एसआई-भर्ती में फैसला लेने के लिए सरकार को अंतिम मौका: हाईकोर्ट ने कहा-15 मई तक बताओ, नहीं तो हम लेंगे फैसला, ईडी आरोपियों से करेगी पूछताछ – Jaipur News

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एसआई-भर्ती में फैसला लेने के लिए सरकार को अंतिम मौका:  हाईकोर्ट ने कहा-15 मई तक बताओ, नहीं तो हम लेंगे फैसला, ईडी आरोपियों से करेगी पूछताछ – Jaipur News

एसआई-भर्ती में फैसला लेने के लिए सरकार को अंतिम मौका: हाईकोर्ट ने कहा-15 मई तक बताओ, नहीं तो हम लेंगे फैसला, ईडी आरोपियों से करेगी पूछताछ – Jaipur News

सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 में सरकार दो माह बाद भी फैसला नहीं ले पाई है। आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) विज्ञान शाह ने कोर्ट में कहा कि सरकार अभी किसी भी फैसले पर नहीं पहुंची है।

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इस मामले में 13 मई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक प्रस्तावित है। ऐसे में सरकार को जवाब के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। इस पर जस्टिस समीर जैन की अदालत ने कहा- कोर्ट सरकार को एक अंतिम मौका दे रही है। सरकार 15 मई तक अपने फैसले से अवगत कराए। अन्यथा अदालत मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला देगी।

दरअसल, हाईकोर्ट ने 21 फरवरी को सरकार को एसआई भर्ती को लेकर फैसला लेने के लिए दो माह का समय दिया था।

ईडी दो आरोपियों से करेगी पूछताछ एसआई भर्ती मामले में पहले ही ईडी की एंट्री हो चुकी हैं। ईडी ने एनफोर्समेंट केस इंर्फोरमेशन रिपोर्ट (ECIR) दर्ज कर ली थी। आज ईडी की ओर से एएसजी आरडी रस्तोगी ने कहा कि ईडी मामले में प्राथमिक रूप से जांच करने के लिए सहमत है। हमने मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों हर्षवर्धन कुमार मीणा और राजेन्द्र यादव से पूछताछ के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी। जिसकी अनुमित पीएमएलए कोर्ट से हमें मिल गई हैं।

फील्ड पोस्टिंग पर लगी है रोक आरपीएससी ने साल 2021 में सब इंस्पेक्टर व प्लाटून कमांडर के 859 पदों भर्ती निकाली थी। भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों चलते सरकार ने जांच एसओजी को दी। एसओजी ने ट्रेनी एसआई सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया।

ऐसे में भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने बताया कि जस्टिस समीर जैन की अदालत ने 18 नवम्बर, 6 जनवरी और 9 जनवरी के आदेश से पूरी भर्ती प्रक्रिया पर यथास्थिति के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट की एकलपीठ के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने 10 जनवरी को आदेश जारी करते हुए भर्ती में फील्ड ट्रेनिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। यह रोक आज भी जारी है।

भर्ती रद्द कराना चाहते हैं याचिकाकर्ता

मामले में याचिकाकर्ताओं के अलावा सरकार, ट्रेनी एसआई पक्षकार हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती को निरस्त किया जाना चाहिए। क्योंकि एसओजी, पुलिस मुख्यालय, एजी और कैबिनेट सब कमेटी भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर चुके हैं।

वहीं, ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टर्स का कहना है कि पेपर लीक में हमारी कोई संलिप्तता नहीं है। हमने इस नौकरी के लिए अन्य सरकारी नौकरी छोड़ी है। ऐसे में अगर भर्ती रद्द होती है, तो हमारे साथ अन्याय होगा।

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