जादू-टोने की आड़ में रेप, तांत्रिक को आजीवन कारावास: 27 दस्तावेज, 10 गवाह किए पेश, एडीजे कोर्ट-2 ने 14 माह में सुनाई सजा – Barmer News

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जादू-टोने की आड़ में रेप, तांत्रिक को आजीवन कारावास:  27 दस्तावेज, 10 गवाह किए पेश, एडीजे कोर्ट-2 ने 14 माह में सुनाई सजा – Barmer News

जादू-टोने की आड़ में रेप, तांत्रिक को आजीवन कारावास: 27 दस्तावेज, 10 गवाह किए पेश, एडीजे कोर्ट-2 ने 14 माह में सुनाई सजा – Barmer News

बाड़मेर में इलाज का झांसा देकर तांत्रिक ने विवाहिता के साथ रेप करने के मामले में बुधवार को एडीजे कोर्ट संख्या-2 के न्यायाधीश पीयूष चौधरी ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट में 10 गवाहों, 27 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। करीब 200 पन्नो की

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अपर लोक अभियोजन ( सरकारी वकील) संख्या 2 की अनामिका सांदू ने बताया- धोरीमन्ना थाने में 5 मई 2020 को एक पीड़िता ( तब19 साल) ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसमें बताया लगतार तीन-चार माह से फीमेल बीमारी से पीड़ित थी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब परिवार वालों ने उसे एक भोपा के पास जाने को कहा। तब कबूली निवासी लाधुराम (70) पुत्र हरीराम के पास गई थी। जिसने बीमारी सही होने का दिलासा दिया। जादू-टोना करने को कहा। एक नारियल दिया जिसमें सोते समय अपने पास रखने को कहा।

70 साल के तांत्रिक ने 19 साल की विवाहिता का इलाज का झांसा देकर किया रेप।

तांत्रिक बोला- विवाहिता के पीहर में भूत है

कुछ दिन बाद 4 मई 2020 को तांत्रिक घर पर आया। नारियल मंगवाया और पीड़िता के पति और जेठ को बुलाकर कहा कि तुम्हारें पीहर पक्ष की ओर से कोई भूत आ गया है। पीहर के गांव नाडी व श्मशान घाट में पूजा करनी पड़ेगी। तांत्रिक (भोपे) के कहे अनुसार व पीड़िता, उसका पति और जेठ गाड़ी में बैठकर भोपे के साथ पीहर नाडी पर पहुंच गए। गाड़ी को सड़क पर खड़ी करवाई पति और जेठ को वहां पर बैठा दिया। कहा कि पूजा स्थल पर नहीं आना, अगर आए तो सब बेकार हो जाएगा।

नाडी पर पूजा के बहाने किया रेप

नाडी पर अकेली पीड़िता को करीब 10 बजे लेकर गया। वहां पर चाकू की नोक पर डराया चिल्लाया या किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। पति और जेठ इंतजार करते रहे ले। ज्यादा समय हो जाने के बाद भी वापस नहीं आने पर पति और जेठ टॉर्च लाइट और चांदनी रात होने से वहां पर पहुंचे। तांत्रित को रेप करते रंग हाथों पकड़ लिया। पीड़िता को तांत्रिक से छुड़वाया। पुलिस को फोन किया। फिर पुलिस को सुपुर्द कर दिया।

एडीजे कोर्ट-2 ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा।

पुलिस ने पेश किया आरोप पत्र

पुलिस ने बाद अनुसंधान आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 365, 384, 376 (1) और 323 भारतीय दण्ड संहिता पेश किया। करीब 200 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई। इसके बाद न्यायालय में अभियोजन पक्ष की तरफ से 10 गवाहों के बयान करवाए गए। साथ ही 27 दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया।

सुनाई आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए का जुर्माना

समस्त पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 पीयूष चौधरी ने बुधवार को आरोपी लाधूराम पुत्र हरीराम के विरुद्ध अंतर्गत धारा 376 (1) भा.दं.सं. दोषसिद्धि साबित करते हुए उसे आजीवन करावास तथा पचास हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वहीं अर्थदण्ड नहीं चुकाने की स्थिति में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। प्रकरण में राज्य सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक अनामिका सांदू और पीड़िता की ओर से अधिवक्ता राजेश बिश्नोई ने पैरवी की।

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