जिला अदालतों में 30 दिन में सरकार बढ़ाएगी स्टाफ: हाईकोर्ट में मुख्य सचिव ने कहा- जिला अदालतों में स्टाफ बढ़ाने पर सरकार एक माह में लेगी निर्णय – Prayagraj (Allahabad) News h3>
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की सभी जिला अदालतों में एन एस टी ई टी सिस्टम एवं बी ओ एम बी एस(बेल आर्डर मैनेजमेंट सिस्टम) लागू करने का निर्देश दिया है। इस सिस्टम के लागू होने से भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 223 के अंतर्गत पोर्टल के जरिए नोटिस जार
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पूरी न्याय व्यवस्था में सूचना तकनीकी क्रांति के युग की शुरुआत के बाद गति मिलेगी।अभी गाजियाबाद शामली सहित कुछ जिला अदालतों में ही सिस्टम काम कर रहा है। कोर्ट ने सरकार को प्रदेश की सभी अदालतों में लागू करने का निर्देश दिया है ।साथ ही कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों सहित स्टाफ व अधिवक्ताओं को प्रक्षिशित करने का प्रोग्राम आयोजित करने का भी आदेश दिया है।और जिला अदालतों में तकनीकी योग्य स्टाफ में बढ़ोतरी करने को कहा है। हालांकि मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार अगले एक महीने में स्टाफ बढ़ाने की मांग पर निर्णय ले लेगी। याचिका की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण कुमार सिंह देशवाल ने सचिन की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
कोर्ट के पिछले आदेश पर प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव न्याय,डी डी जी -एन आई सी, ए डी जी टेक्निकल सर्विस उ प्र,डी जी अभियोजन,डी जी कारागार,कुछ जिला जज व पुलिस अधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग व महानिबंधक सहित आधे दर्जन हाईकोर्ट के अधिकारी कोर्ट में हाजिर हुए। सभी ने कार्य प्रगति की जानकारी दी। कोर्ट ने अगली तिथि को भी इन सभी अधिकारियों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग व व्यक्तिगत रूप से हाजिर रहने का आदेश दिया है और कृत कार्रवाई की जानकारी मांगी है।
न्यायिक प्रशिक्षण एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट,एन आई सी, कारागार, अभियोजन,आदि विभागों के प्रमुखों ने अपनी कार्यवाही की जानकारी दी। कहा कि आन लाइन व आफ लाइन प्रक्षिशित किया जा रहा है।जेल अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है।
कोर्ट ने एन आई सी को इलेक्ट्रॉनिक रिलीज आर्डर का फार्मेट तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि डिजिटल हस्ताक्षर युक्त आदेश का इस्तेमाल किया जा सके।
कोर्ट ने डी जी कारागार को कहा है कि सभी जेल अधीक्षकों को जेल मेल बाक्स को बीप मोड में ऐक्टिवेट रखने का निर्देश जारी करें।
कोर्ट ने ए डी जी टेक्निकल सर्विस से कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सम्मन रजिस्टर के बाबत जानकारी दे।