गैंगस्टर काशीनाथ की संपत्ति कुर्की पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक: 6.20 करोड़ की 14 संपत्तियों पर एक्शन की तैयारी थमी, 15 केस में आरोपी को राहत – Varanasi News

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गैंगस्टर काशीनाथ की संपत्ति कुर्की पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक:  6.20 करोड़ की 14 संपत्तियों पर एक्शन की तैयारी थमी, 15 केस में आरोपी को राहत – Varanasi News

गैंगस्टर काशीनाथ की संपत्ति कुर्की पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक: 6.20 करोड़ की 14 संपत्तियों पर एक्शन की तैयारी थमी, 15 केस में आरोपी को राहत – Varanasi News

वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस को चर्चित गैंगस्टर काशीनाथ सिंह के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियों को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने काशीनाथ सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी। वाराणसी कोर्ट ने भी इसके संबंध में आदेश जारी किया

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गैंगस्टर कोर्ट के जज मनोज कुमार के आदेश में साफ बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत काशीनाथ की संपत्तियों को कुर्क और सीज करने की प्रक्रिया को रोक दिया है। इसके साथ ही काशीनाथ को बड़ी राहत मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने अगली किसी कार्रवाई पर कोई गाइडलाइन नहीं दी।

बता दें कि पुलिस ने ​चोलापुर कोहासी निवासी काशीनाथ सिंह की फाइल री-ओपन कर दी है। इसके साथ ही 14 संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया था। गैंगस्टर की कार्रवाई के तहत उसकी 14 संपत्तियों को कुर्क होना था। इन संपत्तियों की कीमत 6.20 करोड़ से अधिक है।

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार इन संपत्तियों में मकान, जमीन, दुकान, बाइक, एलआईसी पॉलिसी और बैंक खाते शामिल थे। पुलिस और राजस्व ने इन संपत्तियों की सरकारी अनुमानित कीमत 6 करोड़ 20 लाख 53 हजार 095 रुपए आंकी है, जबकि बाजार की कीमत 15-20 करोड़ के आसपास संभावित है।

30 साल में करोड़ों का साम्राज्य

काशीनाथ सिंह पुत्र गुलाब सिंह मूलत: कोहासी थाना चोलापुर का निवासी हैं और उसका परिवार नदेसर पर रहता है। इसके गैंग पर कूटरचना कर जमीन हड़पने, धोखाधड़ी करने समेत कई तरह के अपराध करने का आरोप है।

जिससे पिछले 30 सालों में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया अब जरायम से कमाई गई संपत्ति को कुर्क करने का आदेश आने से हड़कंप मचा था। गैंगस्टर जमीन कब्जा करने वाले बदमाशों का सरगना है, जिसके गिरोह में प्रेमशंकर सिंह उर्फ मीठे, बक्सर का मटरू समेत कई सदस्य हैं।

1989 में दर्ज हुआ था पहला केस

काशीनाथ के खिलाफ पहली कार्रवाई के बाद कई लोगों ने अपने साथ धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। काशीनाथ सिंह पर आपराधिक कृत्यों के 15 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने शिकायतों की जांच कराने के बाद दूसरी कार्रवाई का निर्णय लिया। वहीं जानलेवा हमले के केस में कोर्ट ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई थी। यह केस 1989 में दर्ज किया गया था।

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