| स्वाति मालीवाल मारपीट मामला: तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला – Hindi News | Live News in Hindi | ताजा हिंदी खबरें h3>
आप सांसद स्वाति मालीवाल पर से मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को हिरासत में लिया गया। जिसके बाद कुमार ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।
नई दिल्ली. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को आम आदमी पार्टी (आप) सांसद स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में शनिवार को हिरासत में लिया गया है। कुमार ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। जहां कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कुमार को दिल्ली पुलिस की एक टीम ने आज दोपहर को मुख्यमंत्री आवास से हिरासत में लिया। जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया।
#UPDATE | Swati Maliwal assault case | Tis Hazari court in Delhi reserves the order in the anticipatory bail matter of Arvind Kejriwal’s aide, Bibhav Kumar.
— ANI (@ANI) May 18, 2024
गौरतलब है कि एक दिन पहले (17 मई), दिल्ली पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ मालीवाल को घटना के नाटकीय रूपांतरण के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर लेकर गई थी। घटनाक्रम की पुष्टि के लिए मुख्यमंत्री के आवास से आठ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज एकत्र किए। साथ ही पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास के सुरक्षाकर्मियों एवं अन्य कर्मियों समेत कम से कम 10 लोगों के बयान दर्ज किये हैं जो 13 मई को कथित हमले के वक्त मौके पर मौजूद थे।
इससे पहले दिन (16 मई) मालीवाल ने तीस हजारी अदालत में मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था। मालीवाल ने आरोप लगाया है कि 13 मई को जब वह मुख्यमंत्री से मिलने गयी थीं तब उनके सहयोगी कुमार ने उनपर पूरी ताकत से प्रहार किया, उन्हें थप्पड़ मारा तथा छाती एवं पेट पर लात से मारी।
वहीं, गिरफ्तारी से पहले दिन में, कुमार ने पुलिस को पत्र लिखकर कहा था कि वह जांच में सहयोग करने को तैयार हैं लेकिन उसे (पुलिस को) मालीवाल के खिलाफ उनकी शिकायत पर भी गौर करना चाहिए। शुक्रवार को कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी कि मालीवाल ने 13 मई को अनधिकृत रूप से प्रवेश पाने के लिए मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा का उल्लंघन किया और वहां हंगामा किया। मुख्यमंत्री के सहयोगी ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने उन्हें (मालीवाल को) रोकने की कोशिश की तब उन्होंने उन्हें गालियां दीं। (एजेंसी इनपुट के साथ)