मोहाली कोर्ट के अरेस्ट वारंट पर बग्गा को राहत, हाई कोर्ट ने 10 मई तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक h3>
चंडीगढ़ : बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मोहाली कोर्ट के अरेस्ट वारंट के खिलाफ हुई सुनवाई में कोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी है। जस्टिस अनूप चितकारा ने देर रात अपने घर पर बग्गा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है।
कोर्ट के इस फैसले के बाद तेजिंदर सिंह बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा ने कहा, ‘मुझे खुशी है कि तजिंदर को पंजाब हाई कोर्ट से राहत मिली है। वे (पंजाब सरकार) उन्हें किसी न किसी मामले में घसीटना चाहते हैं। एफआईआर करते रहेंगे लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, यह लड़ाई लंबी चलेगी।’
बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी ट्वीट कर कहा, ‘पंजाब उच्च न्यायालय ने मध्यरात्रि में सुनवाई की अगली तारीख तक पंजाब पुलिस को भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।’
एक बार फिर बुराई पर सचाई की जीत हुई: सिरसा
हाईकोर्ट से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को राहत मिलने के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट कर कहा, ‘एक बार फिर बुराई पर सचाई की जीत हुई एक बार फिर बदलाखोर केजरीवाल और उसकी मक्कार पुलिस की कोशिश नाकाम हुई।’
मोहाली कोर्ट ने जारी किया था वारंट
बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा मामले में शनिवार को भी कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। मोहाली की एक अदालत ने पिछले महीने दर्ज एक मामले के संबंध में शनिवार को तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद बीजेपी नेता के खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऐसे में बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने मोहाली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी।
एक ही दिन में अरेस्ट और फिर हुए रिहा
बीते शुक्रवार को पंजाब पुलिस की तरफ गिरफ्तार किए जाने और कुछ घंटों के भीतर रिहा किये जाने संबंधी घटनाक्रम के एक दिन बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट रावतेश इंद्रजीत सिंह की अदालत ने बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। जज ने आदेश में कहा कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए, 505, 505 (2), 506 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने और मेरे सामने पेश करने का निर्देश दिया जाता है। मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी।
पंजाब पुलिस ने दर्ज की थी FIR
पंजाब पुलिस ने भड़काऊ बयान देने, शत्रुता को बढ़ावा देने और आपराधिक भयादोहन करने के आरोप में बग्गा के खिलाफ पिछले महीने मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मोहाली में रहने वाले आम आदमी पार्टी (आप) नेता सन्नी अहलूवालिया की शिकायत के आधार पर बग्गा के खिलाफ यह मामला दर्ज किया था। पंजाब पुलिस ने बताया था कि एक अप्रैल को दर्ज की गई प्राथमिकी के मुताबिक, 30 मार्च को बग्गा ने दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के बाहर भाजपा युवा मोर्चा के विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
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बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी ट्वीट कर कहा, ‘पंजाब उच्च न्यायालय ने मध्यरात्रि में सुनवाई की अगली तारीख तक पंजाब पुलिस को भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।’
एक बार फिर बुराई पर सचाई की जीत हुई: सिरसा
हाईकोर्ट से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को राहत मिलने के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट कर कहा, ‘एक बार फिर बुराई पर सचाई की जीत हुई एक बार फिर बदलाखोर केजरीवाल और उसकी मक्कार पुलिस की कोशिश नाकाम हुई।’
मोहाली कोर्ट ने जारी किया था वारंट
बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा मामले में शनिवार को भी कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। मोहाली की एक अदालत ने पिछले महीने दर्ज एक मामले के संबंध में शनिवार को तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद बीजेपी नेता के खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऐसे में बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने मोहाली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी।
एक ही दिन में अरेस्ट और फिर हुए रिहा
बीते शुक्रवार को पंजाब पुलिस की तरफ गिरफ्तार किए जाने और कुछ घंटों के भीतर रिहा किये जाने संबंधी घटनाक्रम के एक दिन बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट रावतेश इंद्रजीत सिंह की अदालत ने बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। जज ने आदेश में कहा कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए, 505, 505 (2), 506 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने और मेरे सामने पेश करने का निर्देश दिया जाता है। मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी।
पंजाब पुलिस ने दर्ज की थी FIR
पंजाब पुलिस ने भड़काऊ बयान देने, शत्रुता को बढ़ावा देने और आपराधिक भयादोहन करने के आरोप में बग्गा के खिलाफ पिछले महीने मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मोहाली में रहने वाले आम आदमी पार्टी (आप) नेता सन्नी अहलूवालिया की शिकायत के आधार पर बग्गा के खिलाफ यह मामला दर्ज किया था। पंजाब पुलिस ने बताया था कि एक अप्रैल को दर्ज की गई प्राथमिकी के मुताबिक, 30 मार्च को बग्गा ने दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के बाहर भाजपा युवा मोर्चा के विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।