नरेश मीणा की जमानत पर फैसल आज 10.30 बजे आएगा: समरावता में तोड़फोड़-आगजनी में है आरोपी, 3 मामलों में भी जमानत जरूरी – Tonk News

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नरेश मीणा की जमानत पर फैसल आज 10.30 बजे आएगा:  समरावता में तोड़फोड़-आगजनी में है आरोपी, 3 मामलों में भी जमानत जरूरी – Tonk News

नरेश मीणा की जमानत पर फैसल आज 10.30 बजे आएगा: समरावता में तोड़फोड़-आगजनी में है आरोपी, 3 मामलों में भी जमानत जरूरी – Tonk News

नरेश मीणा की जमानत पर आज हाईकोर्ट का फैसला आएगा।

टोंक के समरावता में पिछले साल 13 नवंबर को हुई आगजनी, तोड़फोड़ में आरोपी बनाए गए नरेश मीणा की जमानत पर फैसला हाईकोर्ट शुक्रवार सुबह साढ़े 10 बजे आएगा। हाईकोर्ट ने गुरुवार देर शाम को इस केस की फाईल सब्लिमेंट्री में लगाकर शुक्रवार की सुबह निर्णय सुनाने म

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हाईकोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा, लाखन सिंह ने बताया कि गत साल देवली उनियारा विधानसभा उप चुनाव के दिन रात के समय् आगजनी, तोड़फोड़ हुई थी। इसमे पुलिस ने उप चुनाव में देवली – उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा को भी आरोपी बनाया था। इसमें उनियारा पुलिस ने 11 फ़रवरी को उनियारा कोर्ट में चालान पेश किया था। 12 फ़रवरी को नरेश मीणा की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई थी। न्यायाधीश ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 13 फ़रवरी को देर शाम को हाईकोर्ट की से इस केस की फाईल सब्लिमेंट्री में लगाकर शुक्रवार की सुबह निर्णय सुनाने में रखा दिया है । ऐसे में शुक्रवार सुबह साढ़े दस बजे फैसला सुनाया जाएगा।

उधर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर नरेश मीणा के समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है । उन्हे उम्मीद है कि हाईकोर्ट से इस मामले में उन्हे राहत मिलेगी और जमानत मिल जाएगी। उसके बाद अन्य मामलों में भी जमानत मिल जाएगी और जल्द नरेश मीणा जेल से बाहर आ जाएंगे।

जमानत पर 4 फरवरी को होनी थी सुनवाई:

13 नवंबर 2024 को टोंक जिले में देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान रात के समरावता में आगजनी, तोड़फोड़ आदि घटनाक्रम हुआ था।इसमें नगरफोर्ट थाना पुलिस ने निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। इसका केस नंबर 167/2024 है। इस मामले में जनवरी में हाईकोर्ट जयपुर में नरेश मीणा की जमानत याचिका लगाई थी। 4 फरवरी को राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में कोर्ट नंबर 19 में सुनवाई होनी थी। इस मामले में सरकारी पक्ष ने हाईकोर्ट में अपनी बात रखते हुए न्यायाधीश को अवगत कराया था कि इसमें अभी चालान पेश नहीं हुआ है। इसमें जांच पूरी कर 11 फरवरी को स्थानीय कोर्ट उनियारा में चालान पेश कर दिया जाएगा। नगरफोर्ट थाना प्रभारी मिट्ठू लाल ने मंगलवार को उनियारा ACJM कोर्ट में चालान पेश कर दिया ।

यह था मामला:

13 नवंबर को देवली-उनियारा विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। इसमें समरावता गांव के लोगों ने उनके गांव को उनियारा उपखंड कार्यालय में शामिल करने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर रखा था। उस समय निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा भी ग्रामीणों की मांग वाजिब बताते हुए ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गया था। मतदान बहिष्कार के बावजूद तीन लोगों के जबरन वोट दिलाने का आरोप लगाते हुए नरेश मीणा ने SDM अमित चौधरी के थप्पड़ मार दिया था। दूसरे दिन 14 नवंबर को पुलिस ने नरेश मीणा को धरना स्थल से गिरफ्तार कर लिया था। फिर कोर्ट के आदेश पर 15 नवंबर को जेल भेज दिया था।

नरेश मीणा की ओर से ये रखा पक्ष:

एडवोकेट डॉ. महेश चंद्र शर्मा व लाखन सिंह मीना ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि इस मामले में चालान पेश हो चुका है व पूर्व के जो मुकदमे है व राजनीतिक भेदभाव पूर्वक दर्ज है। प्रार्थी (नरेश मीणा) राजनेतिक व्यक्ति है। समरावता वासियों की मांग थी कि हमें हमारा उपखंड देवली से हटा कर उनियारा किया जाये, उस मांग को नरेश मीना मजबूत कर रहा था। प्रशासन आंदोलन को दबाने के लिए व गांव की मांग को खत्म करने के लिए प्रशासन रात में लाईट बंद करके संपूर्ण गांव में आगजनी की, वाहनों को पुलिस ने जलाया है और मुकदमे गांव वालों पर लगा दिए। उधर सरकार की तरफ कोर्ट में बताया कि आगजनी और तोड़फोड़ पुलिस व प्रशासन ने नहीं जलाए ।

इन केस में भी जमानत जरूरी:

समरावता में हुए घटना क्रम को लेकर कुल 5 केस दर्ज किए गए थे। इनमे से चार केस में नरेश मीणा भी आरोपी है। नरेश मीणा को जेल से बाहर आने के लिए इनमे तीन केस FIR 167(आगजनी, तोड़फोड़), FIR 166 (SDM के थप्पड़ मारना ), FIR 169 मतदान बूथ के अंदर जाकर फोटो खींचना,पीठासीन अधिकारी को धमकाने के मामले में जमानत लेना जरूरी है । इन तीन केस के अलावा नरेश मीणा FIR 168 (नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लाते समय समर्थकों द्वारा राजमार्ग अवरुद्ध करना आदि) है । इसमे भी नरेश मीणा को आरोपी बनाया हैं, लेकिन पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा है कि इस केस में नरेश मीणा को गिरफ्तार नहीं करेगी। इसके अलावा इस घटनाक्रम में ही FIR 225 अलीगढ़ थाने में दर्ज है जिसमे अलीगढ़ थाना क्षेत्र में हाइवे जाम करना, मीडियाकर्मियों के साथ् मारपीट करना आदि आरोप है । इसमे नरेश मीणा आरोपी नहीं है । इस मामले के अलावा अन्य चारों मामले नगरफोर्ट थाने में दर्ज हुए थे।

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