गौपालन लाइसेंस के आदेश पर गहलोत सरकार ने लिया यू- टर्न, CM गहलोत बोले- जयपुर के अलावा नहीं होगा लागू

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गौपालन लाइसेंस के आदेश पर गहलोत सरकार ने लिया यू- टर्न, CM गहलोत बोले- जयपुर के अलावा नहीं होगा लागू

गौपालन लाइसेंस के आदेश पर गहलोत सरकार ने लिया यू- टर्न, CM गहलोत बोले- जयपुर के अलावा नहीं होगा लागू

जयपुर: राजस्थान के शहरों में गाय पालने के लिए हाल ही लाइसेंस की अनिवार्यता की गई थी। लेकिन इस आदेश पर गहलोत सरकार ने यूटर्न ले लिया है। इस संबंध में खुद सीएम गहलोत ने जानकारी दी है। सीएम गहलोत ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ राजधानी जयपुर में रहने वाले लोगों को ही गोपालन के लिए लाइसेंस लेना होगा। उल्लेखनीय है कि सीएम गहलोत रविवार को जयपुर में गो सेवा समिति के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहां उन्होंने साफ किया कि राजस्थान के शहरों में गाय पालने के लिए लाइसेंस लेने का नियम अब लागू नहीं होगा। CM अशोक गहलोत ने कहा कि यह आदेश केवल जयपुर में लागू होगा।


गहलोत ने यहां कार्यक्रम में कहा कि हाल ही में हाईकोर्ट के आदेश से एक परिपत्र निकल गया कि घरों में गाय नहीं रख सकते, उसका लाइसेंस हो गया है। उस आदेश के बारे में मैंने सरकार के मंत्रालय से मालूम करवाया है। वह जयपुर में लागू हुआ है। मैंने कह दिया है, राजस्थान में वह आदेश और कहीं भी लागू नहीं होगा। कार्यक्रम में गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, राजस्थान गौ सेवा आयोग के चेयरमैन मेवाराम जैन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, श्रम राज्यमंत्री सुखराम विश्नोई, श्रीमूलक पीठाधीश्वर के राजेन्द्र दास महाराज, महंत दिनेश गिरी समेत प्रदेशभर से आए साधु-संत, राजस्थान गौसेवा समिति पदाधिकारी और गौशालाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

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अब गौशालाओं को मिलेगा 9 महीने का अनुदान
उल्लेखनीय है कि गौपालन के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को राजधानी जयपुर छोड़कर सभी जगहों से हटाने के बाद सीएम गहलोत ने यहां एक और बड़ी घोषणा की।
गहलोत ने कहा- मैं घोषणा करता हूं, अब गौशालाओं को 9 महीने के लिए अनुदान मिलेगा। इसी वित्तीय वर्ष से यह अनुदान मिलेगा।

उन्होंने कहा राज्य में प्रत्येक ब्लॉक में नंदीशाला के निर्माण पर सरकार 1 करोड़ 56 लाख रुपए का अनुदान देगी। बता दें कि इससे पहले यह अनुदान 6 महीने के लिए दिया जाता था। गहलोत ने कार्यक्रम के दौरान यह भी कहा कि राज्य सरकार 1 करोड़ रुपए के अनुदान से सभी ग्राम पंचायतों में सामाजिक संगठनों की मदद से गौशालाएं खोलने जा रही है।

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क्या निकला था सर्कुलर?
उल्लेखनीय है कि बीते महीने अप्रैल 2022 में राज्य सरकार की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया था। इसके तहत प्रदेश के 213 शहरों में एक ही गाय या भैंस पाली जा सकती थी। इसके लिए भी कम से कम 100 वर्गगज जमीन अलग तय कर निगम या पालिका से लाइसेंस लेने की शर्त लगाई गई थी। इसके लिए राज्य सरकार ने नए गोपालन नियम लागू किया है, जिसमें कई नियम शर्तों के साथ कोई भी व्यक्ति गाय अपने घर में गाय रख सकता है।

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