निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने टीएमसी नेता को 30 अप्रैल तक सर्विलांस में रखने को कहा h3>
पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को निगरानी में रखने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए उन्हें 27 अप्रैल शाम 5 बजे से 30 अप्रैल सुबह 7 बजे तक सख्त निगरानी में रखा जाए। वह बीरभूम जिले में टीएमसी के अध्यक्ष हैं। बकायदा इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आदेश दिया है कि मंडल को एग्जीक्युटिव मजिस्ट्रेट और सीएपीएफ की निगरानी में रखा जाए। बताई गई अवधि में वह हर पल निगरानी में रखे जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि कई गंभीर शिकायतों और अलग-अलग स्त्रोतों से मिले फीडबैक के आधार पर यह फैसला लिया गया है।
Election Commission asks West Bengal Chief Electoral Officer to keep Anubrata Mondal, Birbhum TMC president, under ‘strict surveillance of executive magistrate & CAPF, round the clock for 5 pm of April 27 till 7 am of April 30 for ensuring free & fair elections’ pic.twitter.com/OVimJuJiL5
— ANI (@ANI) April 27, 2021
चुनाव आयोग ने 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी मंडल की निगरानी का आदेश दिया था। आयोग ने यह भी कहा है कि इस दौरान उनकी हर गतिविधि की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जिसपर समय और तारीख का भी उल्लेख होगा। निगरानी टीम में केंद्रीय बल और स्थानीय मैजिस्ट्रेट होंगे।
पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को निगरानी में रखने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए उन्हें 27 अप्रैल शाम 5 बजे से 30 अप्रैल सुबह 7 बजे तक सख्त निगरानी में रखा जाए। वह बीरभूम जिले में टीएमसी के अध्यक्ष हैं। बकायदा इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आदेश दिया है कि मंडल को एग्जीक्युटिव मजिस्ट्रेट और सीएपीएफ की निगरानी में रखा जाए। बताई गई अवधि में वह हर पल निगरानी में रखे जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि कई गंभीर शिकायतों और अलग-अलग स्त्रोतों से मिले फीडबैक के आधार पर यह फैसला लिया गया है।
Election Commission asks West Bengal Chief Electoral Officer to keep Anubrata Mondal, Birbhum TMC president, under ‘strict surveillance of executive magistrate & CAPF, round the clock for 5 pm of April 27 till 7 am of April 30 for ensuring free & fair elections’ pic.twitter.com/OVimJuJiL5
— ANI (@ANI) April 27, 2021
चुनाव आयोग ने 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी मंडल की निगरानी का आदेश दिया था। आयोग ने यह भी कहा है कि इस दौरान उनकी हर गतिविधि की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जिसपर समय और तारीख का भी उल्लेख होगा। निगरानी टीम में केंद्रीय बल और स्थानीय मैजिस्ट्रेट होंगे।