नगर निगम टॉयलेट में हाथ धोने को साबुन तक नहीं: सहायक नगर आयुक्त के निरीक्षण में खुली पोल, कार्यदायी संस्था को नोटिस – Agra News h3>
नगर निगम के सार्वजनिक टॉयलेट का निरीक्षण करते सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम।
आगरा में सार्वजनिक शौचालयों पर अवैध निर्माण और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर नगर निगम की ओर से कार्यदायी संस्था एनएनआई प्रमोशन को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिये हैं। 7 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब न देने पर अनुबंध समाप्त करने की चेता
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16 टॉयलेट के संचालन की जिम्मेदारी एमजी रोड और आवास विकास क्षेत्र में उपरोक्त संस्था पर 17 शौचालय और टॉयलेट के संचालन का ठेका है। इनमें 16 स्थानों पर यह संस्था कार्य कर रही है। सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने 2 दिन पूर्व संस्था द्वारा संचालित टॉयलेट और शौचालयों का निरीक्षण किया था। इस दौरान टॉयलेट के निर्माण, रखरखाव और संचालन के साथ ही साथ यहां पर अनुबंध के अनुसार दी जाने वाली जनसुविधाओं का उल्लंघन पाया गया था।
टॉयलेट क्लीनर तक नहीं है कर कुंज रोड पर टॉयलेट के ताले टूटे हुए थे। टाइल्स क्षतिग्रस्त अवस्था में थीं। टॉयलेट क्लीनर और झाडू या सफाई सामग्री भी उपलब्ध नहीं थी। सेक्टर 12 के टॉयलेट के अंदर भी ताला नहीं था और हाथ धोने के लिए साबुन आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी। सेक्टर 4 में हैंडवॉश नहीं था और वाइपर भी टूटा हुआ था।
कार्यदायी संस्था द्वारा अवैध निर्माण कर लिया गया है।
कर्मचारी के पास पहचान पत्र तक नहीं किसी भी कर्मचारी के पास पहचान पत्र नहीं था। सेंट्रल पार्क स्थित टॉयलेट में फ्लश प्रणााली काम नहीं कर रही थी । लाइटें खराब पड़ी हुईं थीं। इसी प्रकार की स्थिति कमोवेश सेंट जोंस, हरिपर्वत और स्पीड कलर लैब यूरिनल पर पाई गयी। इन स्थानों पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि अप्रैल से अब तक उन्हें केवल एक महीने का ही वेतन मिला है। बिना अनुमति किये अवैध निर्माण सहायक नगर आयुक्त के अनुसार निरीक्षण के दौरान पता चला कि एनएनआई प्रमोशन द्वारा नगर निगम की बिना पूर्व अनुमति के स्पीड कलर लैब, सेक्टर 12 करकुंज और सेंट्रल पार्क समेत कई अन्य स्थानों पर केयर टेकर रुम का अनधिकृत तरीके से निर्माण कर लिया है। जो अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन है। सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि कार्यदायी संस्था को नोटिस मिलने के 5 दिनों के अंदर अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की चेतावनी दी गई है। नहीं लगाये सीसीटीवी कैमरे अनुबंध के अनुसार उक्त संस्था को सुरक्षा और निगरानी के उद्देश्य से सभी टॉयलेट स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने थे लेकिन आज तक किसी भी स्थान पर इस शर्त का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा नगर निगम की बिना अनुमति उक्त संस्था द्वारा सार्वजनिक टॉयलेट स्थलों पर विज्ञापन पट लगाये हैं जबकि विज्ञापन पट लगाये जाने के लिए विभाग से पहले संस्था को विज्ञापन का साइज, अवधि और स्थान की अनुमति लेनी चाहिए थी।
सहायक नगर आयुक्त के अनुसार अगर कार्यदायी संस्था 7 दिन के भीतर नोटिस का जवाब नहीं देती है तो उसका अनुबंध समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
