ग्वालियर में पशु चिकित्सक को CMHO बनाया,हाईकोर्ट ने मांगा रिकॉर्ड: नगर निगम ने बनाया बिजली कटौती का बहाना, कोर्ट ने दिया एक दिन का समय, अगली सुनवाई कल – Gwalior News h3>
ग्वालियर नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पशु चिकित्सक डॉ. अनुज शर्मा की नियुक्त मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सोमवार को सुनवाई करते हुए नगर निगम से ऐसे अधिकारी व कर्मचारियों के नाम पूछे हैं, जिनकी प्रतिनियुक्ति रद्द करने पर ग्वालियर में आव
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इस पर नगर निगम ने बिजली न होने का बहाना बनाकर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है। इसके बाद कोर्ट ने शासन को प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी व कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति का रिकॉर्ड पेश करने के लिए एक दिन समय दिया है। अब इस मामले में मंगलवार 6 मई को सुनवाई होगी।
नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पशु चिकित्सक डॉ. अनुज शर्मा की नियुक्ति की थी। जिस पर ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ. अनुराधा गुप्ता ने नियुक्ति को अवैध बताते हुए याचिका लगाई थी। याचिका पर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की एकल पीठ में सुनवाई की जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर एमबीबीएस की ही तैनाती हो सकती है। कोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम ग्वालियर ने पशु चिकित्सक को स्वास्थ्य अधिकारी के पद से रिलीव कर दिया था, लेकिन सुनवाई अभी भी जारी है। कोर्ट ने नगर निगम में अलग-अलग पदों पर प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे अधिकारी व कर्मचारियों के मामले को संज्ञान में लिया है। हाईकोर्ट ने 61 लोगों को नोटिस जारी किए गए है।
नहीं किया रिकॉर्ड पेश, बनाया बिजली कटौती का बहाना नगर निगम की ओर से उनके अधिवक्ता ने पक्ष रखा है। हाईकोर्ट ने प्रतिनियुक्ति का पूरा रिकॉर्ड तलब किया था। सभी को सुनने के बाद शासन को हर अधिकारी व कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति का रिकॉर्ड हाईकोर्ट में पेश करना था। जब कोर्ट ने रिकॉर्ड मांगा तो शासन की ओर से तर्क दिया गया कि बिजली कटौती होने की वजह से जवाब तैयार नहीं हो सका है।
शासन 30 अधिकारियों का रिकॉर्ड लाया, कोर्ट ने कहा-पूरा रिकॉर्ड लाओ सोमवार काे सुनवाई के दौरान शासन का कहना था कि अभी सिर्फ 30 अधिकारी व कर्मचारियों का रिकॉर्ड मिला है, जिसे पेश करना चाहते हैं। कोर्ट ने शासन को रिकॉर्ड पेश करने के लिए 6 मई तक का समय दिया है। साथ ही नगर निगम से भी उन अधिकारियों की स्थिति पूछी है, जिन्हें वापस भेजा जाता है तो निगम का काम प्रभावित नहीं होगा।