केंद्र के बाद अब NCPCR भी ट्विटर से खफा, कराई FIR, बच्चों के लिए बैन करने की मांग h3>
हाइलाइट्स:
- ट्विटर पर नए आईटी नियमों के पालन दबाव, केंद्र ने बढ़ाई सख्ती
- अब NCPCR ने दिल्ली पुलिस में ट्विटर के खिलाफ कराई FIR
- कहा- एक केस में जांच के दौरान ट्विटर ने गलत जानकारी दी
- NCPCR ने केंद्र से कहा- बच्चों के ट्विटर एक्सेस पर रोक लगे
नई दिल्ली
नए आईटी नियमों का पालन न करने को लेकर भारत सरकार की नाराजगी झेल रहे ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है कि एक जांच के दौरान माइक्रो-ब्लॉगिंग कंपनी ने गलत जानकारी दी। NCPCR चीफ प्रियांक कानूनगो ने यह भी मांग की है कि बच्चों के लिए इस प्लेटफॉर्म का एक्सेस बंद किया जाए क्योंकि उनके लिए यह सुरक्षित नहीं है।
कानूनगो ने सोमवार को कहा कि ट्विटर के खिलाफ गलत जानकारी देने और POCSO ऐक्ट का उल्लंघन करने के संबंध में FIR दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र को पत्र लिखा है कि जबतक यह प्लेटफॉर्म सुरक्षित नहीं हो जाता, तबतक बच्चों को ट्विटर का एक्सेस नहीं दिया जाना चाहिए।
NCPCR का क्या है कहना?
NCPCR प्रमुख ने दावा किया कि चाइल्ड पोर्नोग्रफी और सोशल मीडिया पर बच्चों के हितों से जुड़े अन्य मामलों को लेकर आयोग ने ट्विटर से संपर्क किया था। कानूनगो के मुताबिक, आयोग ने कंपनी से कहा कि ऐसे मामलों की जानकारी उन्हें पुलिस को देनी होगी तो ट्विटर ने जवाब दिया कि यह सब ट्विटर इंक के दायरे में आता है जो कि अमेरिका में स्थित है। कानूनगो ने कहा कि ट्विटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ट्विटर इंक दोनों ने NCPCR की जांच में झूठ बोला। गलत जानकारी दी जो कि आईपीसी की धारा 199 का उल्लंघन है।
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NCPCR ने आईटी मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि 7 दिन के भीतर बच्चों के लिए ट्विटर का एक्सेस बंद किया जाए। यह पाबंदी तब तक रहे जब तक ट्विटर भारत के आईटी नियमों का पालन नहीं करता और बच्चों के लिए उसे सुरक्षित नहीं मान लिया जाता। नए नियमों के अनुसार, बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज को चीफ ग्रीवांस ऑफिसर, चीफ कम्प्लायंस ऑफिसर और चीफ नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करनी है जो भारत के ही होने चाहिए।
टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से ट्विटर नाराज
डेडलाइन बढ़ाने को कह रहा ट्विटर
ट्विटर ने बीते गुरुवार को आईटी मंत्रालय से अनुरोध किया कि वह कंपनी को नए दिशानिर्देश को लागू करने के लिए कम से कम तीन महीने के विस्तार पर विचार करे, जिसकी समय सीमा 25 मई को समाप्त हो गई है। इस सप्ताह की शुरूआत में कथित कांग्रेस टूलकिट विवाद के संबंध में दिल्ली और गुरुग्राम के ट्विटर के कार्यालयों में पुलिस ने छापे मारे थे।
NCPCR ने ट्विटर के खिलाफ दर्ज कराई FIR
हाइलाइट्स:
- ट्विटर पर नए आईटी नियमों के पालन दबाव, केंद्र ने बढ़ाई सख्ती
- अब NCPCR ने दिल्ली पुलिस में ट्विटर के खिलाफ कराई FIR
- कहा- एक केस में जांच के दौरान ट्विटर ने गलत जानकारी दी
- NCPCR ने केंद्र से कहा- बच्चों के ट्विटर एक्सेस पर रोक लगे
नए आईटी नियमों का पालन न करने को लेकर भारत सरकार की नाराजगी झेल रहे ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है कि एक जांच के दौरान माइक्रो-ब्लॉगिंग कंपनी ने गलत जानकारी दी। NCPCR चीफ प्रियांक कानूनगो ने यह भी मांग की है कि बच्चों के लिए इस प्लेटफॉर्म का एक्सेस बंद किया जाए क्योंकि उनके लिए यह सुरक्षित नहीं है।
कानूनगो ने सोमवार को कहा कि ट्विटर के खिलाफ गलत जानकारी देने और POCSO ऐक्ट का उल्लंघन करने के संबंध में FIR दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र को पत्र लिखा है कि जबतक यह प्लेटफॉर्म सुरक्षित नहीं हो जाता, तबतक बच्चों को ट्विटर का एक्सेस नहीं दिया जाना चाहिए।
NCPCR का क्या है कहना?
NCPCR प्रमुख ने दावा किया कि चाइल्ड पोर्नोग्रफी और सोशल मीडिया पर बच्चों के हितों से जुड़े अन्य मामलों को लेकर आयोग ने ट्विटर से संपर्क किया था। कानूनगो के मुताबिक, आयोग ने कंपनी से कहा कि ऐसे मामलों की जानकारी उन्हें पुलिस को देनी होगी तो ट्विटर ने जवाब दिया कि यह सब ट्विटर इंक के दायरे में आता है जो कि अमेरिका में स्थित है। कानूनगो ने कहा कि ट्विटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ट्विटर इंक दोनों ने NCPCR की जांच में झूठ बोला। गलत जानकारी दी जो कि आईपीसी की धारा 199 का उल्लंघन है।
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NCPCR ने आईटी मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि 7 दिन के भीतर बच्चों के लिए ट्विटर का एक्सेस बंद किया जाए। यह पाबंदी तब तक रहे जब तक ट्विटर भारत के आईटी नियमों का पालन नहीं करता और बच्चों के लिए उसे सुरक्षित नहीं मान लिया जाता। नए नियमों के अनुसार, बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज को चीफ ग्रीवांस ऑफिसर, चीफ कम्प्लायंस ऑफिसर और चीफ नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करनी है जो भारत के ही होने चाहिए।
टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से ट्विटर नाराज
डेडलाइन बढ़ाने को कह रहा ट्विटर
ट्विटर ने बीते गुरुवार को आईटी मंत्रालय से अनुरोध किया कि वह कंपनी को नए दिशानिर्देश को लागू करने के लिए कम से कम तीन महीने के विस्तार पर विचार करे, जिसकी समय सीमा 25 मई को समाप्त हो गई है। इस सप्ताह की शुरूआत में कथित कांग्रेस टूलकिट विवाद के संबंध में दिल्ली और गुरुग्राम के ट्विटर के कार्यालयों में पुलिस ने छापे मारे थे।
NCPCR ने ट्विटर के खिलाफ दर्ज कराई FIR