शिक्षक भर्ती मामला: पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रुख साफ करने के लिए बिहार सरकार को दिया समय, सोमवार को अगली सुनवाई

117
शिक्षक भर्ती मामला: पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रुख साफ करने के लिए बिहार सरकार को दिया समय, सोमवार को अगली सुनवाई


शिक्षक भर्ती मामला: पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रुख साफ करने के लिए बिहार सरकार को दिया समय, सोमवार को अगली सुनवाई

पटना
पटना हाईकोर्ट ने बिहार के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए नेत्रहीन और दिव्यांग लोगों को आक्षण की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के रिक्त 1.25 लाख पदों की भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले कैंडिडेट के आरक्षण के पैटर्न को स्पष्ट करने के लिए समय दिया। अब सोमवार को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी।

जानिए क्या है पूरा मामला
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने महाधिवक्ता ललित किशोर की ओर से स्पष्टीकरण के साथ आने के लिए समय मांगने के बाद मामले की सुनवाई सोमवार को फिर से तय की है। दरअसल, बिहार सरकार ने 2019 में राज्य के सरकारी स्कूलों में 1.25 लाख प्राइमरी और सेकंडरी शिक्षकों की भर्ती के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया था। हालांकि, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने पिछले साल फरवरी में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।

इसे भी पढ़ें:- बिहार में एक लाख ज्यादा शिक्षकों के भर्ती की तैयारी, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान

इसलिए अटका है शिक्षक भर्ती मामला
महासंघ ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह संबंधित अधिकारियों को विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के अनुसार 4 फीसदी आरक्षण की श्रेणी को लागू करने का निर्देश दे। यह भी आग्रह किया था अदालत संबंधित अधिकारियों को अधिनियम के नियम 11 के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में विकलांग व्यक्तियों के लिए 4 फीसदी आरक्षित सीट में नेत्रहीन उम्मीदवारों के लिए 1 फीसदी आरक्षण लागू करने का निर्देश दे।

रेलवे अधिकारियों ने नहीं ली सबक, भीगकर बर्बाद हो गया हजारों क्विंटल अनाज, अररिया के बथनाहा रैक पॉइंट का मामला

शिक्षा मंत्री ने कहा- जल्द ही शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया
पटना हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से अभी तक ये पूरी नहीं हुई है। हालांकि, एक दिन पहले ही बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार पटना हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में एक लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगी। हाईकोर्ट के दखल के बाद शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया रोक दी गई है। हालांकि, संकट को हल करने और नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू करने के लिए सभी कोशिशें की जा रही हैं।



Source link