जिनके अंगूठे घिंसे, उनका एक से अधिक finger से होगा सत्यापन | Verification will be done with more than one finger | Patrika News

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जिनके अंगूठे घिंसे, उनका एक से अधिक finger से होगा सत्यापन | Verification will be done with more than one finger | Patrika News

जिनके अंगूठे घिंसे, उनका एक से अधिक finger से होगा सत्यापन | Verification will be done with more than one finger | Patrika News

थम्ब इम्प्रेशन नहीं मिलने पर नॉमिनी के जरिए मिलेगा खाद्यान्न

शासन की मंशा के अनुरूप शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण का लक्ष्य है

भोपाल

Published: April 14, 2022 09:06:04 pm

भोपाल। शारीरिक अवस्था के कारण हितग्राहियों के थम्ब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक मशीन पर मिलान नहीं होने से हितग्राही को नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की गई है। मशीनी कारणों से यदि कोई हितग्राही खाद्यान्न से वंचित होता है, तो वह जिला खाद्य अधिकारी से सप्रमाण सम्पर्क कर खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है।
प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति फैज अहमद किदवई ने बताया कि पात्र हितग्राही, जिनका बायोमेट्रिक सत्यापन सफल नहीं हो पाने वाले 62 हजार 384 परिवारों द्वारा बनाये गये नॉमिनी को राशन का वितरण किया जा रहा है। पात्र हितग्राही, जिनके अंगूठे या उंगली के निशान घिस गए हैं, उनका एक से अधिक उंगली के निशान से मेच कर बायोमेट्रिक सत्यापन उपरांत राशन का वितरण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण का लक्ष्य है। मशीनी कारणों से यदि कोई हितग्राही खाद्यान्न से वंचित होता है, तो वह जिला खाद्य अधिकारी से सप्रमाण सम्पर्क कर खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है।
प्रमुख सचिव खाद्य ने बताया कि पात्र हितग्राही की बायोमेट्रिक सत्यापन के अतिरिक्त पात्र हितग्राही की पहचान आधार नंबर पर दर्ज मोबाइल पर ओटीपी देखकर सत्यापन की व्यवस्था भी शीघ्र लागू की जा रही है। इससे जिन बुजुर्ग व्यक्तियों का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाता है, उन्हें ओटीपी के आधार पर सत्यापन उपरांत राशन वितरित किया जा सकेगा।

प्रमुख सचिव किदवई ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में शामिल 5 करोड़ से अधिक पात्र हितग्राहियों को 25 हजार उचित मूल्य दुकानों से राशन सामग्री का वितरण प्रतिमाह किया जा रहा है। पात्र परिवार के सदस्यों में से कोई भी सदस्य, उचित मूल्य दुकान से सामग्री प्राप्त कर सकता है। प्रदेश की लगभग 24 हजार 500 उचित मूल्य दुकान, जिन पर नेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है, से हितग्राही की पहचान बायोमेट्रिक सत्यापन से करने के बाद राशन का वितरण किया जाता है, ताकि पात्र हितग्राही का राशन अन्य कोई व्यक्ति न ले सके।
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आईरिस स्केन से सत्यापन की व्यवस्था
पीओएस मशीन में बायोमेट्रिक सत्यापन के आइरिस स्केनर से सत्यापन की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के सभी पात्र परिवारों को पात्रता अनुसार एनएफएसए एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याणअन्न योजना से खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। राशन वितरण के लिये हितग्राहियों को चालू माह के साथ आगामी माह की 10 तारीख तक राशन का वितरण किया जा रहा है। पात्र हितग्राही को पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

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