खाद्यान्न की हेराफेरी के मामले में बेगूसराय अनुमंडल के पांच डीलरों का लाइसेंस रद्द h3>
बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। जनवितरण दुकानों में डीलरों के खिलाफ खाद्यान्न की हेराफेरी की शिकायत उपभोक्ताओं की ओर से की जाती रही है। इस शिकायत पर बेगूसराय अनुमंडल के एसडीओ राजीव कुमार ने कड़ा कदम उठाया है। मामले की जांच के बाद दोषी पाये गये पांच डीलरों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। सदर एसडीओ की इस कार्रवाई से जनवितरण के डीलरों के बीच हड़कंप मच गया है। जिन डीलरों का लाइसेंस रद्द किया गया है उनमें वीरपुर प्रखंड की भवानंदपुर पंचायत के डीलर हेमंत कुमार, नौला के डीलर रामेश्वर ठाकुर व नौला के ही महेश कुमार हैं। उनके अलावा मटिहानी प्रखंड के सोनापुर के डीलर रामदुलार सिंह व मटिहानी पंचायत एक के डीलर शशिकांत राय का भी लाइसेंस रद्द किया गया है। वीरपुर प्रखंड की भवानंदपुर पंचायत के डीलर हेमंत कुमार की दुकान का औचक निरीक्षण वहां के एमओ ने 11 जून को किया था। हेमंत कुमार के ई पॉश मशीन की ओर निर्गत रिपोर्ट के अनुसार भंडार पंजी में अवशेष खाद्यान्न नहीं पाया गया। डीलर के द्वारा अवशेष खाद्यान्न गेहूं 29.65 क्विंटल व चावल 114.19 क्विंटल कालाबाजारी कर ली गयी। डीलर के स्पष्टीकरण के जवाब के आलोक में जब दुकानों की जांच करने का प्रयास किया गया तो यह बंद मिली। ऐसे में भंडार के सत्यापन में जांच अधिकारी को सहयोग नहीं करने, लाभुकों को ई पॉश पर अंगूठा लेकर खाद्यान्न नहींदेने, प्रया: दुकान बंद रखने व स्पष्टीकरण का जवाब ससमय नहीं देने के आधार पर एसडीओ ने हेमंत कुमार का लाइसेंस रद्द कर दिया। साइट व भौतिक रूप से खाद्यान्न की मात्रा में अंतर इसी तरह वीरपुर प्रखंड के नौला के डीलर रामेश्वर ठाकुर का भी लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पांच दिसंबर 23 को एमओ की ओर से उनकी दुकान की जांच की गयी थी। सूचना पट संधारित नहीं पाया गया। मूल्य व भंडार प्रदर्शन पट्ट भी संधारित नहीं था। भौतिक सत्यापन के क्रम में गेहूं दो पैकेट व चावल आठ पैकेट तथा किरासन तेल 25 लीटर पाया गया। साइट पर सर्च करने पर गेहूं 74.88 क्विंटल व चावल 100.46 क्विंटल प्रदर्शित पाया गया। गोदाम के भौतिक सत्यापन के क्रम में मौजूद खाद्यान्न को ई पॉश मशनी में प्रदर्शित मात्रा से मिलाने किये जाने पर कुल गेहूं 73.88 क्विंटल व चावल 96.46 क्विंटल कम पाया गया। इसी तरह नौला के ही महेश कुमार का भी लाइसेंस रद्द कर दिया गया। 11 जून को एमओ की ओर से जांच में निर्धारित समय के दौरान दुकान बंद पायी गयी। इससे दुकान का भौतिक सत्यापन नहीं हो सका। डीलर के द्वारा ई पॉश मशीन से लाभुकों का ई केवायसी के कार्य में दिलचस्पी नहीं ली जा रही थी। स्पष्टीकरण के जवाब के आलोक में 17 अगस्त को सहायक जिला आपूति अधिकारी व प्रखंड आपूर्ति अधिकारी ने संयुक्त रूप से जांच की। ऑनलाइन स्टॉक रिपोर्ट देखने पर अवशेष खाद्यान्न के रूप में गेहूं 43.19 क्विंटल व चावल 64.29 क्विंटल के विरूद्ध भंडार में गेहूं 4.15 क्विंटल व चवल 16.58 क्विंटल पाया गया। मटिहानी के दो डीलरों का रद्द किया गय लाइसेंस इधर, मटिहानी प्रखंड के सोनापुर के डीलर रामदुलार सिंह का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। प्रखंड आपूर्ति अधिकारी ने 28 मई को दुकान की जांच की थी। इसमें दुकान बंद मिली। सूचना पट्ट नहीं पाया गया। भंडार में खाद्यान्न के बाद भी विक्रेता की ओर से वितरण नहीं किया जा रहा था। ई पॉश के माध्यम से लाभुकों का ई केवायसी नहीं किया जा रहा था। डीलर पर आरोप है कि खाद्यान्न की कालाबाजारी की गयी है। इसी तरह मटिहानी प्रखंड की मटिहानी पंचायत एक के डीलर शशिकांत राय का लाइसेंस रद्द किया गया। प्रखंड आपूर्ति अधिकारी ने 21 जून को निरीक्षण किया था। इसमें ई पॉश में रिपोर्ट में गेहूं 4.31 क्विंटल व चावल 76.09 क्विंटल अवशेष अंकित था। लेकिन भौतिक रूप से भंडार में शून्य पाया गया। जून में अनाज का वितरण नहीं किया जा रहा था। डीलर पर अनुदानित गेहूं 346 किलो व चावल 7269 किलो की कालाबाजारी करने का आरोप है।
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बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। जनवितरण दुकानों में डीलरों के खिलाफ खाद्यान्न की हेराफेरी की शिकायत उपभोक्ताओं की ओर से की जाती रही है। इस शिकायत पर बेगूसराय अनुमंडल के एसडीओ राजीव कुमार ने कड़ा कदम उठाया है। मामले की जांच के बाद दोषी पाये गये पांच डीलरों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। सदर एसडीओ की इस कार्रवाई से जनवितरण के डीलरों के बीच हड़कंप मच गया है। जिन डीलरों का लाइसेंस रद्द किया गया है उनमें वीरपुर प्रखंड की भवानंदपुर पंचायत के डीलर हेमंत कुमार, नौला के डीलर रामेश्वर ठाकुर व नौला के ही महेश कुमार हैं। उनके अलावा मटिहानी प्रखंड के सोनापुर के डीलर रामदुलार सिंह व मटिहानी पंचायत एक के डीलर शशिकांत राय का भी लाइसेंस रद्द किया गया है। वीरपुर प्रखंड की भवानंदपुर पंचायत के डीलर हेमंत कुमार की दुकान का औचक निरीक्षण वहां के एमओ ने 11 जून को किया था। हेमंत कुमार के ई पॉश मशीन की ओर निर्गत रिपोर्ट के अनुसार भंडार पंजी में अवशेष खाद्यान्न नहीं पाया गया। डीलर के द्वारा अवशेष खाद्यान्न गेहूं 29.65 क्विंटल व चावल 114.19 क्विंटल कालाबाजारी कर ली गयी। डीलर के स्पष्टीकरण के जवाब के आलोक में जब दुकानों की जांच करने का प्रयास किया गया तो यह बंद मिली। ऐसे में भंडार के सत्यापन में जांच अधिकारी को सहयोग नहीं करने, लाभुकों को ई पॉश पर अंगूठा लेकर खाद्यान्न नहींदेने, प्रया: दुकान बंद रखने व स्पष्टीकरण का जवाब ससमय नहीं देने के आधार पर एसडीओ ने हेमंत कुमार का लाइसेंस रद्द कर दिया। साइट व भौतिक रूप से खाद्यान्न की मात्रा में अंतर इसी तरह वीरपुर प्रखंड के नौला के डीलर रामेश्वर ठाकुर का भी लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पांच दिसंबर 23 को एमओ की ओर से उनकी दुकान की जांच की गयी थी। सूचना पट संधारित नहीं पाया गया। मूल्य व भंडार प्रदर्शन पट्ट भी संधारित नहीं था। भौतिक सत्यापन के क्रम में गेहूं दो पैकेट व चावल आठ पैकेट तथा किरासन तेल 25 लीटर पाया गया। साइट पर सर्च करने पर गेहूं 74.88 क्विंटल व चावल 100.46 क्विंटल प्रदर्शित पाया गया। गोदाम के भौतिक सत्यापन के क्रम में मौजूद खाद्यान्न को ई पॉश मशनी में प्रदर्शित मात्रा से मिलाने किये जाने पर कुल गेहूं 73.88 क्विंटल व चावल 96.46 क्विंटल कम पाया गया। इसी तरह नौला के ही महेश कुमार का भी लाइसेंस रद्द कर दिया गया। 11 जून को एमओ की ओर से जांच में निर्धारित समय के दौरान दुकान बंद पायी गयी। इससे दुकान का भौतिक सत्यापन नहीं हो सका। डीलर के द्वारा ई पॉश मशीन से लाभुकों का ई केवायसी के कार्य में दिलचस्पी नहीं ली जा रही थी। स्पष्टीकरण के जवाब के आलोक में 17 अगस्त को सहायक जिला आपूति अधिकारी व प्रखंड आपूर्ति अधिकारी ने संयुक्त रूप से जांच की। ऑनलाइन स्टॉक रिपोर्ट देखने पर अवशेष खाद्यान्न के रूप में गेहूं 43.19 क्विंटल व चावल 64.29 क्विंटल के विरूद्ध भंडार में गेहूं 4.15 क्विंटल व चवल 16.58 क्विंटल पाया गया। मटिहानी के दो डीलरों का रद्द किया गय लाइसेंस इधर, मटिहानी प्रखंड के सोनापुर के डीलर रामदुलार सिंह का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। प्रखंड आपूर्ति अधिकारी ने 28 मई को दुकान की जांच की थी। इसमें दुकान बंद मिली। सूचना पट्ट नहीं पाया गया। भंडार में खाद्यान्न के बाद भी विक्रेता की ओर से वितरण नहीं किया जा रहा था। ई पॉश के माध्यम से लाभुकों का ई केवायसी नहीं किया जा रहा था। डीलर पर आरोप है कि खाद्यान्न की कालाबाजारी की गयी है। इसी तरह मटिहानी प्रखंड की मटिहानी पंचायत एक के डीलर शशिकांत राय का लाइसेंस रद्द किया गया। प्रखंड आपूर्ति अधिकारी ने 21 जून को निरीक्षण किया था। इसमें ई पॉश में रिपोर्ट में गेहूं 4.31 क्विंटल व चावल 76.09 क्विंटल अवशेष अंकित था। लेकिन भौतिक रूप से भंडार में शून्य पाया गया। जून में अनाज का वितरण नहीं किया जा रहा था। डीलर पर अनुदानित गेहूं 346 किलो व चावल 7269 किलो की कालाबाजारी करने का आरोप है।