालय के इस नए नियम के मुताबिक वाहन खरीदते समय ही नॉमिनी को घोषित किया जा सकता है, या फिर बाद में ऑनलाइन वाहन के सेकेंड ऑनर के तौर पर नॉमिनी को जोड़ा जा सकता है। इसके लिए वाहन मालिक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नॉमिनी घोषित करने के लिए वाहन मालिक को नॉमिनी का प्रहचान पत्र भी जमा करना होगा। 

3 महीनों के भीतर देनी होगी सूचना: 
 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार, यदि वाहन मालिक की मृत्यु हो जाती है तो इसके मृत्यु की सूचना 30 दिनों के भीतर ही अथॉरिटी को देनी होगी। इसके अलावा वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में नामित व्यक्ति को उक्त व्यक्ति के मृत्यु के 3 महीनों के भीतर ही रजिस्टरिंग अथॉरिटी को सूचित व्हीकल ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 31 को भरकर आवेदन करना होगा। वाहन मालिक बाद में भी नॉमिनी में बदलाव कर सकता है, जैसा प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में किया जाता है। 

बता दें कि, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बीते 27 नवंबर, 2020 को पंजीकरण प्रमाण पत्र में एक व्यक्ति को नामांकित करने के लिए वाहन मालिक की सुविधा के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया था। ऐसा बताया जा रहा है कि, सरकार ने प्रस्तावित संशोधन पर जनता और सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां भी आमंत्रित की थी।
 



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