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पालघर: 8 साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को मौत की सज़ा, कोर्ट ने 75 हज़ार का जुर्माना भी लगाया

महाराष्ट्र के पालघर जिले की एक अदालत ने 2021 के एक चर्चित मामले में 50 वर्षीय व्यक्ति को आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या करने के लिए फांसी की सज़ा सुनाई है। समाचार एजेंसी IANS की…

पालघर: 8 साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को मौत की सज़ा, कोर्ट ने 75 हज़ार का जुर्माना भी लगाया
(फोटो: IANS)

महाराष्ट्र के पालघर जिले की एक अदालत ने 2021 के एक चर्चित मामले में 50 वर्षीय व्यक्ति को आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या करने के लिए फांसी की सज़ा सुनाई है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, पालघर की अपर जिला एवं सत्र अदालत ने दोषी पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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यह दिल दहला देने वाली घटना 27 सितंबर 2021 को डहाणू तहसील के रानशेत इलाके में हुई थी। दोषी प्रमुल उर्फ प्रफुल्ल रत्ना घोषे ने पानी की टंकी के पास झाड़ियों में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने हंसिये (कोयता) से बच्ची के सिर, गर्दन और चेहरे पर वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी।

हमला और कानूनी कार्रवाई

जब एक शिकायतकर्ता मौके पर पहुंचा, तो दोषी प्रफुल्ल ने उस पर भी जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस अपराध के बाद डहाणू पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 376 (बलात्कार), 377 और पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मामले की जांच तत्कालीन उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (बोईसर) नित्यानंद झा (आईपीएस) ने की। उन्होंने वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर एक मजबूत आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान 24 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

अदालत का अंतिम फैसला

शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए.आर. रहाणे ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने प्रफुल्ल घोषे को IPC की धारा 302, 307, 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत 'अंतिम सांस तक फांसी' की सज़ा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को डेढ़ साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इस मामले में विशेष सरकारी वकील रेखा हिवराले और जांच टीम की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

इनपुट: IANS

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News4Social महाराष्ट्र डेस्क

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