गीला और सूखा कचरा को अलग करने के लिए खरीद लीजिए डस्टबीन, वरना 4 से लगेगा जुर्माना… गाजियाबाद MC का सख्त फैसला

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गीला और सूखा कचरा को अलग करने के लिए खरीद लीजिए डस्टबीन, वरना 4 से लगेगा जुर्माना… गाजियाबाद MC का सख्त फैसला

गीला और सूखा कचरा को अलग करने के लिए खरीद लीजिए डस्टबीन, वरना 4 से लगेगा जुर्माना… गाजियाबाद MC का सख्त फैसला


Ghaziabad News: गाजियाबाद के लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण खबर है। नगर निगम ने 4 मार्च से गीला और सूखा कचरा अलग नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया है। स्वच्छता के प्रति लोगों को गंभीर बनाने के लिए यह सख्त फैसला लिया गया है। नगर निगम प्रशासन की ओर से लगातार लोगों के बीच वेस्ट सेपरेशन की मुहिम चलाई गई।

 

हाइलाइट्स

  • गाजियाबाद नगर निगम ने 4 मार्च से स्वच्छता को लेकर जुर्माना लगाने का लिया निर्णय
  • गीला और सूखा कचरा के अलग-अलग उठाव को लेकर जारी किया गया है सख्त आदेश
  • स्वच्छता नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई, नितिन गौड़ का निर्देश
गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अब गीला और सूखा कचरा के अलग-अलग उठाव को लेकर बड़ा और कड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। स्वच्छता को लेकर गंभीरता नहीं दिखने वालों के खिलाफ नगर निगम अब सख्ती करेगा। अब अगर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के तहत लोगों ने गीला और सूखा कूड़ा अलग से जमा करके नहीं दिया तो उनसे 4 मार्च से जुर्माना वसूला जाएगा। यही नहीं, गंदगी फैलाने वालों पर भी फाइन लगाया जाएगा। जो लोग जुर्माना फौरन नहीं देंगे उनसे हाउस टैक्स के बिल में इसे जोड़कर वसूला जाएगा। इस संबंध में प्रदेश के एसबीएम (स्वच्छता भारत मिशन) की निदेशक नेहा शर्मा की ओर से नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि 4 मार्च से स्वच्छता के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जाए।

क्या है समस्या

गाजियाबाद में अभी करीब 12 मीट्रिक टन कूड़ा रोज निकलता है। कूड़ा डोर टु डोर कलेक्शन करने के लिए नगर निगम ने शहर में करीब 250 से अधिक गाड़ियां लगा रखी हैं। डोर टु डोर कूड़ा कलेक्शन से शहर में जगह जगह खुले में पड़े कूडे के ढलाव पॉइंट काफी हद तक भले ही बंद हो गए हैं, लेकिन अब नई समस्या गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग न देने से हो रही है। इस नियम का पालन कराने के लिए ही अब सख्ती की जा रही है।

किस पर कितना जुर्माना किस नगर निकाय में वसूला जाएगा

जुर्माने का कारण नगर निगम नगर पालिका परिषद नगर पंचायत
सूखा-गीला कूड़ा अलग से न देने पर 200 100 500
निर्माण सामग्री रोड पर डालने पर 2000 750 500
पेड़ की छाल, कतरन से गंदगी फैलाने पर 200 75 50
मत्स्य, जंतुओं के अवशेष मिक्स करने पर 1000 500 350

चार मार्च से कार्रवाई

नगर निगम के हेल्थ अफसर डॉ. मिथिलेश कुमार ने बताया कि नगर निगम जुर्माने की यह धनराशि चार मार्च से वसूल करेगा। इसके लिए प्रत्येक जोन और वॉर्ड में नजर रखने के लिए टीम बनाई जा रही है। ताकी जुर्माना मौके पर ही वसूला जाए। अगर मौके पर जुर्माना नहीं दिया गया तो संबंधित भवन के हाउस टैक्स में जोड़कर हाउस टैक्स की वसूली की जाएगी।

स्वच्छता पर सरकार का जोर

नगर आयुक्त डॉ. नितिन गौड़ ने कहा कि सरकार का स्वच्छता पर जोर है। शासन ने स्वच्छता को पलीता लगाने वालों पर सख्ती की है। इसके लिए चार मार्च से जुर्माना लगाया जाएगा। लोग जुर्माने से बचने के लिए स्वच्छता के नियमों का पालन करे। यह निगम के लिए एक बड़ा सहयोग होगा।

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