30 जून तक लिंक करा लें पैन-आधार, नहीं तो देना पड़ेगा 1 हजार रु. जुर्माना | Get PAN-Aadhaar linked by June 30, otherwise you will pay Rs 1 thousa | Patrika News h3>
अब लगेगी पेनल्टी
आधार और पैन को लिंक करने के लिए पहले 31 मार्च 2022 तक का समय दिया गया था, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। हालांकि, 1 अप्रेल 2022 से 30 जून 2022 तक 500 रुपए और 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक 1 हजार रुपए चुकाना है। सीबीडीटी की यह घोषणा भले ही राहत देने वाली नजर आई हो, लेकिन हकीकत यह है कि पेनल्टी के साथ आधार और पैन लिंक होने वाली तिथि यानी 1 अप्रेल से अब तक एक भी करदाता के आधार और पैन लिंक नहीं हो सके हैं। दो माह बाद 1 जून से लिंक शुरू हुई, जिससे भी राहत नहीं मिल सकी। 24 घंटे तक भी इस लिंक के जरिए चालान जमा नहीं हुए। अगर शुक्रवार से चालान जमा भी होते हैं तो करदाताओं को सिर्फ 27 दिनों का समय मिलेगा, जबकि सीबीडीटी तीन माह देने की घोषणा कर चुका है।
पैन हो जाएगा निष्क्रिय
सीए इंदौर शाखा के पूर्व अध्यक्ष सीए कीर्ति जोशी ने बताया, इंदौर में करीब 2500 और प्रदेश में 20 हजार से अधिक करदाताओं के आधार और पैन लिंक करने में दिक्कतें आ रही हैं। अभी सिर्फ एनआरआइ और 85 वर्ष से अधिक उम्र से वरिष्ठ नागरिकों को आधार और पैन लिंक कराने से छूट दी गई है। 31 मार्च 2023 तक लिंक नहीं कराने वालों के पैन निष्क्रिय हो जाएंगे।
बता दें कि बीते कि बीते दिनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि अगर कोई पैन कार्ड होल्डर्स पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है तो, उनके पैन को इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे।
आधार को पैन से लिंक करना है जरूरी
धारा 139AA के तहत मांगे जाने पर पैन दिखाना अनिवार्य है। सेक्शन 139AA के तहत हर उस व्यक्ति के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड बनवाने की ऐप्लीकेशन में आधार नंबर का लिखना जरूरी है, जो आधार पाने का पात्र है। इसके अलावा जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 तक PAN अलॉट हो चुका था और जो आधार नंबर पाने के पात्र हैं, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा।
पैन को आधार से लिंक करने की तरीका
1. SMS के जरिए
अपने मोबाइल से मैसेज भेजकर भी PAN को आधार से लिंक किया जा सकता है। इसके िलए आपको UIDPAN 12 अंकों का आधार नंबर><10 अंकों का PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर भेजना होगा। उदाहरण के लिए, UIDPAN 111122223333 AAAPA9999Q
2. ऑनलाइन तरीका
ऑफिशियल साइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं। बाईं तरफ मौजूद क्विक लिंक्स सेक्शन में ‘Link Aadhar’ पर क्लिक करें। पेज खुलने पर PAN, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरें। अगर आपके आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो ‘I have only year of birth in Aadhaar card’ विकल्प पर टिक लगाएं। फिर कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें।
3. ऑफलाइन
PAN सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर आप PAN और आधार को लिंक करा सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म ‘Annexure-I’ भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे-PAN कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ लेकर जाएं। इसके लिए आपको एक निर्धारित शुल्क भी देना होगा।
अब लगेगी पेनल्टी
आधार और पैन को लिंक करने के लिए पहले 31 मार्च 2022 तक का समय दिया गया था, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। हालांकि, 1 अप्रेल 2022 से 30 जून 2022 तक 500 रुपए और 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक 1 हजार रुपए चुकाना है। सीबीडीटी की यह घोषणा भले ही राहत देने वाली नजर आई हो, लेकिन हकीकत यह है कि पेनल्टी के साथ आधार और पैन लिंक होने वाली तिथि यानी 1 अप्रेल से अब तक एक भी करदाता के आधार और पैन लिंक नहीं हो सके हैं। दो माह बाद 1 जून से लिंक शुरू हुई, जिससे भी राहत नहीं मिल सकी। 24 घंटे तक भी इस लिंक के जरिए चालान जमा नहीं हुए। अगर शुक्रवार से चालान जमा भी होते हैं तो करदाताओं को सिर्फ 27 दिनों का समय मिलेगा, जबकि सीबीडीटी तीन माह देने की घोषणा कर चुका है।
पैन हो जाएगा निष्क्रिय
सीए इंदौर शाखा के पूर्व अध्यक्ष सीए कीर्ति जोशी ने बताया, इंदौर में करीब 2500 और प्रदेश में 20 हजार से अधिक करदाताओं के आधार और पैन लिंक करने में दिक्कतें आ रही हैं। अभी सिर्फ एनआरआइ और 85 वर्ष से अधिक उम्र से वरिष्ठ नागरिकों को आधार और पैन लिंक कराने से छूट दी गई है। 31 मार्च 2023 तक लिंक नहीं कराने वालों के पैन निष्क्रिय हो जाएंगे।
बता दें कि बीते कि बीते दिनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि अगर कोई पैन कार्ड होल्डर्स पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है तो, उनके पैन को इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे।
आधार को पैन से लिंक करना है जरूरी
धारा 139AA के तहत मांगे जाने पर पैन दिखाना अनिवार्य है। सेक्शन 139AA के तहत हर उस व्यक्ति के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड बनवाने की ऐप्लीकेशन में आधार नंबर का लिखना जरूरी है, जो आधार पाने का पात्र है। इसके अलावा जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 तक PAN अलॉट हो चुका था और जो आधार नंबर पाने के पात्र हैं, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा।
पैन को आधार से लिंक करने की तरीका
1. SMS के जरिए
अपने मोबाइल से मैसेज भेजकर भी PAN को आधार से लिंक किया जा सकता है। इसके िलए आपको UIDPAN 12 अंकों का आधार नंबर><10 अंकों का PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर भेजना होगा। उदाहरण के लिए, UIDPAN 111122223333 AAAPA9999Q
2. ऑनलाइन तरीका
ऑफिशियल साइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं। बाईं तरफ मौजूद क्विक लिंक्स सेक्शन में ‘Link Aadhar’ पर क्लिक करें। पेज खुलने पर PAN, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरें। अगर आपके आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो ‘I have only year of birth in Aadhaar card’ विकल्प पर टिक लगाएं। फिर कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें।
3. ऑफलाइन
PAN सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर आप PAN और आधार को लिंक करा सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म ‘Annexure-I’ भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे-PAN कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ लेकर जाएं। इसके लिए आपको एक निर्धारित शुल्क भी देना होगा।