सांसद कंगना वाद में कोर्ट में आज सुनवाई: पिछली सुनवाई पर अधिवक्ता ने मांगा था जवाब दाखिल करने के लिए समय – Agra News

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सांसद कंगना वाद में कोर्ट में आज सुनवाई:  पिछली सुनवाई पर अधिवक्ता ने मांगा था जवाब दाखिल करने के लिए समय – Agra News

सांसद कंगना वाद में कोर्ट में आज सुनवाई: पिछली सुनवाई पर अधिवक्ता ने मांगा था जवाब दाखिल करने के लिए समय – Agra News

आगरा कोर्ट में हिमाचल के मंडी क्षेत्र से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनोट के मामले में आज स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में सुनवाई होगी। 18 मार्च को हुई पिछली सुनवाई को कंगना रनौत की तरफ से उनके स्थानीय अधिवक्ता कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट की महिल

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आगरा कोर्ट में पेश हुईं थी उनकी वकील कंगना की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अनुश्री ने कोर्ट में अपना वकालतनामा जमा किया और समय मांगा था। उन्होंने कोर्ट से कहा कि कंगना के बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट समय दे। जिस पर कोर्ट ने 18 मार्च की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की गई थी। 18 मार्च को सुनवाई पर स्थानीय अधिवक्ता दौलत सिंह कंगना की ओर से उपस्थित हुए थे। उन्होंने भी जवाब देने के लिए कोर्ट से कॉपी मांगी। वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि कंगना के वकील को कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। उनकी ओर से वकालत नामे पर कंगना के हस्ताक्षर को लेकर आपत्ति लगाई गई है। उनके अधिवक्ता से शपथ पत्र देने को कहा है कि ये हस्ताक्षर कंगना रनौत के ही हैं।

पुलिस ने दाखिल की अपनी आख्या इससे पहले पुलिस द्वारा रिपोर्ट दाखिल की गई। दाखिल की गई रिपोर्ट में लिखा है कि पुलिस दिल्ली में कंगना रनोट के बयान दर्ज करने के लिए पहुंची थी लेकिन वहां भी उनके वकील अनुश्री से ही मुलाकात हुई। वकील ने कहा कि बयान तैयार करने के लिए समय चाहिए। पुलिस द्वारा दाखिल की गई रिपोर्ट में लिखा है की कंगना की तरफ से अभी तक बयान दर्ज नहीं कराए गए हैं।

किसानों पर की थी टिप्पणी किसानों पर दी गई टिप्पणी को लेकर पिछले साल कंगना के खिलाफ वाद दायर किया था। इस मामले में वादी के बयानों के साथ ही गवाहों के बयान हो चुके हैं। थाना न्यू आगरा प्रभारी ने आख्या कोर्ट में पेश कर दी थी।

राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा ने कंगना रनोट के विरुद्ध स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए अनुज कुमार सिंह की कोर्ट में 11 सितंबर 2024 को वाद दायर किया था।

जिसमें उन्होंने कंगना रनोट पर देश के किसानों को हत्यारा, बलात्कारी और अलगाववादी बताने तथा राष्ट्रपति महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का मजाक उड़ाने आरोप लगाया था।

तीन बार भेजे गए नोटिस इस मामले में अब तक वादी और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद कोर्ट ने कंगना को अपना पक्ष रखने के लिए उनके हिमाचल प्रदेश स्थित कुल्लू मनाली के और दिल्ली के पते पर तीन बार नोटिस भेजे। कंगना को नोटिस मिल चुके हैं।

नोटिस में निर्देश दिया था के कंगना के विरुद्ध जो वाद दायर किया है उसमें कंगना स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में हाजिर होकर बताएं कि वह अपना पक्ष रखना चाहती हैं अथवा सुनवाई कराना चाहती हैं।

लेकिन कंगना तीनों ही नोटिस प्राप्त होने के बावजूद न तो स्वयं हाजिर हुई और ना ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता हाजिर हुआ। आज इसी मामले में उनकी अधिवक्ता हाजिर हुईं थी।

दो बार और दी गई डेट तब कोर्ट ने दो तिथियां कंगना या उनके अधिवक्ता की इंतजारी में नियत की। लेकिन फिर भी कंगना की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ। तब कोर्ट ने थाना न्यू आगरा प्रभारी को आदेश दिए कि वादी और गवाहों के बयानों से संबंधित आख्या प्रस्तुत करें। आख्या प्रस्तुत कर दी गई है।

इसी मामले में गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई थी। वादी अधिवक्ता रमा शंकर शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्ग विजय सिंह भैया, राम दत्त दिवाकर, बीएस फौजदार, आरएस मौर्य, संतोष दीक्षित, नवीन वर्मा, ओपी वर्मा, राकेश नौहवार सहित तमाम अधिवक्ताओं द्वारा पैरवी की जा रही है।

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