औरंगाबाद में महिला एसआई पर होगी कार्रवाई: पॉस्को एक्ट के अनुसंधान में लापरवाही बरती, कोर्ट में हुई सुनवाई – Aurangabad (Bihar) News h3>
औरंगाबाद में पॉस्को एक्ट के अनुसंधान में लापरवाही बरतने वाले महिला एसआई के विरुद्ध एसपी को कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।
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किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसीजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 238/25 की सुनवाई करते हुए अनुसंधानकर्ता की जांच में कई खामियां पाई। इसको लेकर अनुसंधानकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक अंबरीश राहुल को अनुशंसा पत्र भेजा गया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस वाद में अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक कुमकुम कुमारी की लापरवाही को देखते हुए बोर्ड ने 9 अप्रैल 2025 को शो-कॉज किया था। 15 अप्रैल 2025 को स्पष्टीकरण के साथ सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया गया था।
25 अप्रैल 2025 तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आने पर बोर्ड ने आदेश की अवमानना और कर्तव्य में लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की। यह आदेश किशोर के हित में पहली बार जारी किया गया है। इसकी प्रतिलिपि उपमहानिरीक्षक गया, महानिरीक्षक गया और पुलिस महानिदेशक पटना को भेजी गई है। साथ ही त्वरित कार्रवाई कर बोर्ड को सूचना देने को कहा गया है।
5 अप्रैल का है मामला
अधिवक्ता ने बताया कि पूरा मामला पॉस्को एक्ट से जुड़ा हुआ है। इस वाद में पीड़ित का मेडिकल जांच नहीं हुआ था। बीएनएस की धारा 183 के तहत बयान भी नहीं लिया गया था। नामजद किशोर को तय समय सीमा से अधिक थाना में रखा गया। किशोरों को निरुद्ध रखने की सूचना संबंधित प्रोबेशन अधिकारी को नहीं दी गई थी। इन्हीं खामियों को लेकर बोर्ड ने पहले भी खेद जताते हुए शो-कॉज किया था।
पूरा मामला दाउदनगर से जुड़ा हुआ है। 5 अप्रैल को चार किशोरों ने जबरदस्ती अश्लील हरकत करते हुए यौन संबंध बनाया था। मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन कांड में अनुसंधान में केस के आईओ द्वारा लापरवाही बरती गई।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि कल से व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद, किशोर न्याय बोर्ड औरंगाबाद, जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद तथा अनुमंडलीय न्यायालय दाउदनगर में न्यायिक कार्य सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा। यह समयावधि 28 जून 2025 तक लागू रहेगी।
औरंगाबाद में पुलिस अवर निरीक्षक कुमकुम कुमारी पर विभागीय कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक अंबरीश राहुल को अनुशंसा पत्र भेजा गया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वाद में कुमकुम कुमारी की लापरवाही को देखते हुए बोर्ड ने 9 अप्रैल 2025 को शो-कॉज किया था। 15 अप्रैल 2025 को स्पष्टीकरण के साथ सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। 25 अप्रैल 2025 तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आने पर बोर्ड ने आदेश की अवमानना और कर्तव्य में लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की।
यह आदेश किशोर के हित में पहली बार जारी किया गया है। इसकी प्रतिलिपि उपमहानिरीक्षक गया, महानिरीक्षक गया और पुलिस महानिदेशक पटना को भेजी गई है। साथ ही त्वरित कार्रवाई कर बोर्ड को सूचना देने को कहा गया है।
किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी सह एसीजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 238/25, जीआर 43/25, जे.जे.बी. वाद संख्या 1181/25 की सुनवाई करते हुए अनुसंधानकर्ता की जांच में कई खामियां पाई। इसको लेकर अनुसंधानकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक अंबरीश राहुल को अनुशंसा पत्र भेजा गया है।
अधिवक्ता ने बताया कि इस वाद में पीड़ित का मेडिकल जांच नहीं हुआ था। बीएनएस की धारा 183 के तहत बयान भी नहीं लिया गया था। नामजद किशोर को तय समय सीमा से अधिक थाना में रखा गया। किशोरों को निरुद्ध रखने की सूचना संबंधित प्रोबेशन अधिकारी को नहीं दी गई थी। इन्हीं खामियों को लेकर बोर्ड ने पहले भी खेद जताते हुए शो-कॉज किया था।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने आगे बताया कि कल से व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद, किशोर न्याय बोर्ड औरंगाबाद, जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद तथा अनुमंडलीय न्यायालय दाउदनगर में न्यायिक कार्य सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा। यह समयावधि 28 जून 2025 तक लागू रहेगी।