राजस्थान में 8 जून तक बढ़ा लॉकडाउन , जानिए क्या मिली छूट, क्या रहेगी पाबंदियां h3>
जयपुर
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच चल रही लॉकडाउन की कशमकश को अब विराम मिल चुका है। प्रदेश में लॉकडाउन 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अब 8 जून तक लागू लॉकडाउन के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई है। बता दें कि 24 मई से 8 जून तक सुबह 5:00 बजे तक लगाए गए लॉकडाउन का नाम त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन रखा गया है। इसके अनुसार आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार शुक्रवार 28 मई दोपहर 12:00 बजे से मंगलवार 1 जून प्रातः 5:00 बजे तक और शुक्रवार 4 जून दोपहर 12:00 बजे से मंगलवार 8 जून 5:00 बजे तक बंद रहेंगे।
मंत्रिपरिषद की मीटिंग से लिया था फैसला
बता दें कि मंत्रिपरिषद ने 15 दिन लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया था। इसे लेकर सीएम अशोक गहलोत की ओर से मंत्रियों के साथ ही विशेषज्ञों का भी सुझाव लिया गया था। शुक्रवार से प्रदेश में नई गाइडलाइन और लॉकडाउन को लेकर लेकर मंथन किया जा रहा था। वहीं आज इस संबंध में फैसला ले लिया गया।
विवाह समारोह 30 जून तक स्थगित
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में विवाह समारोह 30 जून तक स्थगित किये गए हैं। वहीं नई गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं लगाने की जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है। अब ₹500 से बढ़ाकर ₹1000 की गई है। वहीं दुकानों पर लोगों की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर दुकानदार पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
1 जून से व्यावसायिक गतिविधियों को मिल सकती है छूट
उल्लेखनीय है कि 8 जून तक जारी लॉकडाउन में बड़ी राहत यह भी है कि सरकार की ओर से यह भी ऐलान किया गया है कि यदि कुछ जिलों में संक्रमण की रफ्तार में कमी आएगी, तो 1 जून से जिलों में व्यावसायिक गतिविधियों में और छूट दी जा सकती है। हालांकि ये साफ किया गया है कि व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के दौरान दुकानदार को गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवानी होगी।
कोरोना काल में बुजुर्गों को घर पर रहने के लिए कहा जा रहा, इधर एक बेटा मां को जंगल में छोड़ आया
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच चल रही लॉकडाउन की कशमकश को अब विराम मिल चुका है। प्रदेश में लॉकडाउन 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अब 8 जून तक लागू लॉकडाउन के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई है। बता दें कि 24 मई से 8 जून तक सुबह 5:00 बजे तक लगाए गए लॉकडाउन का नाम त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन रखा गया है। इसके अनुसार आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार शुक्रवार 28 मई दोपहर 12:00 बजे से मंगलवार 1 जून प्रातः 5:00 बजे तक और शुक्रवार 4 जून दोपहर 12:00 बजे से मंगलवार 8 जून 5:00 बजे तक बंद रहेंगे।
मंत्रिपरिषद की मीटिंग से लिया था फैसला
बता दें कि मंत्रिपरिषद ने 15 दिन लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया था। इसे लेकर सीएम अशोक गहलोत की ओर से मंत्रियों के साथ ही विशेषज्ञों का भी सुझाव लिया गया था। शुक्रवार से प्रदेश में नई गाइडलाइन और लॉकडाउन को लेकर लेकर मंथन किया जा रहा था। वहीं आज इस संबंध में फैसला ले लिया गया।
विवाह समारोह 30 जून तक स्थगित
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में विवाह समारोह 30 जून तक स्थगित किये गए हैं। वहीं नई गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं लगाने की जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है। अब ₹500 से बढ़ाकर ₹1000 की गई है। वहीं दुकानों पर लोगों की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर दुकानदार पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
1 जून से व्यावसायिक गतिविधियों को मिल सकती है छूट
उल्लेखनीय है कि 8 जून तक जारी लॉकडाउन में बड़ी राहत यह भी है कि सरकार की ओर से यह भी ऐलान किया गया है कि यदि कुछ जिलों में संक्रमण की रफ्तार में कमी आएगी, तो 1 जून से जिलों में व्यावसायिक गतिविधियों में और छूट दी जा सकती है। हालांकि ये साफ किया गया है कि व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के दौरान दुकानदार को गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवानी होगी।
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