संभल हिंसा: उपद्रवियों की 26 जमानत याचिका खारिज: ADJ कोर्ट में शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का किया विरोध – Sambhal News h3>
सनी गुप्ता, संभल14 मिनट पहले
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संभल हिंसा: उपद्रवियों की 26 जमानत याचिका खारिज।
संभल की जिला न्यायालय स्थित चंदौसी के ADJ द्वितीय निर्भय नारायण राय की अदालत ने 24 नवंबर को हुए दंगों के आज 16 आरोपियों और गुरुवार को 10 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अब तक कुल 104 जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी है। बाकी याचिकाओं पर अन्य तिथियों पर सुनवाई होनी है।
पुलिस कर्मी और प्रशासन के लोग घायल हुए
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश सैनी ने बताया कि ADJ द्वितीय निर्भय नारायण राय की अदालत में संभल के 24 नवंबर को हुए दंगों के मामले में 16 आरोपियों की याचिकाएं पेश की गई थी। मेरे द्वारा तर्क रखे गए। न्यायालय के द्वारा सभी 16 याचिकाएं आज खारिज की गई। गुरुवार 10 याचिकाएं खारिज की गई। अब तक कुल 104 जमानत याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं। हमने न्यायालय के समक्ष तर्क रखे कि 24 नवंबर की घटना में 4 निर्दोषों की जान गई है। साथ ही कई पुलिस कर्मी और प्रशासन के लोग घायल भी हुए है।
संभल हिंसा के उपद्रवियों का प्रशासन ने पोस्टर जारी किया।
जान से मारने की नियत से चलाए पत्थर
उक्त घटना में आरोपियों ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से पत्थर चलाए, फायरिंग भी की गई। सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। जबकि पुलिस ने आरोपियों को वीडियो फुटेज के आधार पर व ड्रोन के माध्यम से चिह्नित किया है। यह सभी तर्क मेरे द्वारा न्यायालय में रखे गए। जिस पर न्यायालय ने याचिकाएं खारिज की।
संभल कोतवाली की मुकदमा संख्या 337/24 में मौ. आमिद अंसार, सुभान उर्फ़ मुन्ना, सुजाउद्दीन उर्फ़ सज्जू, दिलनवाज, मुस्तफा हसन उर्फ राजू, याकूब, असद है। जबकि मुकदमा संख्या 334/24 में मुस्तफा हसन उर्फ राजू व रेहान है। थाना नखासा के मुकदमा संख्या 304/24 में मौ. सूफियान, मौ. निहाल एवं मुकदमा संख्या 305/24 में मौ. निहाल की जमानत याचिका खारिज की गई है।
कोतवाली संभल के मुकदमा संख्या 337/24 में फैजान, तहजीब, अजहर अली एवं मुकदमा संख्या 334/24 में आमिर, नईम, मौ. नदीम, मौ. समीर, सुजाउद्दीन उर्फ़ सज्जू, मौ. सलीम, मौ. रेहान, शुऐब है जबकि मुकदमा संख्या 336/24 में मौ. अजीम, मौ. नदीम व मौ. फैजान है।
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सनी गुप्ता, संभल14 मिनट पहले
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संभल हिंसा: उपद्रवियों की 26 जमानत याचिका खारिज।
संभल की जिला न्यायालय स्थित चंदौसी के ADJ द्वितीय निर्भय नारायण राय की अदालत ने 24 नवंबर को हुए दंगों के आज 16 आरोपियों और गुरुवार को 10 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अब तक कुल 104 जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी है। बाकी याचिकाओं पर अन्य तिथियों पर सुनवाई होनी है।
पुलिस कर्मी और प्रशासन के लोग घायल हुए
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश सैनी ने बताया कि ADJ द्वितीय निर्भय नारायण राय की अदालत में संभल के 24 नवंबर को हुए दंगों के मामले में 16 आरोपियों की याचिकाएं पेश की गई थी। मेरे द्वारा तर्क रखे गए। न्यायालय के द्वारा सभी 16 याचिकाएं आज खारिज की गई। गुरुवार 10 याचिकाएं खारिज की गई। अब तक कुल 104 जमानत याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं। हमने न्यायालय के समक्ष तर्क रखे कि 24 नवंबर की घटना में 4 निर्दोषों की जान गई है। साथ ही कई पुलिस कर्मी और प्रशासन के लोग घायल भी हुए है।
संभल हिंसा के उपद्रवियों का प्रशासन ने पोस्टर जारी किया।
जान से मारने की नियत से चलाए पत्थर
उक्त घटना में आरोपियों ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से पत्थर चलाए, फायरिंग भी की गई। सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। जबकि पुलिस ने आरोपियों को वीडियो फुटेज के आधार पर व ड्रोन के माध्यम से चिह्नित किया है। यह सभी तर्क मेरे द्वारा न्यायालय में रखे गए। जिस पर न्यायालय ने याचिकाएं खारिज की।
संभल कोतवाली की मुकदमा संख्या 337/24 में मौ. आमिद अंसार, सुभान उर्फ़ मुन्ना, सुजाउद्दीन उर्फ़ सज्जू, दिलनवाज, मुस्तफा हसन उर्फ राजू, याकूब, असद है। जबकि मुकदमा संख्या 334/24 में मुस्तफा हसन उर्फ राजू व रेहान है। थाना नखासा के मुकदमा संख्या 304/24 में मौ. सूफियान, मौ. निहाल एवं मुकदमा संख्या 305/24 में मौ. निहाल की जमानत याचिका खारिज की गई है।
कोतवाली संभल के मुकदमा संख्या 337/24 में फैजान, तहजीब, अजहर अली एवं मुकदमा संख्या 334/24 में आमिर, नईम, मौ. नदीम, मौ. समीर, सुजाउद्दीन उर्फ़ सज्जू, मौ. सलीम, मौ. रेहान, शुऐब है जबकि मुकदमा संख्या 336/24 में मौ. अजीम, मौ. नदीम व मौ. फैजान है।