गैरकानूनी रूप से बने हैं एनएचएआई के ये 4 टोल प्लाजा, 3100 करोड़ रुपए वसूल चुके हैं वाहन मालिकों से | NHAI’s 4 toll plazas have been built illegally | Patrika News h3>
नियम विरुद्ध बने एनएचएआई के टोल प्लाजा
भोपाल
Updated: April 08, 2022 04:29:18 pm
भोपाल. आमजन के लिए राहत भरी खबर है। मध्यप्रदेश में एनएचएआई के 4 टोल प्लाजा जल्द ही बंद हो जाएंगे। नियम विरुद्ध बने ये प्लाजा अब तक वाहन मालिकों से 3100 करोड़ रुपए वसूल चुके हैं. नियमानुसार दो टोल प्लाजा के बीच की दूरी 60 किमी से कम नहीं होनी चाहिए लेकिन प्रदेश के ये टोल बूथ इसी अंतराल में जनता से वसूली कर रहे थे। गौरतलब है कि खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लोकसभा में यह कह चुके हैं कि 60 किमी से कम दूरी पर बने टोला प्लाजा अवैध हैं. उन्होंने देशभर में ऐसे टोल बूथ तीन महीने के अंदर बंद कर देने की बात भी कही थी।
मप्र में ऐसे चार टोल मिले हैं। ये चारों टोल प्लाजा नेशनल हाईवे पर नियम विरुद्ध बने हैं। इनमें से एक टोल बूथ गुना में है और एक सिवनी में है। शेष अन्य दो टोल प्लाजा सतना के हैं। इनकी टोलेबल लेंथ यानि टेक्स वसूली की लंबाई 60 किमी से कम है. जानकारी के अनुसार इन टोल प्लाजा की टोलेबल लेंथ क्रमश: 13 किमी, 48 किमी, 55 किमी और 56 किमी है।
ये चारों टोल सालों से टोल वसूली कर रहे हैं। गैर कानूनी रूप से बने चारों टोल प्लाजा से अभी तक आम वाहन मालिकों से करीब 3100 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं. इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री के बयान की अवहेलना करते हुए अभी भी टोल वसूली में जुटे हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजी गई जानकारी में बताया गया है कि मप्र में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई के कुल 64 टोल हैं। एनएचएआई के 60 किमी के दायरे में आनेवाले फिलहाल ये चारों टोल प्लाजा ही हैं और इनकी डिटेल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजी जा चुकी है।
एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार एमपी के जो 4 टोल प्लाजा 60 किलोमीटर से कम दूरी के नियम के दायरे में आ रहे हैं उन्हें जल्द ही बंद किया जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार, केंद्रीय मुख्यालय को जानकारी भेज दी गई है, निर्णय मंत्रालय स्तर पर ही होगा।
क्या है नियम— राष्ट्रीय राजमार्ग पर 60 किमी की दूरी के दायरे में कोई अन्य टोल प्लाजा नहीं बनाया जा सकता। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली 2008 में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।
क्यों हो रहे बंद— नियमानुसार चारों टोल प्लाजा गलत बने हैं। स्वयं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री लोकसभा में ऐसे टोल प्लाजा को गैरकानूनी बताते हुए बंद करने की घोषणा कर चुके हैं।
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नियम विरुद्ध बने एनएचएआई के टोल प्लाजा
भोपाल
Updated: April 08, 2022 04:29:18 pm
भोपाल. आमजन के लिए राहत भरी खबर है। मध्यप्रदेश में एनएचएआई के 4 टोल प्लाजा जल्द ही बंद हो जाएंगे। नियम विरुद्ध बने ये प्लाजा अब तक वाहन मालिकों से 3100 करोड़ रुपए वसूल चुके हैं. नियमानुसार दो टोल प्लाजा के बीच की दूरी 60 किमी से कम नहीं होनी चाहिए लेकिन प्रदेश के ये टोल बूथ इसी अंतराल में जनता से वसूली कर रहे थे। गौरतलब है कि खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लोकसभा में यह कह चुके हैं कि 60 किमी से कम दूरी पर बने टोला प्लाजा अवैध हैं. उन्होंने देशभर में ऐसे टोल बूथ तीन महीने के अंदर बंद कर देने की बात भी कही थी।
मप्र में ऐसे चार टोल मिले हैं। ये चारों टोल प्लाजा नेशनल हाईवे पर नियम विरुद्ध बने हैं। इनमें से एक टोल बूथ गुना में है और एक सिवनी में है। शेष अन्य दो टोल प्लाजा सतना के हैं। इनकी टोलेबल लेंथ यानि टेक्स वसूली की लंबाई 60 किमी से कम है. जानकारी के अनुसार इन टोल प्लाजा की टोलेबल लेंथ क्रमश: 13 किमी, 48 किमी, 55 किमी और 56 किमी है।
ये चारों टोल सालों से टोल वसूली कर रहे हैं। गैर कानूनी रूप से बने चारों टोल प्लाजा से अभी तक आम वाहन मालिकों से करीब 3100 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं. इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री के बयान की अवहेलना करते हुए अभी भी टोल वसूली में जुटे हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजी गई जानकारी में बताया गया है कि मप्र में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई के कुल 64 टोल हैं। एनएचएआई के 60 किमी के दायरे में आनेवाले फिलहाल ये चारों टोल प्लाजा ही हैं और इनकी डिटेल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजी जा चुकी है।
एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार एमपी के जो 4 टोल प्लाजा 60 किलोमीटर से कम दूरी के नियम के दायरे में आ रहे हैं उन्हें जल्द ही बंद किया जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार, केंद्रीय मुख्यालय को जानकारी भेज दी गई है, निर्णय मंत्रालय स्तर पर ही होगा।
क्या है नियम— राष्ट्रीय राजमार्ग पर 60 किमी की दूरी के दायरे में कोई अन्य टोल प्लाजा नहीं बनाया जा सकता। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली 2008 में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।
क्यों हो रहे बंद— नियमानुसार चारों टोल प्लाजा गलत बने हैं। स्वयं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री लोकसभा में ऐसे टोल प्लाजा को गैरकानूनी बताते हुए बंद करने की घोषणा कर चुके हैं।
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