हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट कंपनियों में 75% आरक्षण, राज्यपाल ने बिल को दी मंजूरी

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हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट कंपनियों में 75% आरक्षण, राज्यपाल ने बिल को दी मंजूरी


विनोद लांबा, चंडीगढ़: हरियाणा (Haryana) के युवाओं के लिए बड़ी खबर आई है. स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी मिल गई है. हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य (Satyadev Narayan Arya) ने मंगलवार को इस अहम विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी. अब राज्य के हर कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट में युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. यह जानकारी उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने दी. 

राज्य के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए आज खुशी का दिन है. प्राइवेट नौकरियों में अब प्रदेश के युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरियों का अधिकार मिलेगा.

प्रदेश के मुख्यमंत्री (Manohar Lal Khattar) ने कहा कि राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने निजी नौकरियों में 75% आरक्षण की अनुमति देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. सरकार जल्द ही इसे अधिसूचित करेगी.

बता दें कि बीते साल नवंबर में हरियाणा विधान सभा (Haryana Assembly) ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को मंजूरी दी थी. हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2020 में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपये से कम है.





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