मथुरा में दो मामलों में आरोपियों को हुई सजा: 22 साल बाद मिली ट्रेन में लूट के आरोपियों को हुई सजा,जानलेवा हमले में दो महिला सहित 4 आरोपियों को 5-5 साल की कैद – Mathura News h3>
युवक पर जानलेवा हमले के आरोपियों को जिला न्यायाधीश की अदालत ने 5-5 वर्ष की सजा और आर्थिक दंड से दंडित किया है
वर्ष 2003 में मथुरा के थाना छाता क्षेत्र में चलती ट्रेन में हुई लूट के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को दोषी माना है। रेलवे कोर्ट ने वारदात को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को चार – चार वर्ष कैद व 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया ह
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यह था मामला
फरीदाबाद निवासी अरुण कनौजिया 9 फरवरी 2003 को जी टी एक्सप्रेस के जनरल कोच में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन जब कोसी स्टेशन से निकली तभी चार बदमाशों ने जनरल कोच में सवार यात्रियों से हथियार के बल पर लूटपाट शुरू कर दी। बदमाशों ने यात्रियों से जेवरात और अन्य सामान लूट लिया था। ट्रेन जब छाता स्टेशन के पास पहुंची तभी बदमाश चैन पुलिंग कर ट्रेन से कूदकर भाग गए थे। इस मामले में अरुण ने GRP थाना में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कराया था।
बदमाशों ने चलती ट्रेन में कोसी मथुरा के बीच छाता के समीप लूट की वारदात को अंजाम दिया था
GRP ने किया था वारदात का खुलासा
मुकद्दमा दर्ज होने के बाद राजकीय रेलवे पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए राजू उर्फ संजय पुत्र भगवत स्वरूप निवासी श्याम कॉलोनी होडल,पप्पू पुत्र गोपीनाथ निवासी मीना बाजार कोसी के अलावा विजेंद्र और विक्रम को गिरफ्तार किया था। GRP ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। मुकदमे की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे की अदालत में हुई।
GRP ने इस वारदात का खुलासा किया था
आरोपियों को माना दोषी
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे सूर्यभान कुमार वर्मा की अदालत ने चारों को दोषी माना। जिसके बाद चारों आरोपियों को चार -चार वर्ष की कैद और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। लूट की वारदात में शामिल विक्रम की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। जबकि पप्पू और राजू जमानत पर थे। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ सजाई वारंट बनाकर उन्हें सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।
रेलवे कोर्ट ने आरोपियों को दोषी माना और उन्हें सजा सुनाई
हत्या के प्रयास में दो महिलाओं सहित 4 को सजा
थाना हाई वे क्षेत्र के गांव नौगांव में 14 मई 2021 को गांव के डोरीलाल के पुत्र मानवेंद्र उर्फ मानपाल पर जानलेवा हमला किया गया था। डोरीलाल ने इस मामले में गुड्डू पुत्र बिहारी लाल,रविन्द्र पुत्र गुड्डू,मोहिनी पत्नी गुड्डू और रेशमा पत्नी हिमांशु सहित 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए। जिला जज की अदालत में चल रहे इस मामले में कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी माना।
थाना हाइवे क्षेत्र के नौगांव में मई 2021 में नामजद आरोपियों ने युवक पर जानलेवा हमला किया था
जिला जज ने सुनाई सजा
जिला जज आशीष गर्ग की अदालत ने रंजिश में किए गए इस हमले के मामले में शामिल दो महिलाओं सहित चारों आरोपियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले में चारों आरोपियों को पांच – पांच वर्ष की सजा और 12500-12500 रुपए आर्थिक दंड से दंडित किया। शासन की तरफ से मुकद्दमा की पैरवी अधिवक्ता शिवराम सिंह तोमर ने की। इस मामले में नामजद नाबालिग आरोपी की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।