पुरानी पेंशन के लिए शिक्षकों ने BSA कार्यालय घेरा: मुरादाबाद में बेसिक शिक्षकों का प्रदर्शन; 10 मांगे गिनाकर कहा-पूरी करो वरना आंदोलन करेंगे – Moradabad News

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पुरानी पेंशन के लिए शिक्षकों ने BSA कार्यालय घेरा:  मुरादाबाद में बेसिक शिक्षकों का प्रदर्शन; 10 मांगे गिनाकर कहा-पूरी करो वरना आंदोलन करेंगे – Moradabad News

पुरानी पेंशन के लिए शिक्षकों ने BSA कार्यालय घेरा: मुरादाबाद में बेसिक शिक्षकों का प्रदर्शन; 10 मांगे गिनाकर कहा-पूरी करो वरना आंदोलन करेंगे – Moradabad News

मुरादाबाद में बेसिक शिक्षकों ने गुरुवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर पुरानी पेंशन बहाली समेत 10 मांगों के समर्थन में धरना-प्रदर्शन किया। बड़ी तादाद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर पहुंचे टीचर्स ने अपनी मांगों के समर्थन में

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धरने में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा मुरादाबाद की कार्यसमिति से जुड़े सदस्य और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इसके अलावा सभी ब्लॉक लेवल की इकाई भी धरने में मौजूद रहीं। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा कि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

शिक्षकों की मांगें

  • 01 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन प्रणाली से आच्छादित किया जाए।
  • विशिष्ट बी0टी0सी0 2004 बैच,बी0टी0सी02001 एवं 2004बैच, उर्दू बी0टी0सी0 2005 बैच तथा अन्य ऐसे परिषदीय शिक्षक जिनकी भर्ती का विज्ञापन 01 अप्रैल 2005 से पूर्व हुआ था, परन्तु नियुक्ति उसके पश्चात हुई थी, को पुरानी पेंशन प्रणाली से आच्छादित किए जाने से सम्बंधित शासनादेश निर्गत किया जाएं।
  • 01 दिसम्बर 2008के पश्चात पदोन्नति प्राप्त शिक्षक जिनका पे ग्रेड रुपए 4600 है उनको न्यूनतम रुपए 17140 तथा जिनका पे ग्रेड रुपए 4800 है उनको न्यूनतम रुपए 18150 का मूल वेतन प्रदान किया जाए।
  • कोरोना काल के पश्चात टाइम एण्ड मॉशन स्टडी आदेश के अंतर्गत कोरोना काल में बाधित शिक्षण कार्य को पूर्ण किए जाने हेतु ग्रीष्मकाल में विद्यालयों के संचालन का समय प्रातः 08 बजे से दोपहर 2:00बजे तक निर्धारित किया गया था। प्रदेश में व्याप्त भीषण गर्मी के कारण उक्त संचालन समय को पूर्व की भांति प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक किया जाए।
  • वर्ष 2015 के बाद उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों की कोई पदोन्नति नहीं हुई है। चयन वेतनमान में एक ही पद पर 12 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात प्रोन्नत वेतनमान प्रदान किए जाने की व्यवस्था है, परन्तु 2005 के पश्चात प्रोन्नत वेतनमान दिए जाने की कार्यवाही भी नहीं की गई है। इसलिए एक माह के भीतर शिक्षकों की पदोन्नति प्रोन्नत वेतनमान प्रदान किए जाने हेतु निर्देश जारी किए जाएं।
  • अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थान्तरण में भी अंतर्जनपदीय स्थान्तरण की भांति प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय को एक दूसरे के साथ पारस्परिक स्थान्तरण की व्यवस्था प्रदान की जाए।
  • उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षकों के अन्तः जनपदीय एवं अंतर्जनपदीय सामान्य स्थान्तरण विगत कई वर्षों से नहीं हो रहे हैं।सामान्य स्थान्तरण किये जाने हेतु आदेश/निर्देश निर्गत किया जाए।
  • अंतर्जनपदीय स्थान्तरण में शिक्षक की सेवा अवधि को 50 प्रतिशत भारांक के अंतर्गत रखा जाए।
  • आकांक्षी जनपदों के शिक्षकों का भी अंतर्जनपदीय स्थान्तरण किया जाए।
  • महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम आहरण, विभिन्न प्रकार के अनापत्ति प्रणाम पत्र के निर्गमन, प्रोन्नत वेतनमान एवं चयन वेतनमान की स्वीकृति, समस्त अनुशासनिक कार्यवाहियों एवं निर्गत नोटिसों का निस्तारण तथा मानव सम्पदा पोर्टल पर संशोधन/अपडेशन संबंधी प्रकरणों का निस्तारण मानव सम्पदा पोर्टल के मॉड्यूल के माध्यम से किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।उक्त मॉड्यूल ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है जिसके कारण शिक्षकों के उक्त कार्य बाधित हैं मॉड्यूल को ठीक ढंग से संचालित किये जाने की कार्यवाही की जाये, साथ ही प्रोन्नत वेतनमान एवं चयन वेतनमान की स्वीकृति की प्रक्रिया में संशोधन करते हुए अन्य कार्यों की भाँति उसको भी शिक्षक के मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से आवेदित किये जाने की व्यवस्था की जाए।
  • कतिपय शिक्षकों के मानव सम्पदा पोर्टल में उनके व्यक्तिगत विवरण एवं उनको प्राप्त होने वाले विभिन्न अवकाशों के अंकन में त्रुटियाँ होती हैं।उक्त त्रुटियों में संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। जिन शिक्षकों के मानव सम्पदा पोर्टल के विवरण में उक्त त्रुटियाँ पायी जाती हैं उस शिक्षक द्वारा आनलाईन आवेदन खण्ड शिक्षा अधिकारी को भेजा जाता है।खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर फारवर्ड किया जाता है।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन को महानिदेशक कार्यालय में भेजा जाता है।वहाँ से त्रुटियों का संशोधन किया जाता है, परन्तु संशोधन विवरण का स्टेटस पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होता।ऐसी दशा में विवरण में संशोधन हुआ अथवा नहीं, इसकी जानकारी नहीं हो पाती इस संशोधन की प्रक्रिया को यदि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सम्पादित कराया जाये, तो त्रुटिपूर्ण विवरणों को संशोधित कराना सरल हो जायेगा।अतः शिक्षकों के मानव सम्पदा पोर्टल पर अंकित त्रुटिपूर्ण विवरणों को संशोधित करने का अधिकार सम्बंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रदान किया जाये।
  • बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है कि छात्रों के प्रवेश के समय आधार कार्ड अनिवार्य न किया जाये।ऐसी दशा में सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा छात्र का नामांकन करते समय छात्र के अभिभावक द्वारा घोषित छात्र की जन्मतिथि व अन्य विवरण के आधार पर प्रवेश किया जाता है, बाद में जब अभिभावक द्वारा छात्र का आधार कार्ड विद्यालय में प्रस्तुत किया जाता है तब कभी-कभी विद्यालय के अभिलेख में अंकित विवरण एवं आधार कार्ड में अंकित विवरण भिन्नता आ जाती है, कारणवश छात्र का डी0बी0टी0 अपडेट नहीं हो पाता है।अतः ऐसे छात्र जिनका नामांकन बिना आधार कार्ड के किया गया है, उनका आधार कार्ड बनवाने के लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यपक से उनका विवरण सत्यापित कराकर उसके आधार पर आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जायें।
  • ऐसे विकास खण्ड जहां पर खण्ड शिक्षा अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण अन्य विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रभारी खण्ड शिक्षा अधिकारी बना दिया जाता है। उस विकास खण्ड में एल02 के रूप में उनकी आई0डी0 जनरेट नहीं हो पाती। उक्त समस्या का निराकरण किया जाए।
  • 01 अप्रैल 2014 के बाद शिक्षकों को मिलने वाली सामूहिक बीमा की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया।अतः सामूहिक बीमा के नाम पर लाखों शिक्षकों से की गई कटौती की धनराशि को संबंधित शिक्षकों को वापिस किया जाये, तथा सामूहिक बीमा की बीमित धनराशि रुपये 10 लाख की जाए।
  • दिव्यांग वाहन भत्ता में बढोत्तरी किये जाने सम्बन्धी शासनादेश, राज्य कर्मचारियों हेतु जारी किया गया तथा उसका लाभ उनको मिल रहा है परन्तु उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षकों को विभागीय आदेश निर्गत न होने के कारण संशोधित वाहन भत्ते का लाभ नहीं मिल रहा है। इस सम्बन्ध में विभागीय निर्देश जारी किए जाएं।

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