जावेद अख्तर की याचिका पर सुनवाई से कोर्ट का इनकार, कंगना रनौत के पासपोर्ट से जुड़ा है मामला

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जावेद अख्तर की याचिका पर सुनवाई से कोर्ट का इनकार, कंगना रनौत के पासपोर्ट से जुड़ा है मामला


जावेद अख्तर की याचिका पर सुनवाई से कोर्ट का इनकार, कंगना रनौत के पासपोर्ट से जुड़ा है मामला

बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने सोमवार को गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) की हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि ऐक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के वकील ने उनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित होने के बावजूद उनके पासपोर्ट नवीनीकरण पर रीजनल पासपोर्ट अथॉरिटी से आश्वासन पाने के लिए कोर्ट में भ्रामक बयान दिया था।

जावेद अख्तर की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि कंगना रनौत द्वारा कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं होने का बयान झूठा और भ्रामक था। वृंदा ग्रोवर ने तर्क दिया कि पासपोर्ट नवीनीकरण के कोर्ट में धोखधड़ी की गई है।

जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की बेंच ने यह कहते हुए हस्तक्षेप याचिका पर करने से इनकार कर दिया कि अगर कोर्ट इस कारण के एक हस्तक्षेप याचिका की अनुमति देती है तो इस तरह की याचिकाओं से कोर्ट में लाइन लग जाएगी। कोर्ट ने कहा, ‘हम आपको आज नहीं सुनेंगे। आज आपके पास दर्शकों का अधिकार नहीं है। अगर हम इस आवेदन को अनुमति देते हैं तो सैकड़ों अन्य लोगों के बारे में क्या? कोर्ट ऐसी सैकड़ों दलीलों से भर जाएगा। हमारी अपनी सीमाएं हैं। हम किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप आवेदन पर विचार नहीं कर रहे हैं जो शिकायतकर्ता नहीं हैं।’

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बताते चलें कि पिछले महीने कंगना रनौत ने भी एक अंतरिम याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि रीजनल पासपोर्ट अथॉरिटी को उनका पासपोर्ट नवीकरण करने का निर्देश दिया जाए जो उन्हें एक फिल्म की शूट के लिए बुडापेस्ट, हंगरी तक जाने के लिए जरूरी है। इस याचिका पर 28 जून को सुनवाई के दौरान पासपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया था कि कंगना रनौत की याचिका अस्पष्ट है और इसमें यह साफ नहीं है कि उनके खिलाफ कौन सी आपराधिक कार्यवाही लंबित है।

कंगना रनौत के के वकील रिजवान सिद्दीकी ने जज एसएस शिंदे की पीठ को बताया था कि ऐक्ट्रेस के खिलाफ केवल दो प्राथमिकी दर्ज थी लेकिन इन प्राथमिकियों में ऐक्ट्रेस के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। वकील ने बताया कि बांद्रा पुलिस ने अपने ट्वीट के जरिए धार्मिक शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल अक्टूबर में पहली प्राथमिकी दर्ज की थी। दूसरी प्राथमिकी इस साल मार्च में पुस्तक ‘दिद्दा : वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर’ के लेखक की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी जिन्होंने आरोप लगाया था कि कंगना रनौत ने उनकी इजाजत के बिना किताब के विषय पर फिल्म की घोषणा की थी।

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