येशु-येशु वाले बजिंदर सिंह को रेप केस में उम्रकैद: कोर्ट में गिड़गिड़ाकर बोला- बच्चे छोटे, पत्नी बीमार; कोर्ट ने दलीलें ठुकराईं – Mohali News

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येशु-येशु वाले बजिंदर सिंह को रेप केस में उम्रकैद:  कोर्ट में गिड़गिड़ाकर बोला- बच्चे छोटे, पत्नी बीमार; कोर्ट ने दलीलें ठुकराईं – Mohali News

येशु-येशु वाले बजिंदर सिंह को रेप केस में उम्रकैद: कोर्ट में गिड़गिड़ाकर बोला- बच्चे छोटे, पत्नी बीमार; कोर्ट ने दलीलें ठुकराईं – Mohali News

बजिंदर सिंह कथित चमत्कार से बीमारियां ठीक करने का दावा करता था।

येशु-येशु वाले बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली कोर्ट ने मंगलवार को 7 साल पुराने रेप केस में उम्रकैद की सजा सुनाई।

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सजा से बचने के लिए पादरी बजिंदर कोर्ट में गिड़गिड़ाने लगा- मेरे बच्चे छोटे हैं। पत्नी बीमार है।

मैं सोशल आदमी हूं। मेरी टांग में रॉड डली हुई है, मुझ पर रहम किया जाए। मगर कोर्ट ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया।

बजिंदर को कोर्ट ने 3 दिन पहले दोषी करार दिया था। इसके बाद उसे पटियाला जेल भेज दिया गया था।

बजिंदर पर आरोप है कि वह विदेश में बसाने का लालच देकर महिला को अपने घर ले गया। वहां उसका रेप करके वीडियो बनाया।

उसे धमकी भी दी कि अगर विरोध किया तो वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देगा।

पीड़ित के वकील ने बताया कि बजिंदर अंतिम सांस तक जेल में रहेगा।

पादरी बजिंदर (लाल घेरे में) को सजा सुनाने के लिए कड़ी सुरक्षा में मोहाली कोर्ट लाया गया था।

पीड़ित ने कहा- ये केस 7 साल से दबा हुआ था, लेकिन वकीलों, पुलिस और कोर्ट ने इसमें जान डाल दी।

सजा ऐसे समय पर हुई है, जब बजिंदर सिंह एक और यौन उत्पीड़न और एक अन्य महिला से मारपीट के मामलों में फंसा हुआ है।

क्या है पूरा मामला, 3 पॉइंट में जानिए..

1. बजिंदर महिला को अपने घर ले गया, रेप किया बजिंदर सिंह पर 2018 में रेप, मारपीट और धमकी देने के मामले में मोहाली के जीरकपुर थाने में केस दर्ज हुआ था। महिला का कहना था कि वह विदेश में बसना चाहती थी। इसके लिए उसने बजिंदर से संपर्क किया। बजिंदर उसे मोहाली स्थित अपने सेक्टर 63 स्थित घर में ले गया। जहां उसके साथ रेप कर वीडियो बनाया।

2. दिल्ली एयरपोर्ट से अरेस्ट हुआ, जमानत पर छूटा इस मामले में केस दर्ज होने के बाद 2018 में ही बजिंदर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में बजिंदर को जेल से जमानत पर छोड़ा गया। इसी महीने की शुरुआत में 3 मार्च को कोर्ट ने बजिंदर और अन्य 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे।

3. कोर्ट ने 5 आरोपी बरी किए, बजिंदर दोषी करार 28 मार्च को मोहाली कोर्ट ने इस मामले में बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया। वहीं बाकी 5 आरोपियों, पादरी जतिंदर कुमार और अकबर भट्‌टी, राजेश चौधरी, सितार अली और संदीप पहलवान को बरी कर दिया। ट्रायल के दौरान एक आरोपी सुच्चा सिंह की मौत हो चुकी है।

पीड़ित के पति का दावा- 5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था पीड़ित के पति का कहना है कि बजिंदर ने केस वापस लेने का दबाव बनाया था। झूठे केस दर्ज कराए। उन्हें बुड़ैल, कपूरथला की जेल में रहना पड़ा। इसके बावजूद वे नहीं झुके। डराकर बात नहीं बनी तो बजिंदर का एक सीनियर अधिकारी 5 करोड़ रुपए का ऑफर लेकर आया था, लेकिन हमने उसे ठुकरा दिया। अब बरी हुए लोगों को सजा दिलाने के लिए हायर कोर्ट में जाएंगे।

28 मार्च को मोहाली कोर्ट ने पादरी बजिंदर सिंह को दोषी करार दिया था।

इन 2 आरोपों में भी घिरा बजिंदर सिंह

1. पादरी ने चंडीगढ़ ऑफिस में मोहाली की महिला को पीटा बजिंदर के खिलाफ दूसरा मामला महिला से मारपीट का है। इसका खुलासा 16 मार्च को वीडियो सामने आने के बाद हुआ। वीडियो में बजिंदर सिंह एक महिला को थप्पड़ मारता दिख रहा है।

इससे पहले उसने अपने चंडीगढ़ ऑफिस में बच्चे के साथ बैठी इस महिला के मुंह पर कॉपी भी फेंक कर मारी थी। यह घटना 14 फरवरी की है। इसका वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद पता चला कि जिस 40 साल की महिला के साथ मारपीट हुई, वह मोहाली की रहने वाली थी।

वह करीब 13-14 सालों से पादरी के पास काम करती थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने BNS की धारा 74 (महिला की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमला), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत माजरी थाने में FIR दर्ज कर ली।

मोहाली की महिला से पादरी ने मारपीट की थी। इसका CCTV वीडियो वायरल हुआ था।

2. कपूरथला में महिला का यौन उत्पीड़न किया, जबरन छुआ, गले लगाया बजिंदर सिंह पर हाल ही में कपूरथला में एक महिला के यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ है। महिला ने पुलिस से कहा था कि ताजपुर गांव में ‘द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम’ के पादरी बजिंदर सिंह ने जालंधर में उसके साथ गलत हरकतें कीं।

बजिंदर सिंह ने उसका फोन नंबर लेकर अश्लील मैसेज भेजने शुरू कर दिए। उसे चर्च में अकेले केबिन में बैठाना शुरू कर दिया। 2022 में बजिंदर सिंह उसे एक केबिन में ले गया, उसे गलत तरीके से छुआ और गले लगाया।

महिला के मुताबिक, बजिंदर ने उसे धमकाते हुए कहा- अगर इसके बारे में किसी को बताया तो उसके परिवार को जान से मार देगा। पुलिस ने पादरी के खिलाफ 28 फरवरी को IPC की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत FIR दर्ज की थी।

अब कपूरथला पुलिस ने मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित कर दी थी, जो इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने इस संबंध में युवती के बयान भी दर्ज किए हैं।

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पादरी बजिंदर सिंह यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। मोहाली कोर्ट ने उसे इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। पूरा मामला क्या है? बजिंदर सिंह कैसे चमत्कारी बाबा बना। VIDEO स्टोरी देखने के लिए क्लिक करें

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