साथ रहो या पति को फ्री करो, वायरल हुआ जज साहब का अंदाज

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साथ रहो या पति को फ्री करो, वायरल हुआ जज साहब का अंदाज

साथ रहो या पति को फ्री करो, वायरल हुआ जज साहब का अंदाज

MP High Court News: एमपी हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में पदस्थ जस्टिस रोहित आर्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें तलाक के एक मामले की सुनवाई के दौरान जज ने पहले तो पत्नी को पति के साथ रहने की समझाइश दी। जब वो नहीं मानी तो जज ने कहा कि फिर पति को आजाद करो। उन्होंने अगली सुनवाई पर बेटे को भी साथ लाने को कहा ताकि उसकी कस्टडी पर फैसला हो सके।

 

हाइलाइट्स

  • एमपी हाई कोर्ट में तलाक के एक मामले की सुनवाई का वीडियो वायरल
  • जस्टिस रोहित आर्य ने मामले के निपटारे के लिए अपनाया अनोखा तरीका
  • जज ने पत्नी से बेटे को कोर्ट लेकर आने को कहा
ग्वालियरः मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने तलाक के एक मामले की सुनवाई के दौरान जज ने निपटारे का अनोखा तरीका निकाला। जस्टिस रोहित आर्य ने पत्नी को बच्चे को कोर्ट में लाने का निर्देश दिया। जज ने पत्नी को बार-बार समझाने की कोशिश की कि उसे पति के साथ रहना चाहिए। जब पत्नी राजी नहीं हुई तो जज ने कहा कि अगली तारीख पर बेटे को साथ लेकर आओ। तब यह फैसला हो जाएगा कि बेटे को किसके साथ रहना है।

16 साल पहले हुई शादी

इस मामले में दंपति की शादी 16 साल पहले हुई थी। बीते आठ साल से दोनों अलग रहे हैं। पति का राजस्थान में बिजनेस है जबकि पत्नी मुरैना में रहती है। पति ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी कि पत्नी ना उसके साथ रहने को तैयार है, ना तलाक देने को। उसने कोर्ट से तलाक के साथ बेटे को उसके साथ रहने देने का आग्रह भी किया था।

जज ने पति के साथ रहने की दी समझाइश

सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहित आर्य ने पत्नी से पूछा कि वो पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती। पत्नी पुरानी घटनाओं का हवाला देने लगी तो जज ने उससे कहा कि बीती हुई बातों को भूलकर एक बार फिर से कोशिश करो। जज ने यह भी कहा कि तुम पढ़ी-लिखी हो। अपनी पढ़ाई का कुछ तो फायदा उठाओ। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि उसके साथ हुई पुरानी घटनाएं दोहराई जाती हैं तो कोर्ट इस मामले को देखेगी।

नहीं मानी तो तल्ख हुए जस्टिस

बार-बार समझाने के बाद भी पत्नी, पति के साथ जाने को तैयार नहीं हुई। तब जज ने तल्खी दिखाते हुए कहा कि या तो साथ रहो या तलाक दो। पति के साथ नहीं रहना चाहती तो उसे फ्री कर दो। मामले की सुनवाई के लिए पति को बार-बार राजस्थान से आना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अगली तारीख पर बेटे को साथ लेकर आओ। कोर्ट उसी से पूछेगी कि वो मां या पिता में से किसके साथ रहना चाहता है। इसके पास उसकी कस्टडी पर भी फैसला हो जाएगा।

वायरल है सुनवाई का वीडियो

जस्टिस रोहित आर्य सरकारी अधिकारियों के साथ अपने कड़े रवैये के अलावा इस तरह के मामलों में मानवीय रुख के लिए जाने जाते हैं। उनके मामलों की सुनवाई के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। ताजा मामले में पत्नी के साथ उनकी बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है।

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