गहलोत सरकार की वकीलों की फौज नहीं ले पाई टीवी एंकर अमन चौपड़ा को गिरफ्तारी का आदेश , सुप्रीम कोर्ट के यह फैसला बना ट्रंप कार्ड

114
गहलोत सरकार की वकीलों की फौज नहीं ले पाई टीवी एंकर अमन चौपड़ा को गिरफ्तारी का आदेश , सुप्रीम कोर्ट के यह फैसला बना ट्रंप कार्ड

गहलोत सरकार की वकीलों की फौज नहीं ले पाई टीवी एंकर अमन चौपड़ा को गिरफ्तारी का आदेश , सुप्रीम कोर्ट के यह फैसला बना ट्रंप कार्ड

जोधपुर: टीवी न्यूज एंकर अमन चौपड़ा के लिए बुधवार का दिन भी राहतभरा रहा। राजस्थान में दर्ज तीन केसों में से दो केसेज में पहले राहत मिलने के बाद आज कोर्ट ने चौपड़ा को तीसरे केस में भी राहत दे दी। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकल पीठ से उन्हें बड़ी राहत मिली है। जस्टिस मेहता की कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने अमन चौपड़ा को निर्देशित किया है कि आगामी 16 तारीख को 11:00 बजे से 5:00 बजे तक डूंगरपुर थाने में उपस्थित होकर पुलिस जांच में सहयोग करें।

जानिए कैसे शुरू हुई मामले की सुनवाई
बता दें कि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश मेहता की कोर्ट में आज 12:00 बजे मामले में सुनवाई शुरू हुई, जो 22 मिनट तक चली। इस दौरान जस्टिस मेहता ने सरकार की ओर से विशेष नियुक्त अधिवक्ता विनीत जैन तथा अमन चौपड़ा के अधिवक्ताओं के पक्ष को सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस मेहता की कोर्ट में अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। साथ ही कोर्ट ने अमन चोपड़ा को आगामी 16 मई को सुबह 11:00 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे तक डूंगरपुर थाने में पेश होकर जांच में सहयोग करने के आदेश किए।

अमन चौपड़ा के वकील ने दिया तर्क
इस दौरान अमन चौपड़ा के अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट से निवेदन किया कि कहीं ऐसा ना हो कि अमन चौपड़ा जांच में सहयोग करने आए। इस दौरान कोई अन्य एफआई आर दर्ज कर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले । इस पर कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश सुनाते हुए यह निर्देशित किया कि इस प्रकरण में और दर्ज एफआईआर के मामले में भी अमन चौपड़ा को गिरफ्तार नही किया जा सकता।

16 मई को जांच में सहयोग करने के आदेश
उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने अमन चौपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाने में दर्ज एफआईआर में पुलिस जांच में सहयोग करने के आदेश दिया है। कोर्ट ने अमन चौपड़ा को निर्देशित किया कि वे आगामी 16 मई को सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के लिए थाने में पेश हो। अब अमन चौपड़ा आगामी 16 मई को डूंगरपुर के थाने में पेश होकर अपना पक्ष रखेंगे।

आगामी 20 मई को मामले में फिर होगी सुनवाई
पुलिस जांच होने के बाद आगामी 20 मई को इस मामले में सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर की गई है। मामले में आगामी 20 मई को फिर सुनवाई होगी। बड़ी बात यह है कि आज की सुनवाई में अमन चौपड़ा कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है।

टीवी एंकर अमन चौपड़ा को राजस्थान हाईकोर्ट ने दी राहत, नहीं होगी गिरफ्तारी, अगली सुनवाई 11 मई को

सरकार की ओर से लगाई गई थी वकीलों की फौज
उल्लेखनीय है कि अपने टीवी शो में जहांगीरपुरी के दंगों के बदले में अलवर में प्राचीन मंदिर को ध्वस्त करने की टिप्पणी देने को लेकर अमन चौपड़ा के खिलाफ राजस्थान में केस दर्ज हुए थे। सरकार नहीं चाहती थी कि अमन चौपड़ा को राहत मिले। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विनीत जैन को विशिष्ट लोक अभियोजक और एएजी अनिल जोशी सहित चार और सरकारी वकीलों को नियुक्त किया गया था। हालांकि अमन चौपड़ा की ओर से भी दो सीनियर एडवोकेट सहित बड़े वकीलों 4 वकील नियुक्त किए गए थे, फिलहाल मामले की सुनवाई आगे भी की जानी है।

सुप्रीम कोर्ट के राजद्रोह कानून का भी मिला लाभ
उल्लेखनीय है कि डूंगरपुर की बिछीवाड़ा पुलिस ने अमन चौपड़ा पर आईपीसी की धारा 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के इरादे से), 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 124ए (देशद्रोह) के तहत एफआईआर दर्ज की थी। क्योंकि हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों सेअपील की है कि वो जब तक केंद्र की ओर से कानून की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती, तब तक देशद्रोह का कोई भी मामला दर्ज नहीं करें। कानून के जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के देशद्रोह के केस पर नरमी बरतने वाली टिप्पणी का लाभ भी टीवी एंकर अमन चौपड़ा को मिल गया है।

Video: चलती ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच फंसकर घिसट रही थी महिला, चीते सी फुर्ती दिखाकर कांस्टेबल ने बचाई जान

राजस्थान की और समाचार देखने के लिए यहाँ क्लिक करे – Rajasthan News