राहुल गांधी की नागरिकता मामले की सुनवाई 26 मार्च को: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा; सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाई है याचिका h3>
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नई दिल्ली22 मिनट पहले
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बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय में शिकायत दर्ज की थी।
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को तय की है।
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपे गए डॉक्यूमेंट में खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया है। स्वामी ने तर्क दिया कि यह भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन है और यह ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के बराबर है।
कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा से कहा कि याचिकाकर्ता (स्वामी) मूल मुद्दे पर कोई फैसला नहीं चाहते, बल्कि केवल यह जानना चाहते हैं कि उनके द्वारा भेजी गई एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं।
स्वामी बोले- एप्लीकेशन को PIL माना जाए या नहीं स्वामी ने अपनी याचिका में गृह मंत्रालय से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि उनकी एप्लीकेशन को जनहित याचिका (PIL) माना जाए या नहीं। दरअसल, अप्रैल 2019 में गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को एक पत्र भेजकर उनकी नागरिकता को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी याचिका कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने बुधवार को सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि स्वामी की याचिका अब बेकार हो गई है। केंद्र सरकार ने पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया है कि इस मामले पर निर्णय लेने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
गृह मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखी बीजेपी नेता एस. विग्नेश शिशिर ने भी राहुल की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका दायर किया था। मामले में 19 दिसंबर को लखनऊ बेंच ने सुनवाई की। चाचिका के दौरान उनका कहता था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि मैंने ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल और दस्तावेज जुटाए हैं। ये राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता का सबूत हैं।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय ने हाई कोर्ट में बताया कि उन्होंने यूके सरकार को पत्र लिखा है। भारतीय नागरिकता रद्द करने के अंतिम निर्णय के लिए उन्हें 8 सप्ताह का समय चाहिए। अगली सुनवाई 24 मार्च 2025 को होगी।
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