यूपी आवास विकास परिषद का गिफ्ट, दाखिल खारिज शुल्क में भारी कमी, जानकर चौंक जाएंगे | Awas Vikas Big Gift dakhil kharij fee mutation fee Huge reduction shoc | Patrika News h3>
Awas Vikas Big Gift उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने प्रदेश भर में अपनी संपत्तियों के दाखिल खारिज शुल्क यानि की म्यूटेशन फीस में भारी कमी कर दी है। दाखिल खारिज सिर्फ 200 से लेकर 500 रुपए में ही होगा। आवास आयुक्त अजय चौहान ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जानें ढेर सारे तोहफे दिए है, जिन्हें जानकार चौंक जाएंगे।
लखनऊ
Published: April 25, 2022 02:46:41 pm
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का एक बड़ा गिफ्ट। यूपी आवास विकास परिषद ने प्रदेश भर में अपनी संपत्तियों के दाखिल खारिज शुल्क यानि की म्यूटेशन फीस में भारी कमी कर दी है। परिषद ने म्यूटेशन फीस 97.5 फीसद प्रतिशत तक कम कर दिया है। गरीबों और मध्यम वर्ग के भवन स्वामियों के मकानों का दाखिल खारिज सिर्फ 200 से लेकर 500 रुपए में ही होगा। आवास आयुक्त अजय चौहान ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बोर्ड बैठक 27 अप्रैल को होगी, इसमें सहमति मिलने के बाद मई से इसे पूरे सूबे में लागू किया जाएगा।
Awas Vikas : यूपी आवास विकास परिषद का एक बड़ा गिफ्ट, दाखिल खारिज शुल्क में भारी कमी, जानकर चौंक जाएंगे
दाखिल खारिज शुल्क घटाया यूपी आवास आयुक्त अजय चौहान ने अपने स्तर से संपत्तियों के दाखिल खारिज में राहत देने का निर्णय लिया है। 27 अप्रैल को फाइनल हो जाएगा। आवास विकास, दाखिल खारिज में यह छूट न सिर्फ गरीबों और मध्यम वर्ग को देगा बल्कि सभी श्रेणी के भवन, भूखंड स्वामियों को भी देगा। पहले दाखिल खारिज कराने के लिए 5000 रुपए से लेकर दो लाख रुपए तक देने पड़ते थे। पर अब नए नियम के अनुसार, आवंटियों को सिर्फ 200 रुपए से अधिकतम 25000 तक ही दाखिल खारिज शुल्क देना होगा।
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आवास विकास का 3543 करोड़ रुपए फंसा यह जानकार आप हैरान होंगे कि, पूरे प्रदेश में आवास विकास योजनाओं के तहत 12560 फ्लैट खाली हैं। इन फ्लैटों में आवास विकास का 3543 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। आवास विकास किसी तरह से इन फ्लैटों को बेचना चाहता है। इसलिए वह लगातार नई सुविधा दे रहा है।
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कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लाने पर होगा म्यूटेशन विवादों से बचने के लिए आवास विकास परिषद यह तय किया है कि, अब परिषद उसी के नाम आवासीय, अनावासीय संपत्तियों का दाखिल खारिज करेगा, जो दीवानी न्यायालय से उत्तराधिकार ले आएगा। री-सेल में खरीदी गई संपत्तियों का दाखिल खारिज रजिस्ट्री के आधार पर ही होगा।
27 को मिलेगी मंजूरी सचिव अपर आवास आयुक्त ने बताया कि, दाखिल खारिज, नियमावली में बदलाव हो रहा है। 27 को बोर्ड बैठक में नियमावली मंजूरी के लिए रखी जा रही है। इसमें दाखिल खारिज शुल्क घटाने का प्रस्ताव है।
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Awas Vikas Big Gift उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने प्रदेश भर में अपनी संपत्तियों के दाखिल खारिज शुल्क यानि की म्यूटेशन फीस में भारी कमी कर दी है। दाखिल खारिज सिर्फ 200 से लेकर 500 रुपए में ही होगा। आवास आयुक्त अजय चौहान ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जानें ढेर सारे तोहफे दिए है, जिन्हें जानकार चौंक जाएंगे।
लखनऊ
Published: April 25, 2022 02:46:41 pm
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का एक बड़ा गिफ्ट। यूपी आवास विकास परिषद ने प्रदेश भर में अपनी संपत्तियों के दाखिल खारिज शुल्क यानि की म्यूटेशन फीस में भारी कमी कर दी है। परिषद ने म्यूटेशन फीस 97.5 फीसद प्रतिशत तक कम कर दिया है। गरीबों और मध्यम वर्ग के भवन स्वामियों के मकानों का दाखिल खारिज सिर्फ 200 से लेकर 500 रुपए में ही होगा। आवास आयुक्त अजय चौहान ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बोर्ड बैठक 27 अप्रैल को होगी, इसमें सहमति मिलने के बाद मई से इसे पूरे सूबे में लागू किया जाएगा।
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दाखिल खारिज शुल्क घटाया यूपी आवास आयुक्त अजय चौहान ने अपने स्तर से संपत्तियों के दाखिल खारिज में राहत देने का निर्णय लिया है। 27 अप्रैल को फाइनल हो जाएगा। आवास विकास, दाखिल खारिज में यह छूट न सिर्फ गरीबों और मध्यम वर्ग को देगा बल्कि सभी श्रेणी के भवन, भूखंड स्वामियों को भी देगा। पहले दाखिल खारिज कराने के लिए 5000 रुपए से लेकर दो लाख रुपए तक देने पड़ते थे। पर अब नए नियम के अनुसार, आवंटियों को सिर्फ 200 रुपए से अधिकतम 25000 तक ही दाखिल खारिज शुल्क देना होगा।
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आवास विकास का 3543 करोड़ रुपए फंसा यह जानकार आप हैरान होंगे कि, पूरे प्रदेश में आवास विकास योजनाओं के तहत 12560 फ्लैट खाली हैं। इन फ्लैटों में आवास विकास का 3543 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। आवास विकास किसी तरह से इन फ्लैटों को बेचना चाहता है। इसलिए वह लगातार नई सुविधा दे रहा है।
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कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लाने पर होगा म्यूटेशन विवादों से बचने के लिए आवास विकास परिषद यह तय किया है कि, अब परिषद उसी के नाम आवासीय, अनावासीय संपत्तियों का दाखिल खारिज करेगा, जो दीवानी न्यायालय से उत्तराधिकार ले आएगा। री-सेल में खरीदी गई संपत्तियों का दाखिल खारिज रजिस्ट्री के आधार पर ही होगा।
27 को मिलेगी मंजूरी सचिव अपर आवास आयुक्त ने बताया कि, दाखिल खारिज, नियमावली में बदलाव हो रहा है। 27 को बोर्ड बैठक में नियमावली मंजूरी के लिए रखी जा रही है। इसमें दाखिल खारिज शुल्क घटाने का प्रस्ताव है।
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