जबलपुर में ई-टिकटों का अवैध व्यापारी पकड़ाया: 27 हजार की 25 टिकट बुक किए, ऑपरेशन थंडर के तहत कार्रवाई, रेल अधिनियम 143 में मामला दर्ज – Jabalpur News

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जबलपुर में ई-टिकटों का अवैध व्यापारी पकड़ाया:  27 हजार की 25 टिकट बुक किए, ऑपरेशन थंडर के तहत कार्रवाई, रेल अधिनियम 143 में मामला दर्ज – Jabalpur News

जबलपुर में ई-टिकटों का अवैध व्यापारी पकड़ाया: 27 हजार की 25 टिकट बुक किए, ऑपरेशन थंडर के तहत कार्रवाई, रेल अधिनियम 143 में मामला दर्ज – Jabalpur News

पश्चिम-मध्य रेलवे जबलपुर द्वारा ऑपरेशन थंडर के तहत रेल ई-टिकटों के अवैध व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। रेल सुरक्षा बल (रेसुबल) ने एक कंप्यूटर दुकान संचालक को अवैध रूप से रेल ई-टिकट बनाने के आरोप में पकड़ा है। आरोपी के खिलाफ रेल अधिनियम की ध

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रेसुबल अधिकारियों के अनुसार 19 दिसंबर 2025 को मुख्यालय से प्राप्त रेल टिकट प्रबल डाटा के आधार पर उप निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह, सहायक उपनिरीक्षक शंकर सिंह और सहायक उपनिरीक्षक (रेसुबल) की टीम ने पिपरिया खमरिया क्षेत्र स्थित सावी कंप्यूटर पर दबिश दी।

दो पर्सनल आईडी से किया जा रहा था अवैध कारोबार

जांच के दौरान पाया गया कि दुकान संचालक संतोष कुमार उराव (46 वर्ष) निवासी भगवती ग्रीन कॉलोनी नई वार्ड 79 कुण्डम रोड पिपरिया खमरिया जिला जबलपुर रेल ई-टिकटों का अवैध व्यापार कर रहा था। उसे मौके पर नोटिस दिया गया।

जांच में सामने आया कि आरोपी ने दो पर्सनल यूजर आईडी Sunny1796 (abhishekrao1796@gmail.com) और sultanbumm (abhishekrao1796@gmail.com) का उपयोग कर अवैध रूप से रेल ई-टिकट बनाए।

इन आईडी के जरिए आरोपी ने कुल 25 रेल ई-टिकट जारी किए। जिनकी कुल कीमत 27,169.50 रुपए थी। टिकटों के भुगतान में उपयोग किए गए बैंक खातों की ट्रांजेक्शन डिटेल भी जांच में ली गई।

प्रति टिकट लेता था 50 से 60 रुपए कमीशन

पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह यात्रियों से रेल किराए के अलावा प्रति टिकट 50 से 60 रुपए कमीशन के रूप में वसूल करता था।

टिकट और कंप्यूटर उपकरण जब्त

रेसुबल कर्मियों ने दुकान से जेब्रोनिक कंपनी का एक पुराना सीपीयू, 2 पर्सनल आईडी से बनाई गई 19 रेल टिकट (कीमत 12,939.85 रुपए) तथा 6 रेल टिकट (कीमत 14,229 रुपए) जब्त कीं। 6 टिकट पर यात्रा अभी शेष थी। जब्ती के बाद आरोपी को सामान सहित रेल सुरक्षा बल पोस्ट पर प्रस्तुत किया गया।

रेल अधिनियम के तहत मामला दर्ज, जांच जारी

आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 4895/25 के तहत धारा 143 रेल अधिनियम में मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसके बाद आरोपी को बंधपत्र पर रिहा कर दिया गया। मामले की जांच अभी जारी है। रेसुबल अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार के अवैध कृत्यों पर रोक लगाने के लिए लगातार निगरानी और सख्त कार्रवाई की जा रही है।

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