खाद्य विभाग अन्नदूत योजना लाभार्थियों का कराएगा बीमा: 3064 रुपए के प्रीमियम पर होगा 14 लाख का बीमा, तीन योजनाओं का मिलेगा लाभ – Bhopal News

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खाद्य विभाग अन्नदूत योजना लाभार्थियों का कराएगा बीमा:  3064 रुपए के प्रीमियम पर होगा 14 लाख का बीमा, तीन योजनाओं का मिलेगा लाभ – Bhopal News

खाद्य विभाग अन्नदूत योजना लाभार्थियों का कराएगा बीमा: 3064 रुपए के प्रीमियम पर होगा 14 लाख का बीमा, तीन योजनाओं का मिलेगा लाभ – Bhopal News

राज्य सरकार ने युवा अन्नदूत योजना के अनुबंधित परिवहनकर्ताओं को मात्र 3064 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 14 लाख रुपए का बीमा करने का निर्णय लिया है। हितग्राहियों के बीमा के लिए 3 बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा।

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बताया गया कि इनमें से सामूहिक बीमा योजना का क्रियान्वयन फरवरी 2025 से होगा। इसका वार्षिक प्रीमियम 2608 रुपए और बीमित राशि 10 लाख रुपए है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का क्रियान्वयन जून-2025 से होगा। इसका वार्षिक प्रीमियम 436 रुपए और बीमित राशि 2 लाख रुपए है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का क्रियान्वयन जून 2025 से होगा। इसका वार्षिक प्रीमियम 20 रुपए और बीमित राशि 2 लाख रुपए है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना होने पर दोनों हाथ या दोनों पैर या एक हाथ या एक पैर का इस्तेमाल न होने पाने और एक आंख की रोशनी पूरी तरह से जाने की स्थिति में या दोनों आंखों के ठीक नहीं हो पाने की स्थिति में 2 लाख रुपए का बीमा लाभ मिलेगा। इसी तरह एक हाथ या पैर का इस्तेमाल नहीं कर पाने की स्थिति में या एक आंख की दृष्टि खो जाने और वापस आ सकने की स्थिति में एक लाख रुपए की बीमा राशि मिलेगी।

ऐसे होगा पॉलिसी का संचालन

  • पॉलिसी जारी होने की दिनांक से हितग्राही की दुर्घटना में मृत्यु होने पर पूरी बीमा राशि मिलेगी।
  • पॉलिसी जारी होने की दिनांक से 30 दिन के बाद हितग्राही की अन्य कारण से (दुर्घटना को छोड़कर) मृत्यु होने पर पूरी बीमा राशि दी जाएगी।
  • अन्य कारणों से 30 दिन के अंदर मृत्यु होने पर हितग्राही द्वारा देय प्रीमियम राशि का 80 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।
  • बीमा पॉलिसी जारी होने के एक वर्ष की अवधि में आत्महत्या करने पर जीवन बीमा की राशि देय नहीं होगी, मात्र देय प्रीमियम राशि का 80 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।
  • हितग्राही की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए।
  • जीवन बीमा एक वर्ष के लिये होगा, जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराना होगा।
  • हितग्राही की मृत्यु पर बीमा राशि परिवार को दी जाएगी।

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