भारत- पाक बॉर्डर के इस एरिया में रात में घूमने पर NO Entry, 12 दिसंबर तक जानिए क्यों लगी रोक h3>
जैसलमेर : राजस्थान के जैसलमेर में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर (India-Pakistan International Border) के 5 किलोमीटर के एरिया में रात को घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके पीछे का कारण जिला कलेक्टर ने तस्करी, घुसपैठियों और असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश और अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाना बताया है। जिला कलेक्टर (District Collector Jaisalmer) की ओर से लगाई गई यह रोक 12 दिसंबर 2023 तक जारी रहेगी।
12 दिसंबर तक लगी रोक
जैसलमेर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर यह रोक रहेगी। जिसके तहत 12 दिसंबर तक प्रतिदिन शाम 6 बजे से सुबह 7 तक इस इलाके में कोई भी नहीं आ जा सकेगा। उन्होंने बताया कि जिले में रहने वाले सीमावर्ती लोगों के जनजीवन और शांति के बिगड़ने के अंदेशे में यह रोक लगाई गई है। बॉर्डर सीमा से सटे हुए कुछ इलाकों में 5 किलोमीटर तक यह प्रतिबंध लागू होगा। जिसमें सक्षम अधिकारी की इजाजत के बिना प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने और घूमने पर रोक रहेगी।
बिना अनुमति के घूमते पाए जाने पर होगी कानूनी कार्रवाई
जिला कलेक्टर ने बताया कि बॉर्डर क्षेत्र से सटे हुए 5 किलोमीटर के दायरे में बिना अनुमति के घूमते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जरूरी काम के लिए सीमा सुरक्षा बल चौकी से प्रशासनिक अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही शाम 6 से 7 बजे तक जाने की छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर तक आमजन को इस नियम का पालन करना होगा। नियमों की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने गांव में लगाया प्रतिबंध
जैसलमेर कलेक्टर ने बताया कि 12 दिसंबर तक लगाया यह प्रतिबंध कई गांव में लागू किया है। इनमें किशनगढ़, तनोट, साधोवाला, घोटारू, लोंगेवाला, गणेशिया, रतडाउ, लांगताला, करटा, लिलोई, खारिया, शेखर कोर्ट, जमराउ, खिईयाला, खारा मुंगेर, सोम, रोहिडो वाला, लोहार असुदा सिरोई, बिछड़ा मिटडाउ, किरड़वाली, जियाऊ, केरला, बगनाऊ, बसना, बिरियारी, मिट्टी खुई, भुग, मुरार, धनाना, लोणार, पोछिणा, करड़ा, गोधूवाला, भुट्टोवाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचूवाली, बोईली, बाहला, मोहरोवाला, भारेवाला, दादूडा वाला, मालासर, रायचांदवाला व कुरिया बेरी इलाके में यह प्रतिबंध लगाया है।
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12 दिसंबर तक लगी रोक
जैसलमेर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बताया कि भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर यह रोक रहेगी। जिसके तहत 12 दिसंबर तक प्रतिदिन शाम 6 बजे से सुबह 7 तक इस इलाके में कोई भी नहीं आ जा सकेगा। उन्होंने बताया कि जिले में रहने वाले सीमावर्ती लोगों के जनजीवन और शांति के बिगड़ने के अंदेशे में यह रोक लगाई गई है। बॉर्डर सीमा से सटे हुए कुछ इलाकों में 5 किलोमीटर तक यह प्रतिबंध लागू होगा। जिसमें सक्षम अधिकारी की इजाजत के बिना प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने और घूमने पर रोक रहेगी।
बिना अनुमति के घूमते पाए जाने पर होगी कानूनी कार्रवाई
जिला कलेक्टर ने बताया कि बॉर्डर क्षेत्र से सटे हुए 5 किलोमीटर के दायरे में बिना अनुमति के घूमते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जरूरी काम के लिए सीमा सुरक्षा बल चौकी से प्रशासनिक अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही शाम 6 से 7 बजे तक जाने की छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर तक आमजन को इस नियम का पालन करना होगा। नियमों की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने गांव में लगाया प्रतिबंध
जैसलमेर कलेक्टर ने बताया कि 12 दिसंबर तक लगाया यह प्रतिबंध कई गांव में लागू किया है। इनमें किशनगढ़, तनोट, साधोवाला, घोटारू, लोंगेवाला, गणेशिया, रतडाउ, लांगताला, करटा, लिलोई, खारिया, शेखर कोर्ट, जमराउ, खिईयाला, खारा मुंगेर, सोम, रोहिडो वाला, लोहार असुदा सिरोई, बिछड़ा मिटडाउ, किरड़वाली, जियाऊ, केरला, बगनाऊ, बसना, बिरियारी, मिट्टी खुई, भुग, मुरार, धनाना, लोणार, पोछिणा, करड़ा, गोधूवाला, भुट्टोवाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचूवाली, बोईली, बाहला, मोहरोवाला, भारेवाला, दादूडा वाला, मालासर, रायचांदवाला व कुरिया बेरी इलाके में यह प्रतिबंध लगाया है।