शूटिंग, धरना-प्रदर्शन, और धार्मिक कार्यक्रम के लिए अब लोगों को पुलिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जानिए नए नियम | UP events will not have to run around police, know new rules | Patrika News

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शूटिंग, धरना-प्रदर्शन, और धार्मिक कार्यक्रम के लिए अब लोगों को पुलिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जानिए नए नियम | UP events will not have to run around police, know new rules | Patrika News

शूटिंग, धरना-प्रदर्शन, और धार्मिक कार्यक्रम के लिए अब लोगों को पुलिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जानिए नए नियम | UP events will not have to run around police, know new rules | News 4 Social


धार्मिक कार्यक्रम, शूटिंग, धरना-प्रदर्शन, या अन्य किसी आयोजन के लिए अब लोगों को पुलिस विभाग से अनुमति प्राप्त करने के लिए पुलिस दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जगह, लोग घर से ही सिस्टम पर एक क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुलिस विभाग की वेबसाइड पर ‘नागरिक सेवाएं’ नामक शीर्षक के तहत इस सुविधा को उपलब्ध किया गया है। इसमें खास बात यह है कि आवेदनकर्ता अपने आवेदन की प्रगति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत धरना- प्रदर्शन, दौड़, शूटिंग, धार्मिक कार्यक्रम, यात्राएं आदि आयोजन होते रहते है। इन आयोजनों की अनुमति अलग-अलग स्तर पर अधिकारियों द्वारा दी जाती है। वर्तमान में आवेदकों को आवेदन व शपथ पत्र भरकर संबंधित आधिकारी के कार्यालयों में जमा करना पड़ता है। यहां से आवेदन पत्र संबंधित थानों को भेजा जाता है। प्रक्रिया पूरी होने में कई बार काफी देर होती है। इससे आवेदक को अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने में भाग दौड़ कर परेशान होना पड़ता है। आवेदन की वर्तमान स्थिति भी पता नहीं चलती है।

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संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में आवेदकों को अनुमति के लिए कई बार भाग-दौड़ कर परेशान हो जाते है। कई बार थाना स्तर पर ही देर हो जाती है। इस तरह की समस्याओं का संज्ञान में लेते हुए आयोजनों की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है।

ऐसे करना होगा आवेदन
लखनऊ पुलिस की वेबसाइड lucknow police. up.gov.in पूर्व से ही बनी है। इस पेज को खोलने पर नागरिक सेवाएं पेज पर नागरिक सेवाओं पर क्लिक करते ही विभिन्न सेवाएं सामने आ जाती है। इसमें वर्तमान में मुख्यतः किरायेदार सत्यापन, चरित्र सत्यापन का अधिकतम प्रयोग किया जा रहा है। इन्ही ‘नागरिक सेवाएं’ शीर्षक के अन्तर्गत अनुमति संबंधी शीर्षक भी जोड़ा गया है, जिसपर क्लिक कर आवेदक की प्रक्रिया पूरी कर आवेदन कर सकते है।

ऑनलाइन अनुमति मिलने पर डाउनलोड कर सकेंगे अनुमति पत्र

आवेदन के बाद साइट पर वर्तमान स्थिति भी देख सकेंगे। मंजूरी मिलने पर ऑनलाइन स्वीकृति पत्र भी डाउनलोड किया जा सकेगा, जिसका रिकार्ड लखनऊ पुलिस की वेबसाइड पर उपलब्ध है। फर्जी अनुमति पत्र का मिलान पुलिस की साइट से किया जा सकता है।

28 तक दोनों तरह से कर सकते हैं आवेदन
जेसीपी उपेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि नई व्यवस्था ट्रायल के तौर पर 12 फरवरी से लागू की गयी है। ऐसे में 28 फरवरी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते है। परेशानी या सुझाव के लिए हेल्पलाइन नंबर 7309979797, 9454405396 व 8887979187 पर संपर्क कर सकते है।

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