7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज की डेडलाइन आगे बढ़ी

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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज की डेडलाइन आगे बढ़ी

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज की डेडलाइन आगे बढ़ी

हाइलाइट्स:

  • सरकार ने LTC स्पेशल कैश पैकेज स्कीम की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मई कर दी है
  • केंद्रीय कर्मचारी अब सभी बिलों को नई तारीख यानी 31 मई तक जमा कर सकेंगे
  • वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस संबंध में ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है
  • सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला किया है

नई दिल्ली
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने LTC (Leave Travel Concession) स्पेशल कैश पैकेज स्कीम की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दी है। पहले इसकी डेडलाइन 30 अप्रैल 2021 थी। इसका मतलब यह हुआ कि केंद्रीय कर्मचारी अब सभी बिलों को नई तारीख यानी 31 मई तक जमा कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस संबंध में पहले ही ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है।

सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला किया है। पहले एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज स्कीम की डेडलाइन 31 मार्च 2021 तक थी जिसे बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 किया गया था। अब एक बार फिर इसकी डेडलाइन बढ़ाई गई है। हालांकि बिल में पेमेंट की तारीख 31 मार्च 2021 तक की रखी गई है। यानी खरीदारी 31 मार्च के बाद की नहीं होनी चाहिए। ऐसे बिल स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से खासकर उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जिन्हें LTC Special Cash Package Scheme को क्लेम करने के लिए बिल जमा करने थे लेकिन वो समय पर जमा नहीं कर पाए।

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एलटीसी कैश वाउचर स्‍कीम
कोविड-19 की महामारी के कारण लोगों को अपना ट्रैवल प्‍लान बदलना पड़ा था। वे लीव ट्रैवल अलाउंस (एलटीए) का फायदा भी नहीं ले सके। यह उनके सैलरी स्‍ट्रक्‍चर का हिस्‍सा होता है। इसके मद्देनजर सरकार ने 12 अक्‍टूबर, 2020 को एलटीसी कैश वाउचर स्‍कीम का एलान किया था। इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक 12 फीसदी और उससे ज्यादा जीएसटी वाले सर्विस या गुड्स को खरीद कर इस स्कीम का फायदा उठा सकते थे।

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29 अक्‍टूबर 2020 को स्‍कीम का दायरा बढ़ाते हुए इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अलावा अन्‍य कर्मचारियों को भी शामिल किया गया। इन कर्मचारियों में राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बैंक और निजी क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं। एफएक्‍यू के जरिये बताया गया कि इसमें एलटीए की तरह टैक्‍स छूट का प्रावधान है। इससे प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारियों को भी राहत मिली।

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