| बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- सुनवाई का कोई औचित्य नहीं – Hindi News | Live News in Hindi | ताजा हिंदी खबरें

4
| बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- सुनवाई का कोई औचित्य नहीं – Hindi News | Live News in Hindi | ताजा हिंदी खबरें

| बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- सुनवाई का कोई औचित्य नहीं – Hindi News | Live News in Hindi | ताजा हिंदी खबरें

बिभव कुमार और स्वाति मालीवाल (फोटो: पीटीआई)

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने काह कि सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता।

Loading

नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी (आप) सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कुमार की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है जिसके चलते सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता।

कुमार की जमानत अर्जी निरर्थक हो गई है। बहस पूरी होने के बाद पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि बिभव कुमार को शाम 4:15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले आदेश सुरक्षित रखा गया था।

बिभव कुमार की ओर से बहस कर रहे वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा, “मैंने तर्क दिया कि कोई मामला नहीं है और यह अंतरिम जमानत का मामला है। मैंने अग्रिम जमानत के लिए वकालत की है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और कवरेज में जो देखा गया है, उनका बयान तीन दिन की देरी से दिया गया है। आदेश आज के लिए सुरक्षित रखा गया है।”

वकील और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आप लीगल सेल, एडवोकेट संजीव नासैर ने कहा, “हमें यह आशंका थी कि जैसे ही उसे लगेगा कि अदालत आश्वस्त है और उसने आदेश सुरक्षित रख लिया है, दिल्ली पुलिस कोई खेल खेल सकती है। दिल्ली पुलिस ऐसा अपने आप नहीं कर रही है, वह राजनीतिक दबाव में ऐसा कर रही है। बीजेपी बौखला गई है, उसे लग रहा है कि वह आम चुनाव हार रही है। ये उसी साजिश का एक हिस्सा था।”

गौरतलब है कि पुलिस ने कुमार को शनिवार दोपहर को मुख्यमंत्री आवास से हिरासत में लिया। जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया।

मुख्यमंत्री आवास पर घटना का नाटकीय रूपांतरण

एक दिन पहले यानी शुक्रवार को दिल्ली पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मालीवाल को घटना के नाटकीय रूपांतरण के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर लेकर गई थी। घटनाक्रम की पुष्टि के लिए मुख्यमंत्री के आवास से आठ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज एकत्र किए। साथ ही पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास के सुरक्षाकर्मियों एवं अन्य कर्मियों समेत कम से कम 10 लोगों के बयान दर्ज किये हैं जो 13 मई को कथित हमले के वक्त मौके पर मौजूद थे।

क्या है मालीवाल का आरोप

इससे पहले दिन (16 मई) मालीवाल ने तीस हजारी अदालत में मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था। मालीवाल ने आरोप लगाया है कि 13 मई को जब वह मुख्यमंत्री से मिलने गई थीं तब उनके सहयोगी कुमार ने उनपर पूरी ताकत से प्रहार किया, उन्हें थप्पड़ मारा तथा छाती एवं पेट पर लात से मारी।

दिल्ली की और खबर देखने के लिए यहाँ क्लिक करे – Delhi News