पंजाब के 14 जिलों में लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल सिस्टम दफ़्तरों का वर्चुअल उद्घाटन | Virtual inauguration of Legal Aid Defense Council System offices in 14 | Patrika News

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पंजाब के 14 जिलों में लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल सिस्टम दफ़्तरों का वर्चुअल उद्घाटन | Virtual inauguration of Legal Aid Defense Council System offices in 14 | Patrika News

पंजाब के 14 जिलों में लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल सिस्टम दफ़्तरों का वर्चुअल उद्घाटन | Virtual inauguration of Legal Aid Defense Council System offices in 14 | Patrika News

चंडीगढ़ पंजाबPublished: Aug 17, 2023 05:58:51 pm

-अमृतसर, बरनाला, फरीदकोट, फ़िरोज़पुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, मोगा, पठानकोट, पटियाला, रूपनगर, श्री मुक्तसर साहिब और तरन तारन में ‘लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल सिस्टम’ दफ़्तरों का वर्चुअली उद्घाटन

पंजाब के 14 जिलों में लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल सिस्टम दफ़्तरों का वर्चुअल उद्घाटन

पंजाब के 14 जिलों में लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल सिस्टम दफ़्तरों का वर्चुअल उद्घाटन

चंडीगढ़. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पैटर्न-इन-चीफ़ रवि शंकर झा ने गुरुवार को पंजाब के 14 जिलों में ‘लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल सिस्टम’ के दफ़्तरों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया।
इस सम्बन्ध में सचिव द्वारा बताया गया कि लीगल ऐड डिलिवरी सिस्टम को और ज्यादा प्रभावी और नतीजा-प्रमुख बनाने के लिए नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (नालसा) ने लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का संकल्प लिया है जोकि सार्वजनिक डिफेंडर सिस्टम की तर्ज़ पर है।
मुख्य न्यायाधीश झा ने पंजाब राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालीया, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति हरप्रीत कौर जीवन की मौजूदगी में पंजाब के 14 ज़िला कानूनी सेवा अथॉरिटी अमृतसर, बरनाला, फरीदकोट, फ़िरोज़पुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, मोगा, पठानकोट, पटियाला, रूपनगर, श्री मुक्तसर साहिब और तरन तारन में ‘लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल सिस्टम’ दफ़्तरों का वर्चुअली उद्घाटन किया।
इस मौके पर पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालीया ने ज़िला और सेशन जज, सचिवों, ज़िला कानूनी सेवा अथॉरिटीज़ और एल. ए. डी. सी. एस. के अधीन लगे वकीलों को संबोधन करते हुये बताया कि पंजाब राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी उन लोगों को कानूनी सेवाएं प्रदान करती है जो कानूनी सेवा अथॉरिटी एक्ट, 1987 की धारा 12 में दर्शाये मापदण्डों अनुसार गिरफ़्तारी से पहले, गिरफ़्तारी के मौके, रिमांड और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता के लिए योग्य हैं। उन्होंने बताया कि लीगल एड डिफेंस काउंसल सिस्टम के अंतर्गत चुने गए वकील अपनी निजी प्रेक्टिस नहीं कर सकते और वह समाज के कमज़ोर और पिछड़े वर्गों को समय पर और सही सलाह के लिए ज़िम्मेदार और जवाबदेह होंगे। इस सिस्टम के अंतर्गत आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता सम्बन्धी वकील अपना पूरा समय देंगे जिससे लीगल एड डिफेंस काउंसल की उपलब्बधता, पहुंचयोगता, प्रभावशीलता, कुशलता और जवाबदेही बढ़ेगी। पंजाब के 14 जिलों में ज़रूरतों अनुसार लीगल एड डिफेंस काउंसल सिस्टम प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुल 86 सलाहकार मौजूद हैं।

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